cash transaction limit in hindi– भारत को Cashless इकोनॉमी बनाने और ब्लैक मनी को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में कई तरह के Amendment किये जा रहे है, ताकि Cash में कम से कम ट्रांजैक्शन किये जाये ।
इसी को ध्यान में रखते हुए हुए 1 अप्रैल 2017 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 269ST लाया गया, जिसके अनुसार यदि आप 2 लाख या अधिक का Cash (नकद ) में कोई भी ट्रांजैक्शन करते है, तो आप पर पेनल्टी लगाई जायेगी।
आज के आर्टिकल cash transaction limit in hindi में हम Cash ट्रांज़ैक्शन के सम्बन्ध में लाये गए नए नियमो और पेनल्टी के बारे में जानेंगे।
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Table of Contents
सेक्शन 269ST क्या है ? – what is section 269st
सेक्शन 269ST के अनुसार यदि कोई पर्सन 2 लाख या अधिक की राशि नकद (Cash ) में प्राप्त करता है, तो उस पर्सन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यानि कि इस सेक्शन में पेनल्टी Cash में राशि प्राप्त करने वाले पर लगाई जाएगी न की राशि का भुगतान करने वाले पर। Exp :- मान लीजिये आपने कोई गुड्स बेचा और राशि Cash में प्राप्त की, जो कि 2 लाख या अधिक है तो आप पेनल्टी के लिए दायी होंगे।
इसलिए अगर आप 2 लाख या अधिक की राशि प्राप्त कर रहे है, तो इसे सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से ही प्राप्त करे, जैसे :- A /C Payee चेक, या A /C Payee बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर ( क्रेडिट कार्ड, E – वॉलेट etc.) ।
यदि पेमेंट Self Cheque या Bearer Cheque के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, तो इसे भी Cash में किया गया लेनदेन ही माना जायेगा और पेनल्टी लगायी जाएगी।
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Rs 2 लाख की लिमिट किस प्रकार से निकाली जाएगी ? (cash transaction limit in hindi)
- Same Payer in A Day – किसी भी एक पर्सन से एक दिन में नकद में (A /C Payee चेक, या A /C Payee बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर के अलावा ) 2 लाख या अधिक की राशि प्राप्त नहीं होनी चाहिये।
- Same Transaction – किसी एक ट्रांजैक्शन से नकद में (A /C Payee चेक, या A /C Payee बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर के अलावा ) 2 लाख या अधिक की राशि प्राप्त नहीं होनी चाहिये।
- Same Event or Occasion – किसी भी एक ट्रांजैक्शन जो कि किसी एक इवेंट या occasion से सम्बंधित है, में किसी एक पर्सन से 2 लाख या अधिक नकद (Cash ) में प्राप्त नहीं होने चाहिये।
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कब 2 लाख से अधिक राशि प्राप्त करने पर पेनल्टी नहीं लगायी जायेगी ? ( section 269ST एप्लीकेबल नहीं होगा )
CBDT द्वारा उन पर्सन को Notified किया गया है जिनके ऊपर 2 लाख से अधिक राशि प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है।
CBDT के अनुसार निम्न पर्सन को 2 लाख से अधिक राशि नकद में प्राप्त करने से छूट दी गयी है –
सरकार या
बैंकिंग कंपनी या
पोस्ट ऑफिस या
को- ऑपरेटिव बैंक या
कोई ऐसा पर्सन जिसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा Notified किया गया है।
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कुछ अन्य केस जहाँ भी सेक्शन 269st लागू नहीं होगा
ऊपर बताये गए पर्सन के अलावा कुछ अन्य पर्सन भी है जिन्हे 2 लाख से अधिक कैश प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है –
- किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या को – ऑपरेटिव बैंक से withdrawal करने पर,
- किसी business correspondence के द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइन्स के अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी या को ऑपरेटिव बैंक के behalf पर राशि प्राप्त करना,
- RBI के authorisation के आधार पर जारी किये गए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के एजेंट द्वारा राशि प्राप्त करना,
- क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी या इंस्टीटूशन के द्वारा क्रेडिट कार्ड के बिल के सम्बन्ध में अमाउंट प्राप्त करना,
- किसी अवार्ड/रिवॉर्ड के रूप में प्राप्ति जो कि सेक्शन 10(17A) में आपकी कुल इनकम में नहीं जोड़ी जायेगी।
पेनल्टी की राशि (सेक्शन 271DA)
सेक्शन 271DA कैश ट्रांजैक्शन के सम्बन्ध में पेनल्टी के बारे में बताता है। इस सेक्शन के अनुसार यदि कोई भी पर्सन 2 लाख या अधिक की राशि नकद में प्राप्त करता है, तो उस पर प्राप्त राशि के बराबर पेनल्टी लगाई जायेगी। यानि कि 100 % पेनल्टी।
जैसे :- मान लीजिये आप कोई कंसलटेंट है और आपने अपने किसी क्लाइंट को 4 लाख की सर्विस प्रदान की और ये 4 लाख की राशि आपने क्लाइंट से नकद में प्राप्त की। इस केस में सेक्शन 269ST लागू होगा और आप पर 4 लाख की पेनल्टी लगाई जायेगी।
लेकिन इस पेनल्टी से बचा जा सकता है यदि आपके द्वारा यह prove कर दिया जाये कि Cash में राशि प्राप्त करने का कोई Good and Sufficient कारण था।
इसके अलावा यदि आप टैक्स ऑडिट के दायरे में आते है तो आपको सेक्शन 285ba में फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट फॉर्म 61A में देनी होगी।
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नकद में राशि का भुगतान करने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
सेक्शन 269ST सिर्फ नकद में राशि प्राप्त करने वाले को तो पेनल्टी के लिए दायी बताता है, लेकिन उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं बताता है जो कि नकद में राशि का भुगतान कर रहा है।
इसलिए नकद में राशि भुगतान करने वाले के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक अलग से सेक्शन 40A(3) बताया गया है जिसके अनुसार यदि कोई पर्सन Rs. 10,000 से अधिक का नकद में किसी एक पर्सन को एक दिन में भुगतान करता है, तो उस पर्सन को नकद में भुगतान की गयी राशि की टैक्स में छूट नहीं मिलेगी।
इसके अलावा यदि आप कोई सम्पति खरीदते है और उसका 10000 से अधिक का पेमेंट कैश में करते है , तो कैश में भुगतान की गयी राशि को सम्पति की लागत में शामिल नहीं किया जायेगा। इससे आप उस सम्पति की पूरी लागत का depreciation में लाभ भी नहीं प्राप्त कर पायेंगे। क्योकि depreciation लगाने के लिए कैश में भुगतान की गयी राशि को छोड़ दिया जायेगा।
इसलिये अगर आप 2 लाख या अधिक की राशि का किसी को नकद में भुगतान करते है, तो आप उस खर्चे को अपनी बिज़नेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पायेगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
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Example of सेक्शन 269ST – cash transaction limit in hindi
आपने 20 जून को 10 लाख के गुड्स उधार में बेचे, जिसके सम्बन्ध में आपने राशि निम्न प्रकार से प्राप्त की-
24 जून को 1 लाख Cash में
28 जून को 50000 Self चेक से
3 जुलाई को 1.5 लाख Cask में और
बाकी की राशि अपने A/C Payee चेक से प्राप्त की।
इस केस में आपने किसी भी दिन 2 लाख या अधिक की राशि नकद में प्राप्त नहीं की लेकिन फिर भी आप पर पेनल्टी लगायी जायेगी, क्योकि किसी भी एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख या अधिक की राशि Cash में प्राप्त करने पर सेक्शन 269DA में पेनल्टी के लिए दायी होते है ।
इस केस में आप पर लगने वाली पेनल्टी – 3 लाख ( 1 लाख Cash में प्राप्त राशि + 50000 Self चेक + 1.5 लाख Cash में प्राप्त राशि)।
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sir plz tell me. it’s means that what we can not received above ten thousand cash in one day with one person. Because section 40A(3)of income tax ACt 1961 is applicable.
section 40A(3) payment karne wale par applicable hota hai, agar koi person kisi bhi expenditure ke liye ek din me ek person ko 10,000 se adhik ka payment karta hai to use us expenditure ki choot nahi milegi .
cash me payment receive karne ki maximum limit 2,00,000 se km hai . Aap 10,000 se adhik payment cash me receive kar sakte hai lekin aapko jo person payment kar raha hai weh us expenditure ko claim nahi kar payega.
If employee received advance of Rs. 20,000/- for purchase different goods.
Case -1 Cost of goods not more than 10,000/-
Case -2 Cost of goods more than 10,000/-
Rule apply or not if Excess payment of Rs 20,000/- nd more in nature of advance
VERY-2 HELPFULL CASH SECTION-269ST.
sir mera registerd firm hai mera ek gst bill 6 lakh ka hai jiska payment mane 39000 cash and 561000 rtgs kiya hai kya sahi hai
आपका कैश पेमेंट 2 लाख से कम है इसलिये सेक्शन 269 ST में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 39000 का कैश पेमेंट एक ही दिन में किया है तो यहाँ पर सेक्शन 40A(3) के प्रावधान लागू होंगे , जो कि एक दिन में 10 हजार से अधिक पेमेंट पर लागू होता है । हालाँकि इसके कुछ अपवाद भी होते है। इसके बारे में आप अपने कर सलाहकार से चर्चा कर सकते है।
Sir mane purchase ki hai ek saal me 5 ya 6 bill honge un sabhi bill ki amount 200000 se kaam hai mai unko daily 10000 payment kar rha hu kya ye sahi hai ya nai
बिलकुल, सही है
Sir yadi bank walo 2lakhs se jayada cash me kisi customer ko pamyant karte hai to jo customers cash received karega to kya ye 269st me hoga
Sir yadi bank walo 2lakhs se jayada cash kisi customers ko cash ke roop me dete hai to jo customers cash received karega to kya ye 269st me hoga
section 269st गवर्नमेंट, किसी भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और को – ऑपरेटिव बैंक से कैश में राशि प्राप्त करने पर एप्लीकेबल नहीं होता। भले ही यह राशि 2 लाख से अधिक हो।
इसलिए बैंक से 2 लाख से अधिक कैश प्राप्त करने पर 269st एप्लीकेबल नहीं होगा।
Sir maine 2017 mein ek purchase ki thi Rs.3 lacs approx.
Ab mai ise cash payment kar rha hu FY 2018-19 mein 2 lacs se kam with per day 10000/- se kam
and balance amount 1 lacs FY 2019-20 mein pay kr rha hu with per day 10000/- se kam
Kya ye sahi hai ?
आप बिलकुल सही कर रहे है, लेकिन जिसको आप पेमेंट कर रहे है उसके ऊपर सेक्शन 269st लागू होगा, क्योकि उन्होंने एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख से अधिक राशि कैश में प्राप्त की है । बाद में उन पर पेनल्टी लगायी जा सकती है।
sir maine 5lacs ka purchase kiya hai aur sara paisa cash kiye hai 10000 karke kya ye shi hai galat.
SIR I SOLD GOODS FOR RS. 1000000/- TO A DURING F.Y.2019-20. CAN I RECEIVE CASH PAYMENT RS. 10000/- IN A SINGLE TRANSACTION. AND WHAT IS THE MAXIMUM LIMIT TO RECEIVE CASH PAYMENT FROM A
IN A YEAR. I RECD. RS. 10000/- IN HUNDRED TIMES IN A YEAR 2019-20. IS IT RIGHT OR WRING?