इनकम टैक्स रिटर्न में किसी भी इनकम को रिपोर्ट करने के 5 हेड होते है, जिनमे से एक income from salary हेड भी होता है 

सैलरी और पेंशन, दोनों तरह की इनकम को सैलरी हेड में रिपोर्ट किया जाता है , लेकिन फॅमिली पेंशन है तो इसे सैलरी हेड में रिपोर्ट नहीं कर सकते 

सैलरी हेड में किसी भी इनकम को रिपोर्ट करने से पहले कुछ जरुरी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिनके बारे में हम आगे जानेगे 

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किसी भी इनकम को सैलरी हेड में तब रिपोर्ट किया जायेगा ,जब सैलरी देने वाले और प्राप्त करने वाले में एम्प्लायर -एम्प्लोयी का रिलेशन हो

सैलरी फुल टाइम काम कर के मिली हो या पार्ट टाइम काम करके , दोनों को इनकम टैक्स रिटर्न में सैलरी हेड में रिपोर्ट करना होगा

अगर आप अपनी सैलरी को सरेंडर कर देते है, तो आपकी सैलरी को टैक्स से exempt माना जायेगा , इसके बारे में  सबसे अंत में देखे

अगर आपको कोई सैलरी एडवांस में दी जाती है , तो यह सैलरी उस वर्ष में टैक्सेबल होगी , जब यह आपको दी गयी थी

अगर आपको पिछले वर्षो की सैलरी का arrear मिलता है, तो यह सैलरी भी प्राप्ति के वर्ष में टैक्सेबल होगी , लेकिन इसमें आप टैक्स की रिलीफ क्लेम कर सकते है

अगर आपके द्वारा सैलरी चाहे भारत में प्राप्त की गयी जो या भारत के बाहर , यह आपके लिए हमेशा टैक्सेबल होगी

सैलरी से जुडी इन सभी चीजों और कुछ दूसरी चीजों के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारा पूरा आर्टिकल देख सकते है ,