स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट क्लेम करने के लिए सैलरीड या पेंशनर्स को पुरानी टैक्स रिजीम अपनानी होती थी , क्योकि नई टैक्स रिजीम में यह छूट नहीं थी
स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट क्लेम करने के लिए सैलरीड या पेंशनर्स को पुरानी टैक्स रिजीम अपनानी होती थी , क्योकि नई टैक्स रिजीम में यह छूट नहीं थी