भारत में एक टैक्सपेयर को अपने बच्चो की वजह से ही इनकम टैक्स में कई तरह के फायदे मिल सकते है, जानिए इन सभी फायदों के बारे में
अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते है, तो बच्चो की एजुकेशन पर किये गए खर्चे की आप सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते है
अगर आप अपने बच्चो की लाइफ पर कोई इंश्योरेंस पालिसी लेते है, तो इस इंश्योरेंस पालिसी की भी सेक्शन 80 C में छूट के सकते है
अगर आप अपने बच्चो की हेल्थ पर भी कोई इंश्योरेंस पालिसी लेते है, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी की भी सेक्शन 80 d में छूट के सकते है
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अगर आप अपने बच्चो की एजुकेशन पर कोई लोन लेते है, तो इस एजुकेशन लोन के चुकाए गए ब्याज की भी आप सेक्शन 80 E में डिडक्शन प्राप्त कर सकते है
अगर आप एक सैलरीड एम्प्लोयी है और आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो 100 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीने के हिसाब से आप इसकी exemption ले सकते है
अगर आपके बच्चे की इनकम आपके हाथों में जोड़ी जाती है, तो आप सेक्शन 10 (32 ) में 1500 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से exemption क्लेम कर सकते है
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