income tax deductions in hindi
आज के समय में इनकम टैक्स कौन नही बचाना चाहता, लेकिन टैक्स बचाने के लिए आपको किसी न किसी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना ही होता है ।
लेकिन, आज के आर्टिकल (income tax deductions in hindi) में हम 7 ऐसे तरीको के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना टैक्स बचा सकते है ।
Table of Contents
ब्याज की इनकम पर टैक्स बचाये
बैंक या पोस्ट आफिस के सेविंग अकॉउंट पर मिलने वाला ब्याज ” income from other source” हेड में टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर आप सेक्शन 80TTA में डिडक्शन क्लेम करते है, तो अधिकतम 10 हजार तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते है ।
लेकिन, अगर आप सीनियर सिटीजन है, तो सेविंग अकॉउंट पर मिलने वाले ब्याज के साथ – साथ फिक्स्ड डिपाजिट पर मिलने वाले ब्याज की भी सेक्शन 80TTB में डिडक्शन क्लेम कर सकते है । सीनियर सिटीजन द्वारा सेक्शन 80TTB में अधिकतम 50 हजार तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ।
मेडिकल खर्चो की छूट से टैक्स बचाये
अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस पालिसी ले रखी है, तो इसके प्रीमियम की आप सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको बिना किसी इंश्योरेंस पालिसी के भी सेक्शन 80D में छूट क्लेम करने का ऑप्शन देता है ।
इस सेक्शन के अनुसार अगर आप preventive health check-ups के लिए कोई खर्चा करते है, तो 5000 तक की आप सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकते है ।
अगर आपने यह खर्चा कैश में भी किया है, तो भी आपको इसकी छूट दी जाएगी ।
इसके अलावा सीनियर सिटीजन के केस में अगर कोई मेडिकल खर्चा किया जाता है, तो बिना इंश्योरेंस पालिसी के भी आप इस खर्चे की छूट क्लेम कर सकते है । सेक्शन 80D में इस खर्चे की अधिकतम 50 हजार तक की छूट क्लेम की जा सकती है ।
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घर के किराए के पेमेंट से टैक्स बचाये
अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट या घर मे रहते है, तो इसके किराये के पेमेंट की भी आपको सेक्शन 80GG में डिडक्शन दी जाएगी ।
लेकिन, इसके लिए शर्त यह है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लोयी है, तो आपको HRA नही मिल रहा हो ।सेक्शन 80GG में आप अधिकतम 60,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते है ।
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होम लोन के पेमेंट से टैक्स बचाये
अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है, तो इससे भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते है ।
होम लोन के प्रिंसिपल पार्ट के पेमेंट की आप सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते है । साथ ही होम लोन के ब्याज की सेक्शन 24 में छूट क्लेम कर सकते है ।
इसके अलावा अगर आप कुछ कंडीशन पूरी करते है, तो होम लोन के ब्याज की 1 लाख 50 हजार की अतिरिक्त छूट सेक्शन 80EEA में प्राप्त कर सकते है ।
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बच्चो की पढ़ाई के खर्चो के पेमेंट से टैक्स बचाये
पेरेंट्स के लिए बच्चो की पढ़ाई पर होने वाला खर्च एक इम्पोर्टेन्ट खर्चा होता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C आपको इस खर्चे की भी छूट लेने की अनुमति देता है ।
अगर आप बच्चो की फुल टाइम एजुकेशन पर किसी रजिस्टर्ड इंस्टिट्यूशन में कोई खर्चा करते है, तो इसकी आप छूट क्लेम कर सकते है । फुल टाइम एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल, स्कूल, कॉलेज आदि को शामिल किया गया है ।
एजुकेशन खर्चो में सिर्फ ट्यूशन फीस वाले पार्ट की छूट दी जाएगी और एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, डेवलपमेंट फीस आदि की छूट नही दी जाएगी ।
अधिकतम 1 लाख 50 हजार और अधिकतम 2 बच्चो की छूट क्लेम की जा सकती है ।
एजुकेशन लोन से टैक्स बचाये
अगर आपके द्वारा खुद की या अपने जीवनसाथी या बच्चो की हायर एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया जाता है, तो इसकी भी आप सेक्शन 80E में डिडक्शन क्लेम कर सकते है ।
हालांकि, इस सेक्शन में आपको एजुकेशन लोन के ब्याज के पेमेंट की डिडक्शन तो प्राप्त होगी, लेकिन प्रिंसिपल के पेमेंट की कोई डिडक्शन प्राप्त नही होगी ।
सेक्शन 80E में डिडक्शन क्लेम करने के अधिकतम अमाउंट की कोई लिमिट नही है , इसका मतलब यह हुआ कि जितना ब्याज आप एजुकेशन लोन पर चुका रहे है, उस पूरे ब्याज की आपको इस सेक्शन में छूट दी जाएगी ।
ब्याज के पेमेंट की अधिकतम 8 वर्षो तक छूट क्लेम की जा सकती है ।
स्टैण्डर्ड डिडक्शन को क्लेम करके टैक्स बचाये
स्टैण्डर्ड डिडक्शन सैलरीड और पेंशनर्स को दी जाने वाली एक फ्लैट डिडक्शन है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 16 में दी जाती है ।
Standard Deduction अधिकतम 50 हजार तक की क्लेम की जा सकती है ।
इन 7 डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपको किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट नही करना होगा ।
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धन्यवाद !