इनकम टैक्स रिटर्न को फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है ( नॉन ऑडिट केस में ), अगर आप इस डेट के बाद इसे फाइल करते है , तो आपसे लेट फीस चार्ज की जाएगी।

ध्यान रखे , ऑडिट केस, या कंपनी या फर्म केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है ,इस डेट तक फाइलिंग करने पर कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जायेगी।

इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से फाइल करने सरकार द्वारा पर सेक्शन 234F लाया गया था , जिसमे लेट फाइलिंग करने पर लेट फीस चार्ज की जाती है।

सेक्शन 234F के अनुसार अगर आप लास्ट डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते है और आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा की है, आपसे 5000 की लेट फीस चार्ज की जाएगी।

5 लाख से कम इनकम होने पर लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये चार्ज की जाएगी और 2 लाख 50 हजार से कम इनकम होने पर लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी।

ध्यान रहे , सेक्शन 234F में आपसे सिर्फ लेट फीस चार्ज की जाती है , रिटर्न को देरी से फाइल करने पर ब्याज अलग से चार्ज किया जाता है।

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