5 income which is taxed in other source heads – एक व्यक्ति के लिए इनकम कमाने के कई तरीके हो सकते है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार किसी भी इनकम पर टैक्स लगाने के लिए 5 हेड होते है। इन 5 हेड में ही आपकी इनकम को पहले ट्रांसफर किया जाता है और बाद में उस पर टैक्स लगाया जाता है।
आपकी इनकम के सोर्स के अनुसार उसे इन 5 हेड में से किसी एक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर किसी इनकम के लिए कोई निर्धारित हेड नहीं होता है, तो उसे ” income from other source ” हेड में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
आज के आर्टिकल में हम उन 5 तरह की इनकम पर बात करेंगे, जिन्हे सिर्फ other source हेड में ही ट्रांसफर किया जा सकता है।
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सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज –
अगर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकॉउंट है, तो इस खाते से मिलने वाला ब्याज ” income from other source ” head में टैक्सेबल होगा।
सेविंग अकॉउंट के इंटरेस्ट को अन्य स्रोतो (other source ) की आय में ट्रांसफर करने के बाद इसकी सेक्शन 80TTA में छूट ली जा सकती है। अधिकतम 10 हजार के सेविंग अकॉउंट के ब्याज की छूट क्लेम की जा सकती है।
हालाँकि, सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से अधिक ) को सेक्शन 80 TTB में छूट दी जाएगी। सीनियर सिटीजन को अधिकतम 50 हजार के अमाउंट की छूट दी जाती है।
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फिक्स्ड डिपाजिट से प्राप्त इंटरेस्ट –
अगर आपने कोई फिक्स्ड डिपाजिट करवा रखी है, तो इससे मिलने वाला ब्याज other source head में टैक्सेबल होगा।
FD से मिलने वाला ब्याज अगर एक वर्ष में 40 हजार से अधिक है, तो सेक्शन 194A में इस पर 10 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।
सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस काटने की लिमिट 50 हजार की है।
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डिविडेंड से होने वाली इनकम –
अगर आपको शेयर मार्केट या म्यूच्यूअल फण्ड से किसी तरह का कोई डिविडेंड प्राप्त होता है, तो इस तरह की इनकम को भी other source की इनकम माना जाता है।
हालाँकि, पहले डिविडेंड से प्राप्त होने वाली इनकम पर टैक्स कंपनी के द्धारा दिया जाता था और शेयर होल्डर्स के हाथों में डिविडेंड की इनकम टैक्स फ्री होती थी।
लेकिन, अब कंपनी के द्धारा पेमेंट किये जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। अब डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर्स के हाथों में टैक्सेबल होती है।
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लाटरी या गेम्स में जीती गयी राशि –
अगर किसी पर्सन द्धारा लाटरी, ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम्स या घुड़दौड़ में कोई राशि जीती जाती है, तो इस तरह जीती गयी राशि ” income from other source ” हेड में टैक्सेबल होगी।
इस तरह जीती गयी राशि पर पहले ही टीडीएस काट लिया जाता है और बकाया राशि का पेमेंट आपको किया जाता है। टीडीएस काटने के बाद भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरुरी होता है।
इस तरह की इनकम आपके लिए 30 % की रेट से टैक्सेबल होगी। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम भी है, तो भी यह इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी।
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गिफ्ट की इनकम –
अगर किसी पर्सन द्धारा कोई गिफ्ट प्राप्त किया जाता है, तो गिफ्ट की राशि ” other source head ” में टैक्सेबल होगी।
हालाँकि, किसी से प्राप्त गिफ्ट टैक्सेबल उसी केस में होगा जब उसका अमाउंट 50 हजार से अधिक होगा। गिफ्ट नकद में या किसी वस्तु में प्राप्त हो सकता है।
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