बजट 2022 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मिलने वाले गिफ्ट को भी टैक्स के दायरे में लाने के लिए सेक्शन 194R को लाया गया

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कम्पनीज द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रिव्यु या अनबॉक्सिंग के लिए दिए जाने वाले प्रोडक्ट पर अब सेक्शन 194R में टैक्स काटा जायेगा।

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सेक्शन 194R  1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा , जिसके बाद 20 हजार से ज्यादा के प्रोडक्ट देने पर इन कम्पनीज द्वारा 10% की रेट से टैक्स काटा जायेगा।

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20 हजार की यह लिमिट पुरे फाइनेंसियल ईयर के लिए निकाली जाएगी , न कि एक सिंगल प्रोडक्ट या एक ट्रांजेक्शन के लिए

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अगर कम्पनीज द्वारा रिव्यु या अनबॉक्सिंग के लिए दिए गए प्रोडक्ट्स को रिव्यु के बाद वापस ले लिया जाता है , तो इस तरह के ट्रांजेक्शन पर टैक्स नहीं कटेगा।

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काटी गयी टैक्स की राशि को कंपनी द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के behalf पर सरकार को जमा करवाना होगा। इस टैक्स की राशि को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा अपने फॉर्म 26AS में देखा जा सकता है।

सेक्शन 194R के आने के बाद कंपनियों द्वारा टैक्स काटने की वजह से इस तरह के ट्रांजेक्शनों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नजर रखना आसान हो जायेगा।

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सेक्शन 194R और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर टैक्स के  रूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा पूरा आर्टिकल देखे