इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना तब जरुरी होता है, जब आपकी टैक्सेबल इनकम निर्धारित लिमिट से ज्यादा की होती है ,लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। 

सरकार ने इनकम टैक्स के नए रूल 12AB की अनाउंसमेंट की है, जिसके अनुसार अगर आपकी इनकम कम या जीरो भी है , तो भी रिटर्न फाइल करनी होगी।   

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको नोटिस भी जारी किया जा सकता है और ब्याज  व पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है।    

रूल 12 AB के अनुसार अगर आप कोई बिज़नेस करते है और उसका टर्नओवर एक वर्ष में 60 लाख से ज्यादा का है , तो आपको रिटर्न फाइल करना जरुरी होगा , भले ही उस बिज़नेस से आपको loss हो रहा हो।     

प्रोफेशन करने वाले टैक्सपेयर को भी इस रूल्स में शामिल किया गया है , जिसके अनुसार अगर उनकी ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा की होती है, तो उनको भी आईटीआर अनिवार्य रूप से फाइल करना होगा।

इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर जिनका टीडीएस और टीसीएस की कुल राशि 25 हजार से ज्यादा की होती है, उनको भी रिटर्न फाइल करना जरुरी होगा। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50 हजार होगी।

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रूल 12AB के लास्ट नियम के अनुसार अगर आप अपने एक या अधिक सेविंग अकॉउंट में 50 लाख या ज्यादा जमा करवाते है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरुरी होगा।

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