बजट 2023 के बाद नई टैक्स रिजीम में बदलाव किये गए है , अगर आप इसे  अपनाना चाहते है, तो अपनाने से पहले इन बातों को जान ले

बजट 2023 के बाद नई टैक्स रिजीम में बदलाव किये गए है , अगर आप इसे  अपनाना चाहते है, तो अपनाने से पहले इन बातों को जान ले 

बजट 2023 के बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.50 लाख की जगह 3 लाख की एप्लीकेबल होगी , यानि 3 लाख तक रिटर्न भरने की जरुरत नहीं

बजट 2023 के बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.50 लाख की जगह 3 लाख की एप्लीकेबल होगी , यानि 3 लाख तक रिटर्न भरने की जरुरत नहीं 

7 लाख  तक की कुल इनकम टैक्स टैक्स सेक्शन 87A में टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते है , जो कि 25000 या टैक्स अमाउंट  , जो भी कम हो दी जाएगी

7 लाख  तक की कुल इनकम टैक्स टैक्स सेक्शन 87A में टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते है , जो कि 25000 या टैक्स अमाउंट  , जो भी कम हो दी जाएगी 

नई टैक्स रिजीम में अब 50000 की स्टैण्डर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते है। 15 .50 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 52500 की स्टैण्डर्ड डिडक्शन दी जाएगी।

नई टैक्स रिजीम में अब 50000 की स्टैण्डर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते है। 15 .50 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 52500 की स्टैण्डर्ड डिडक्शन दी जाएगी।  

नई टैक्स रिजीम में 25 % की टैक्स स्लैब को हटाया गया है , पहले चलने वाली 7 रेट्स की जगह अब सिर्फ 5 टैक्स रेट्स ही चलन में रहेगी।

नई टैक्स रिजीम में 25 % की टैक्स स्लैब को हटाया गया है , पहले चलने वाली 7 रेट्स की जगह अब सिर्फ 5 टैक्स रेट्स ही चलन में रहेगी।  

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