audit under gst – जीएसटी में ऑडिट कब की जाती है और कितने टाइप्स की ऑडिट की जा सकती है।

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audit under gst – जीएसटी में रजिस्टर पर्सन को Chartered accountant (CA) या Cost accountant (CMA)  से अपने खातों की ऑडिट करवानी पड़ती है। एक रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी एक्ट के प्रोविज़न्स के आधार पर GST AUDIT करवानी पड़ती है।

आज के आर्टिकल में हम gst audit के types और ऑडिट करवाना कब जरुरी है के बारे में जानेंगे।

job work under gst in hindi

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job work under gst in hindi – एक पर्सन जब goods को किसी अन्य पर्सन को ट्रांसफर करता है, तो इसे सप्लाई माना जाता है और goods की सप्लाई होने पर उस ट्रांज़ैक्शन पर जीएसटी लगाया जाता है।

लेकिन अगर वह पर्सन उस goods को sell न करके उस पर कुछ काम करवाने के लिए आगे भेजता है, तो यह प्रोसेस जॉब वर्क मानी जाती है।

gst compensation cess के बारे में पूरी जानकारी – gst compensation cess in hindi

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जीएसटी compensation सेस क्या है ? (what is gst compensation cess in hindi)

Gst compensation cess एक एडिशनल टैक्स है जो कि notified goods (sin गुड्स & luxury goods ) पर लगाया जाता है। यह notified goods पर sgst, cgst या igst के अलावा लगाया जाता है।

gst compensation cess सप्लाई किये गए गुड्स की वैल्यू पर लगाया जाता है। गुड्स की वैल्यू में जीएसटी के amount को शामिल नहीं किया जाता।

gst registration in hindi – जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कब mandatory है ?

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gst registration in hindi – जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी है या नहीं, यह कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यदि कोई पर्सन जिसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी था और उसने जीएसटी में Registration नहीं करवाया, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

ई – वे बिल क्या है ? कब जारी किया जाता है और कितने समय तक valid रहता है ? what is e way bill in hindi under gst

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what is e way bill in hindi under gst – GST लागू होने के बाद से GST Act में आये दिन अलग – अलग तरह के  बदलाव किये जा रहे है जिससे हर वर्ग के लोग चाहे वो व्यापारी हो या आम आदमी या कोई एक्सपर्ट हो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल 2018 से भारत में ई वे बिल सिस्टम  (GST E WAY BILL ) लागू किया जा चुका है।

जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स के टाइप्स और Due डेट – gst return in hindi

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जीएसटी रिटर्न – gst return in hindi

gst return in hindi – जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन को जीएसटी रिटर्न भरना mandatory है। रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने या देरी से फाइल करने पर जीएसटी एक्ट में इंटरेस्ट और पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इसलिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिये।