भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था , जीएसटी के लागू होने के बाद कई तरह के करों को हटा दिया गया था 

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि गुड्स या सर्विसेज की टैक्सेबल सप्लाई पर लगाया जाता है 

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कोई भी पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है, उसे कुछ शर्तो के पूरा होने पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है

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जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इन दो केसेज में होगा , अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है या जीएसटी के लॉ के अनुसार आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है 

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जीएसटी में आप अपनी खुद की इच्छा से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते है , भले ही आपका टर्नओवर कम हो 

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अगर आप सिर्फ गुड्स की एक राज्य में ही सप्लाई करते है, तो आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का है , तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा 

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लेकिन, अगर आप सर्विसेज की  सप्लाई करते है, तो आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है , तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा 

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जीएसटी लॉ  में कुछ ऐसे केसेज है, जहाँ आपका टर्नओवर कुछ भी नहीं है , तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा , इन केसेज में आपका टर्नओवर नहीं देखा जायेगा

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी केसेज और दूसरे रूल्स को जानने के लिए आप हमारा पूरा आर्टिकल देख सकते है , ताकि सभी चीजों को आप आसानी से समझ सके