gst registration in hindi – जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कब mandatory है ?

2
12268
gst registration in hindi

gst registration in hindi – जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी है या नहीं, यह कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यदि कोई पर्सन जिसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी था और उसने जीएसटी में Registration नहीं करवाया, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

इसके अलावा यदि कोई पर्सन अपनी इच्छा से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो वह भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जीएसटी के सभी प्रावधान सभी रजिस्टर्ड पर्सन पर लागू होंगे, चाहे उनके लिए Registration करवाना अनिवार्य था या नहीं।



यह भी जाने जानिये GST क्या है और इससे जुड़े सवालो के जवाब

GST में रजिस्ट्रेशन करवाना किसको अनिवार्य है ? Gst Registration requirements – 

प्रत्येक Supplier जिसका एक फाइनेंसियल ईयर (F.Y.) में कुल टर्नओवर Rs. 20 लाख (1 अप्रैल 2019 से 40 लाख ) से अधिक हो जाता है, तो उसे उस State या Union territory में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी है, जहाँ से वह सर्विसेज या गुड्स या दोनों की सप्लाई करता है।

20 लाख (1 अप्रैल 2019 से 40 लाख ) के turnover की सीमा special category states पर लागू नहीं होती है।

special category states के केस में एक फाइनेंसियल ईयर में 10 लाख या 20 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी होता है। इन states (राज्यों ) में  – अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू & कश्मीर,मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड,सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड को शामिल किया गया है।

1 फ़रवरी 2019 को पेश किये अंतरिम बजट में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के टर्नओवर में बदलाव किया गया। जिसके हिसाब से ऐसे पर्सन जो कि सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते है और उनका टर्नओवर फाइनेंसियल ईयर में 40 लाख से कम है ,उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि ऐसे पर्सन अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

40 लाख टर्नओवर की सीमा किन पर्सन पर लागू नहीं होगी ?

  • ऐसे पर्सन जिन्हे GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
  • आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू के निर्माता
  • स्पेशल केटेगरी के स्टेट में intra state supply करने वाले पर्सन

इसके अलावा 1 फ़रवरी 2019 को बजट में स्पेशल केटेगरी के स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने की टर्नओवर लिमिट 10 लाख से बढाकर 20 लाख कर दी। नई लिमिट इस तरह लागू होगी –

S. No. Threshold State
1 Up to 10  lakhs Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura
2 Up to 20 lakhs Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, and Uttarakhand, Telangana, Puducherry
3 Up to 40 lakhs Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, & All state other than 1 & 2

यह भी जाने जीएसटी कब लगता है – Concept of supply Under GST

क्या टर्नओवर कम होने पर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी हो सकता है ? (Turnover based registration under gst) –

GST सिस्टम में उन पर्सन के बारे में भी बताया गया है, जिन्हे 20 लाख/10 लाख (1 अप्रैल 2019 से 40 लाख ) से कम टर्नओवर होने पर भी gst registration करवाना अनिवार्य  होता है। ऐसे पर्सन है –

  1. ऐसे पर्सन जो कि Inter State (एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ) goods की सप्लाई करते है।
  2. Casual Taxable पर्सन जो कि Taxable सप्लाई करते है।
  3. पर्सन जिन्हे रिवर्स चार्ज के आधार पर Tax का पेमेंट करना पड़ता है।
  4. NON – Resident टैक्सेबल पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई करते है।
  5. पर्सन जिन्हे सेक्शन 51 में टीडीएस काटना होता है।
  6. ऐसे पर्सन जो कि किसी अन्य Taxable पर्सन के Behalf पर Goods या Services या दोनों की सप्लाई करते है, चाहे एजेंट के रूप में या Otherwise .
  7. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर।
  8. E- commerce ऑपरेटर के माध्यम से Goods या Services या दोनों सप्लाई करने वाले पर्सन, जिनको सेक्शन 51 में टीसीएस collect करना आवश्यक है।
  9. प्रत्येक e- commerce ऑपरेटर।
  10. ऐसे पर्सन जो कि भारत के बाहर से भारत में किसी Unregistered पर्सन को ऑनलाइन Information और database access या Retrieval services की सप्लाई करते है।

यह भी जाने जीएसटी सिस्टम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है और यह कैसे काम करता है?

ऐसे पर्सन जिन्हे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। exemption from gst registration – 

  • ऐसे पर्सन जो की ऐसे goods or services या दोनों की सप्लाई करते है, जो कि टैक्स के लिए दायी नहीं है या उन्हें पूरी तरह से Exempt किया गया है।
  • एक Agriculturist, जो कि जमीन की खेती से उत्पादित उत्पाद की सप्लाई करता है ।

“Agriculturist की परिभाषा  restrictive है यानि जो कि Directly जमीन की खेती में engaged है, उन्हें Exempt किया गया है। “

ये भी जाने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है और शर्ते जिनके पूरा नहीं होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं की जा सकती।

क्या एक पर्सन के अलग – अलग बिज़नेस या ofiices होने पर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ? gst rules in hindi – 

  •  यदि किसी पर्सन के एक स्टेट में एक ही बिज़नेस है, लेकिन उसी स्टेट में उसके एक से ज्यादा office, factory, godown या branches है, तो उसे इन सभी के लिए अलग – अलग रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
  • अगर किसी पर्सन के एक बिज़नेस या अधिक बिज़नेस है, लेकिन उसके अलग -अलग स्टेट में office, factory, godown या branches है, तो उसे उन सभी स्टेट से अलग -अलग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। Exp. यदि ABC लिमिटेड का एक मुख्य ऑफिस दिल्ली में है और उसकी एक ब्रांच राजस्थान में है तो उसे दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
  • यदि कोई पर्सन किसी एक स्टेट में अलग -अलग बिज़नेस करता है, तो वह अपनी इच्छा से सबका अलग से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है (लेकिन अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है ) ।

यह भी जाने what is e way bill under gst


जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव – Amendment in Gst Registration 

यदि रजिस्टर्ड पर्सन की किसी Information में कोई परिवर्तन आता है, जो कि GST में रजिस्ट्रेशन के समय दी थी, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को Proper officer को इस बारे में सुचना देनी पड़ेगी।

Proper officer रजिस्ट्रेशन में परिवर्तन को Approve or Reject कर सकता है, लेकिन Reject करने से पहले Proper officer द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को सुनने का अवसर दिया जाना जरुरी है।

GST में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब करवाया जा सकता है ? gst registration in hindi – 

जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को cancel भी किया जा सकता है, यह 2 प्रकार से किया जा सकता है -(1) officer के स्वयं के निर्णय के आधार पर या (2) रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा या रजिस्टर्ड पर्सन की death होने पर उसके उत्तराधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन cancel की एप्लीकेशन लगाने पर।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन Cancel किया जा सकता है –

  1. बिज़नेस बंद होने पर, बिज़नेस का पूरी तरह से transfer होने पर, किसी अन्य entities के साथ Amalgamation होने पर या otherwise dispose होने पर, या
  2. बिज़नेस के सविंधान में change होने पर, या
  3. Taxable पर्सन को आगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होने पर।

यह भी जाने जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स के टाइप्स और Due डेट – gst returns

 जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स – documents required for gst registration 

  1. पैन कार्ड,
  2. Photographs of Proprietor /Partners /Trustees /Karta,
  3. पार्टनरशिप Deed / रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
  4. बिज़नेस का Address proof ( electricity bill, Lease/Rent agreement ),
  5. Authorisation in prescribed format .

अगर आपको आर्टिकल gst registration in hindi अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर जरूर करे।

यह भी जाने

2 COMMENTS

  1. Usually I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here