जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हमें इसके रजिस्ट्रेशन से जुड़े 4 फैक्ट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए
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जीएसटी लॉ के अनुसार कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए बिना किसी भी दूसरे पर्सन से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता और न ही जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकता है
जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन किया जाता है , सेंट्रलाइज्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है
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जीएसटी में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, अगर कोई पर्सन अलग - अलग स्टेट में एक ही PAN से बिज़नेस करता है, और उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तो उसे उन सभी states में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा , जहाँ वह same pan से बिज़नेस करता है
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हालाँकि , आपको उस स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, जहाँ आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते है