gift tax in hindi – भारत मे लोगो द्वारा आपस मे गिफ्ट या उपहार लेना आम बात है। भारत में काफी सारे त्यौहार आते है, जिनमे अधिकतर लोग गिफ्टों का आदान – प्रदान भी करते रहते है ।
चाहे रक्षा – बंधन हो या दीवाली गिफ्ट का लेन- देन चलता ही रहता है । इसके अलावा भारत मे शादी के मौके पर भी काफी गिफ्ट दिए जाते है।
लेकिन, क्या आपको पता है कि इस प्रकार से गिफ्ट देने पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है और इन गिफ्टों की राशि पर वह आपसे इनकम टैक्स वसूल सकता है ।
गिफ्ट क्या होते है ?
Gift की कोई परिभाषा नही होती है, लेकिन एक पर्सन द्वारा किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा से किसी तरह का उपहार या कोई वस्तु देना , जिसके बदले में कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया जाए, को गिफ्ट कहा जायेगा ।
Gift में नकदी, वस्तु, प्रॉपर्टी, कार, ज्वेलरी आदि को शामिल किया जाता है ।
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गिफ्ट पर टैक्स लगाने के रूल्स (gift tax in hindi)-
- गिफ्ट पर टैक्स उसी केस में लगाया जाएगा, जब प्राप्त गिफ्ट की राशि एक वर्ष में 50 हजार से ज्यादा की होती है ।
- अगर गिफ्ट की राशि 50 हजार से ज्यादा की होती है, तो पूरे गिफ्ट का अमाउंट टैक्सेबल होगा । जैसे – अगर आपको 55,000 की राशि के गिफ्ट प्राप्त होते है, तो यह पूरे 55,000 की राशि पर टैक्स लगाया जाएगा ।
- गिफ्ट टैक्स गिफ्ट देने वाले पर्सन पर नही लगाया जाएगा, बल्कि गिफ्ट प्राप्तकर्ता पर लगाया जाएगा ।
- गिफ्ट की राशि को ” income from other source ” हेड की इनकम माना जायेगा और इस पर एप्लीकेबल स्लैब रेट के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा ।
- अगर गिफ्ट में कोई अचल संपत्ति बिना किसी पेमेंट के प्राप्त हो रही है, तो यह भी आपके हाथों में टैक्सेबल होगी ।
- अगर आपको कम कीमत पर कोई अचल संपत्ति गिफ्ट में मिल रही है और अचल संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी और आपके द्वारा किये गए पेमेंट में 50 हजार से ज्यादा का अंतर है, तो भी कुल अंतर की राशि पर आपको टैक्स देना होगा ।
- हालांकि, गिफ्ट पर टैक्स लगाने के लिए यह जरूर ध्यान रखे कि रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट पर कोई टैक्स नही लगाया जाएगा, चाहे से रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट की राशि 50 हजार से ज्यादा की हो ।
- रिश्तेदारों में पति, पत्नी, भाई, बहिन, पति – पत्नी के भाई – बहिन, दादी – दादी, माता – पिता , माता – पिता के भाई – बहिन, सास – ससुर , सास – ससुर के भाई – बहिन को शामिल किया जाएगा ।
- शादी के अवसर पर प्राप्त गिफ्ट पर भी कोई टैक्स नही लगाया जाएगा ।
इसलिए किसी भी पर्सन से गिफ्ट प्राप्त करते समय इनकम टैक्स के इन रूल्स न भूले ।
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