House Rent Allowances Exemption & Section 80 GG के बारे में पूरी जानकारी

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House Rent Allowances Exemption

House rent allowances exemption – भारत में ऐसे काफी सैलरीड एम्प्लोयी है, जिनको जॉब के लिए अपने घर से दूर काम करना पड़ता है। बाहर काम करने की वजह से इन एम्प्लाइज को किराये पर घर भी लेना होता है, जिसकी वजह से एम्प्लाइज की सैलरी का कुछ पार्ट किराये के पेमेंट में खर्च भी हो जाता है।

कुछ एम्प्लाइज को उनके एम्प्लायर द्धारा किराये के खर्चे का पेमेंट करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी दिया जाता है और कुछ एम्प्लाइज को यह नहीं दिया जाता है।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) दिए जाने से एम्प्लाइज को किराये के पेमेंट की टेंशन से तो बचाव होता है, लेकिन क्या आप जानते है कि एम्प्लायर द्धारा दिए जाने वाला यह एच आर ए एम्प्लोयी के हाथों में टैक्सेबल होता है ?

हालाँकि, एम्प्लोयी को प्राप्त हाउस रेंट अलाउंस की यह राशि टैक्स फ्री भी हो सकती है, यदि एम्प्लोयी द्धारा कुछ कंडीशंस को पूरा किया जाता है।

आज के हमारे आर्टिकल (House Rent Allowances Exemption) में हम HRA के टैक्सेशन से जुड़ें रूल्स के बारे में जानेंगे और साथ ही उन एम्प्लाइज द्धारा रेंट के पेमेंट की छूट कैसे ली है सकती है, जिनको हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त नहीं होता है, के बारे में भी चर्चा करेंगे।

Table of Contents

हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है ? ( what is HRA in hindi )

एचआरए की फुल फॉर्म होती है, हाउस रेंट अलाउंस। यह एम्प्लायर द्वारा एम्प्लोयी को उसके मकान किराये के खर्चे को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

एम्प्लाइज को प्राप्त हाउस रेंट अलाउंस के कुछ पार्ट की या कई बार पूरे पार्ट की टैक्स में छूट प्राप्त होती है। लेकिन, इन छूट को प्राप्त करने के लिए एम्प्लोयी को कुछ कंडीशंस को भी पूरा करना होता है।

ये कंडीशंस है –

  • हाउस रेंट अलाउंस की टैक्स में छूट आपको उसी केस में दी जाएगी, जब आप वास्तव में किराये के मकान में रहते है ;
  • एच आर ए की छूट क्लेम करने के लिए जरुरी है, कि आपके द्धारा किराये का पेमेंट किया जाये ;
  • अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते है, तो भी आप HRA की छूट क्लेम कर सकते है, यदि आपके पेरेंट्स इस किराये के अमाउंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाये ;
  • हाउस रेंट अलाउंस की अधिकतम डिडक्शन सैलरी के 50 % के बराबर ही क्लेम की जा सकती है ;
  • HRA की छूट सिर्फ उन्ही सैलरीड एम्प्लाइज द्धारा ली जा सकती है, जिनको HRA मिलता हो।

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हाउस रेंट अलाउंस (HRA ) की छूट कैसे निकालते है ? 

एम्प्लोयी द्धारा ली जाने वाली House Rent Allowances Exemption कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।

जैसे – एम्प्लोयी को कितनी सैलरी मिलती है, HRA कितना मिलता है, एम्प्लोयी कौनसी सिटी में रहता है, किराये का कितना पेमेंट एम्प्लोयी द्धारा किया जा रहा है आदि।

किसी भी फैक्टर में थोड़ा भी बदलाव होने पर आपको मिलने वाली हाउस रेंट अलाउंस की टैक्स छूट अलग हो जाएगी।

क्योकि, एम्प्लोयी कौनसी सिटी में रहता है, इसके आधार पर ही उसको मिलने वाली HRA की अधिकतम छूट का निर्धारण होता है।

जैसे -आप यदि मेट्रो सिटीज ( दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ) में रहते है, तो आपको मिलने वाली HRA की छूट आपकी सैलरी के अधिकतम 50 % तक हो सकती है और यदि आप इन सिटीज के अलावा कहीं ओर रहते है, तो अधिकतम छूट की राशि आपकी सैलरी के 40 % तक की ही होगी।

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Calculation of House Rent Allowances Exemption |  एचआरए की गणना कैसे की जाती है ? 

एम्प्लोयी को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस को सबसे पहले एम्प्लोयी की टैक्सेबल सैलरी में जोड़ा जायेगा और इसके बाद सेक्शन 10(13A) में HRA की एक्जेम्पशन दी जाएगी।

हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन (छूट ) निम्न में से सबसे कम अमाउंट की दी जाएगी –

  1. एम्प्लोयी को प्राप्त एच आर ए
  2. एम्प्लोयी द्धारा वास्तविक चुकाया गया किराया – 10 % ऑफ़ सैलरी
  3. 50% (मेट्रो सिटीज ) /40 % ( नॉन – मेट्रो सिटीज ) ऑफ़ सैलरी

नोट – HRA की कैलकुलेशन में एम्प्लोयी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (dearness allowance )( forming part of retirements benefit ) को लिया जायेगा।

हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन।  HRA calculation example

आप दिल्ली में जॉब करते है और आपकी बेसिक सैलरी 30,000 प्रति महीना है, आपको 10,000 का DA प्राप्त होता है। इनके अलावा आपको प्रति महीना 8,000 का HRA प्राप्त होता है। आपके द्वारा दिल्ली में 10,000 प्रति महीना का किराया दिया जाता है। तो इस केस में HRA की छूट निम्न प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी –

1 HRA Received – 8000*12 96,000
2 Rent paid – 10 % of salary – (10000*12-40000*12*10/100 72,000
3 50 % 0f salary( 40000*12*50/100 2,40,000

 

इन सभी में सबसे कम राशि Rs. 72,000 है, इसलिये Rs. 72,000 की छूट मिल जाएगी और बाकी का हाउस रेंट अलाउंस  Rs. 24,000 (96,000 – 72,000 ) टैक्सेबल होगा।

नोट – सैलरी में बेसिक और DA को लिया गया है।

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HRA से जुड़े अन्य जरुरी रूल्स। house rent allowances in hindi 

  1. आपके द्वारा HRA और होम लोन ब्याज की छूट एक साथ ली जा सकती है।
  2. अगर आपके द्वारा दिया गया वार्षिक किराया एक लाख से अधिक है तो आपको मकान मालिक का पैन नंबर प्राप्त करना जरुरी है।
  3. यदि मकान मालिक के पास पैन नंबर नहीं है तो मकान मालिक द्वारा डिक्लेरेशन प्राप्त किया जा सकता है।
  4. यदि इंडिविजुअल या HUF, जिनका बिज़नेस टर्नओवर 1 करोड़ या प्रोफेशन की receipts 50 लाख से अधिक है, तो उनके द्वारा मकान किराये के पेमेंट पर 10 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा ( वार्षिक किराया 2,40,000) से अधिक होने पर,
  5. अगर आप का मकान मालिक NRI  (Non Resident Indian) है तो आपके द्वारा 30 %  की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।
  6. 1 जून 2017 से सेक्शन 194 IB जोड़ा गया है जिसमे ऐसे व्यक्ति या HUF जिनका बिज़नेस टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या प्रोफेशनल receipts 50 लाख से कम है, के द्धारा प्रति महीना RS. 50,000 या उससे अधिक किराये का भुगतान किया जाता है तो उन्हें 5 % की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा।

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जीवनसाथी और पेरेंट्स को किराया देना पर HRA छूट

HRA की टैक्स छूट उस केस में भी क्लेम की जा सकती है, जब आप अपने पेरेंट्स या जीवनसाथी को किराये का पेमेंट करते है।

लेकिन, जब भी आप पेरेंट्स या जीवनसाथी को रेंट का पेमेंट बता कर HRA की टैक्स छूट क्लेम करते है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर इस डिडक्शन को फर्जी क्लेम समझ कर आपको टैक्स नोटिस जारी कर देता है

इसलिए इस तरह की डिडक्शन क्लेम करते समय आपको बहुत सावधान होने के साथ जरुरी डाक्यूमेंट्स को भी अपने पास रखना चाहिए।

जब भी आप पेरेंट्स, जीवनसाथी या फैमिली मेंबर्स को किराये के पेमेंट पर HRA की छूट क्लेम करते है, तो आपके पास वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। यह बेहतर होगा कि रेंट का पेमेंट आप बैंकिंग चैनल के माध्यम से कर रहे हो, ताकि पेमेंट का प्रूफ दिखा सके।

इसके अलावा जिस भी पर्सन को आप रेंट पेमेंट कर रहे है, वह पर्सन इस रेंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रेंटल इनकम पर रिपोर्ट कर रहा हो। ये सभी चीजे आपके HRA की टैक्स छूट क्लेम के लिए स्ट्रांग एविडेंस हो सकते है।

कई केसज में इनकम टैक्स ऑफिसर जीवनसाथी को किये गए रेंट पेमेंट के केस में HRA की टैक्स छूट के क्लेम को अस्वीकार कर देता है।

लेकिन, दिल्ली इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वाइफ को भुगतान किये गए रेंट के लिए HRA की छूट को स्वीकार किया है। हालाँकि, यह पूरी तरह से ट्रांजेक्शन की निष्पक्षता पर निर्भर करता है।

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क्या होम लोन और HRA की टैक्स छूट एक साथ ली जा सकती है ?

कई बार सैलरीड एम्प्लोयी को हाउस रेंट अलाउंस भी सैलरी के पार्ट के रूप में मिल रहा होता है और उनके द्वारा होम लोन की क़िस्त भी दी जा रही होती है।

इस केस में एम्प्लोयी का सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या वह HRA और होम लोन दोनों की टैक्स डिडक्शन एक साथ क्लेम कर सकता है।

इस सवाल का जवाब होगा एम्प्लोयी इन दोनों टैक्स डिडक्शन को एक साथ क्लेम कर सकता है। यानि की एम्प्लोयी होम लोन के प्रिंसिपल की सेक्शन 80C, ब्याज की सेक्शन 24 में और HRA की सेक्शन 10(13A) में क्लेम की जा सकती है।

लेकिन, इन दोनों टैक्स डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ शर्ते पूरी होनी चाहिए।

जैसे – एम्प्लोयी को घर किसी दूसरे शहर में है और वह किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहा है और किराये के मकान में रह रहा हो। इस केस में एम्प्लोयी किराये के पेमेंट की HRA में छूट और होम लोन के पेमेंट की टैक्स में छूट प्राप्त कर सकता है।

 

एचआरए नहीं मिलने पर किराये की छूट कैसे प्राप्त करे ? what is the Section 80 GG hindi – 

अगर किसी एम्प्लोयी को अपने एम्प्लायर से हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त नहीं हो रहा है और उस एम्प्लोयी द्धारा अपने रहने के लिए मकान किराये का भुगतान किया जाता है, तो उसके द्धारा सेक्शन 80GG में किराये के पेमेंट की छूट ली जा सकती है।

सेक्शन 80 GG में किराये के लिए दिये गए भुगतान पर छूट लेने के लिए सबसे अनिवार्य कंडीशन यह है, कि आपके द्वारा वर्ष में किसी भी समय हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त या Rent Free Accommodation नहीं दिया गया हो ।

इस सेक्शन में Salaried और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के द्वारा ही छूट ली जा सकती है।

यह भी पढ़े इनकम टैक्स रिटर्न क्या है और इनकम टैक्स रिटर्न के सभी फॉर्म्स की डिटेल ( NEW FORMS)

सेक्शन 80GG में किराये की छूट लेने की शर्ते। who is eligible for 80GG deduction ?

इस सेक्शन में छूट लेने के लिए कुछ शर्तो का पूरा किया जाना जरुरी होता है जैसे कि –

  1. यदि आप Salaried या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके द्वारा या आपके जीवनसाथी या आपके माइनर चाइल्ड या HUF जिसके आप मेंबर है के पास जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हो या एम्प्लोयी हो या बिज़नेस और प्रोफेशन कर रहे है, वहाँ पर कोई भी रेजिडेंशियल Accommodation नहीं होना चाहिये।
  2. यदि आपके पास इसके अलावा कही और कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो आपके द्वारा उस प्रॉपर्टी पर Self Occupied के रूप में टैक्स बेनिफिट नहीं लिया जा सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी किराये के रूप में दी गयी मानी जाएगी।
  3. आपके द्वारा वर्ष में किसी भी समय HRA प्राप्त नहीं किया गया हो।

सेक्शन 80GG में बिजनेसमैन या फ्रीलांसर कैसे छूट क्लेम करे ? what is the limit of section 80GG hindi 

  1. Rs. 5,000 प्रति महीना
  2. 25 % ऑफ़ टोटल इनकम (सभी डिडक्शन को क्लेम करने के बाद, लेकिन सेक्शन 80 GG की डिडक्शन क्लेम करने से पहले  )
  3. Rent Paid – 10 % ऑफ़ टोटल इनकम (80 GG की डिडक्शन क्लेम करने से पहले  )

इन तीनो मे से सबसे कम राशि की छूट दी जायेगी।

तो यदि आपको HRA नहीं मिल रहा है तो आपके पास सेक्शन 80 GG उपलब्ध है जिसमे आप निवास स्थान के लिए चुकाए गए किराये की छूट प्राप्त कर सकते है। अधिकतर लोग इस सेक्शन में छूट प्राप्त नहीं करते क्योकि उन्हें इस सेक्शन के बारे में जानकारी नहीं होती है।

हालाँकि, इस सेक्शन में छूट प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 10BA ऑनलाइन भरना पड़ेगा, अगर आप इसे फाइल नहीं करते है, तो आपको इस सेक्शन में छूट नहीं दी जाएगी।

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House rent allowances exemption FAQs  

हाउस रेंट अलाउंस की छूट किसको प्राप्त नहीं होगी  ? (Who is not eligible for HRA )

हाउस  रेंट अलाउंस की छूट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को प्राप्त नहीं होगी। इसकी छूट सिर्फ सैलरीड पर्सन के द्वारा ही क्लेम की जा सकती है। हालाँकि, सैलरीड पर्सन भी उसी केस में HRA की exemption क्लेम कर सकते है, जब वे किराये के मकान में रहते है।

क्या होम लोन और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की छूट एक साथ क्लेम की जा सकती है ?

सैलरीड पर्सन द्वारा होम लोन और एचआरए की छूट एक साथ क्लेम की जा सकती है। HRA की छूट लेने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि एम्प्लोयी को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा हो और उसके द्वारा किराये के मकान में रहा जाये। अगर एम्प्लोयी किराये के मकान में रहता है, तो वह होम लोन के साथ HRA की छूट भी क्लेम कर सकता है।

क्या पेरेंट्स के साथ रहते हुए HRA की छूट क्लेम की जा सकती है ? ( can i claim HRA if i am live with my parents ?)

पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी हाउस रेंट अलाउंस की छूट क्लेम की जा सकती है, अगर आप अपने पेरेंट्स को किराये का भुगतान करते है और आपके पेरेंट्स उस किराये की राशि को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में किराये की इनकम के तौर पर रिपोर्ट करते है।

क्या बिज़नेस पर्सन या फ्रीलांसर द्वारा मकान के किराये की छूट ली जा सकती है ?

बिज़नेस पर्सन और फ्रीलांसर द्वारा सेक्शन 80GG में मकान किराये के भुगतान की कटौती ली जा सकती है। इनके द्वारा सेक्शन 80GG में अधिकतम 60 हजार तक की कटौती ली जा सकती है।

 

 

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5 COMMENTS

  1. hy sir i am a govt employee but i am living in govt quarters so i did not get HRA in my salary pay sleep can i get rebate in section 80gg because my friend who is also govt servant but he is living in his house and get hra in pay sleep so please solve the problems
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    • section 80GG me deduction tabhi prapt hogi jab employer dhwara employee ko hra ya rent free accommodation nahi diya gaya ho, lekin apke case me apko accommodation government dhwara diya ja raha hai. isliye ap 80GG me deduction prapt nahi kar sakte.

  2. sir i am govt servent . i get hra 1000/month but i am gives room rent 4500/month. kya mai 80GG SEcTiON KE uNDER REbATE LE SAKTA Hu?

    • agar apko HRA mil raha hai to aap 80GG me deduction claim nahi kar sakte hai. HRA ke amount se koi fark nahi padta .

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