income tax return information in hindi – टैक्सपेयर को हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करनी होती है, जिसमे उसकी पुरे वर्ष की इनकम और टैक्स की जानकारी होती है। अगर टैक्सपेयर इसे फाइल नहीं करता है या देरी से फाइल करता है, तो उसे कुछ पेनल्टी और इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें आईटीआर फॉर्म्स का यूज़ करना होता है। यह आईटीआर फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पर डाउनलोड किये जा सकते है या आप ऑनलाइन भी इन फॉर्म का यूज़ कर सकते है।
इनकम टैक्स रिटर्न ( आईटीआर ) फाइलिंग की प्रोसेस में सबसे जरुरी चीज होती है, सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना। अगर आप सही आईटीआर फॉर्म्स में रिटर्न फाइल नहीं करते है, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड भी हो सकती है।
अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी आईटीआर फाइल कर रहे है, तो आप को आईटीआर फॉर्म की चिंता करने की जरुरत नहीं है, क्योकि ये सॉफ्टवेयर आपकी इनकम के टाइप के अनुसार अपने आप आईटीआर फॉर्म चूज कर लेते है।
लेकिन, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल से सीधे अपनी आईटीआर फाइल कर रहे है, तो आपको वहां पर मैन्युअली आईटीआर फॉर्म सलेक्ट करना होता है।
इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत जरुरी है कि आपके ऊपर कौनसा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा।
आज के आर्टिकल में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किये जाने वाले सभी आईटीआर फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे।
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Table of Contents
आईटीआर फॉर्म्स क्या होते है ? ( ITR forms in hindi )
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हर साल आईटीआर फॉर्म्स जारी किये जाते है, जिनमे एक पर्सन द्वारा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है।
ये ऐसे फॉर्म्स होते है, जो कि अलग – अलग पर्सन पर एप्लीकेबल होते है। आपके द्वारा सिर्फ उसी आईटीआर फॉर्म्स में अपनी रिटर्न फाइल की जा सकती है, जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल इन फॉर्म्स में कुछ बदलाव करता रहता है। वर्तमान में 7 आईटीआर फॉर्म्स चलन में है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट ईयर 2024 -25 के लिए जारी किये गए आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करे।
आईटीआर 1 | ITR-1 in hindi –
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर की इनकम और सोर्स के हिसाब से अलग – अलग आईटीआर फॉर्म निर्धारित किये है। भारत में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा आईटीआर 1 ही फाइल किया जाता है। इसे फाइल करना भी सबसे आसान होता है।
लेकिन, इसे सिर्फ एक सैलरीड इंडिविजुअल द्धारा ही फाइल किया जा सकता है।
आईटीआर 1 किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है ? ( ITR 1 pdf | A.Y. 2024-25 )
- सैलरी या पेंशन से इनकम होने पर;
- एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने पर ( लेकिन पिछले वर्ष में हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आईटीआर 1 फाइल नहीं किया जा सकेगा );
- अन्य सोर्स (Other Source) हेड में इनकम होने पर (इस हेड में फिक्स्ड डिपाजिट इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट की इनकम आदि को शामिल किया जाता है )
यदि आपकी इनकम में आपके जीवनसाथी या माइनर चाइल्ड की इनकम शामिल की जाती है तो उनकी इनकम भी इन इनकम से ही सम्बन्धित होनी चाहिये। यह नियम क्लबिंग की वजह से लागू होता है।
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आईटीआर 1 किनके द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है ?
यदि, आपकी इनकम ऊपर बताये गए सोर्स से ही होती है, लेकिन आप नीचे बताई गयी किसी भी केटेगरी में आते है, तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते है , –
- आप एक non -resident है या भारत में रेजिडेंट है, लेकिन Not ordinarily रेजिडेंट है ;
- एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है;
- बिज़नेस & प्रोफेशन या कैपिटल गेन हेड में इनकम है;
- भारत के बाहर से कोई इनकम है;
- एग्रीकल्चरल इनकम Rs. 5000 से ज्यादा है;
- यदि, आपके पास किसी भी हेड से जुड़े पिछले वर्षो के losses है;
- आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है;
- आपके द्वारा वर्ष में किसी भी समय अनलिस्टेड शेयर्स रखे गए हो;
- लाटरी, हॉर्स रेस, लीगल गैंबलिंग से इनकम होने पर ;
- भारत के बाहर कोई असेट्स/प्रॉपर्टी है;
- आपकी टोटल इनकम Rs. 50 लाख से अधिक है;
- यदि आपके द्वारा सेक्शन 90,90A,91 में विदेश में टैक्स के भुगतान या डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लैम की जा रही है;
- सेक्शन 194N में टीडीएस काटा गया हो ( tds on cash withdrawal )
इन सभी केसेज में आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
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आईटीआर 2 | ITR-2 in hindi
अगर आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबिल नहीं है, तो आपको आईटीआर 2 में अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहिए।
आईटीआर 2 उन सभी इंडिविजुअल और HUF के द्वारा फाइल की जा सकती है, जिनकी बिज़नेस & प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है।
अगर आपकी बिज़नेस & प्रोफेशन हेड में इनकम होती है, तो आप न तो आईटीआर -1 फाइल कर सकते है और न ही आईटीआर – 2
आईटीआर 2 कौन फाइल कर सकता है ? ( itr 2 pdf )
- आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं होने के केस में;
- सैलरी/पेंशन से इनकम होने पर;
- हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ( यह एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से भी हो सकती है );
- कैपिटल गेन हेड में इनकम होने पर;
- Other Source से इनकम होने पर (लाटरी,हॉर्स रेस, Legal गैंबलिंग से होने वाली इनकम भी शामिल );
- 5000 से अधिक एग्रीकल्चरल इनकम;
- भारत के बाहर से कमाई गयी इनकम;
- यदि आपके पास भारत से बाहर कोई सम्पति है;
- कंपनी का डायरेक्टर या अनलिस्टेड शेयर्स होने के केस में ;
- नॉन रेजिडेंट;
- 50 लाख से ज्यादा इनकम होने के केस
आईटीआर 2 फाइल नहीं किया जा सकेगा ?
- बिज़नेस या प्रोफेशन हेड में इनकम होने पर ;
- आईटीआर – 1 के लिए एलिजिबल होने पर;
- कंपनी, फर्म या LLP के केस में।
जैसे (केस 1 ) – आकाश की सैलरी से 7 लाख की इनकम है। शेयर्स को बेचने से 3 लाख का कैपिटल गेन है। 30 हजार का एफडी ब्याज है। 1 लाख का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है।
तो इस केस में आकाश को आईटीआर -2 में अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। क्योकि, आकाश की कैपिटल गेन से भी इनकम हो रही है।
अगर उनकी कैपिटल गेन से इनकम नहीं होती , तो उनके द्वारा आईटीआर -1 में अपनी रिटर्न फाइल की जा सकती थी।
केस 2 – दिनेश की 10 लाख से सैलरी से इनकम है। 10,000 प्रति महीने के रेंट से इनकम है। इसके अलावा 50,000 की कृषि से भी इनकम है। तो इस केस में दिनेश को आईटीआर -2 में अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी।
क्योकि 5 हजार से ज्यादा कृषि से इनकम होने पर आईटीआर 1 में रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती है।
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आईटीआर 3 (ITR 3 in hindi )
आईटीआर – 3 भी इंडिविजुअल या HUF पर एप्लीकेबल होती है, यानि कि कंपनी, फर्म या LLP के केस में आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे।
इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म आईटीआर 3 को एक इंडिविजुअल या HUF द्वारा बिज़नेस या प्रोफेशन हेड में इनकम होने पर ही फाइल किया जायेगा।
अगर आपकी बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है, तो आपको आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में से एक में रिटर्न फाइल करनी होगी।
ITR 3 को आप सभी तरह की इनकम होने के केस में फाइल कर सकते है , जैसे – सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिज़नेस या प्रोफेशन आदि। लेकिन, शर्त यह है कि आपकी बिज़नेस या प्रोफेशन हेड में भी इनकम होनी चाहिये।
आईटीआर 3 किसके द्वारा फाइल की जा सकती है ? ( ITR 3 pdf in hindi )
- बिज़नेस या प्रोफेशन हेड में इनकम होने पर ( ऑडिट और नॉन ऑडिट दोनों केस में )
- इसमें आप सभी तरह की हेड की इनकम को रिपोर्ट कर सकते है।
आईटीआर 3 किसके द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता ?
- कंपनी, फर्म या LLP के केस में
- बिज़नेस या प्रोफेशन हेड में इनकम नहीं होने पर
जैसे – कमल की बिज़नेस से 50,000 , सैलरी से 8 लाख और कैपिटल गेन से 20,000 और कृषि से 30 हजार की इनकम है। तो इस केस में कमल द्वारा आईटीआर – 3 में अपनी रिटर्न फाइल की जा सकती है।
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आई टी आर 4 | ITR 4 in hindi ( सुगम ) income tax return information in hindi
आईटीआर 4 को सुगम फॉर्म भी कहा जाता है। इसे एक इंडिविजुअल, HUF, और फर्म द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट या LLP या कंपनी द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है।
टैक्सपेयर की बिज़नेस या प्रोफेशन हेड में इनकम होने पर और presumptive स्कीम को अपनाने पर आईटीआर 4 में रिटर्न फाइल की जाती है।
presumptive स्कीम ( सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AE ) के बारे में अधिक जानने के लिए देखे – यदि आप भी बिज़नेस करते है तो ये स्कीम्स बचा सकती आपका टैक्स-Presumptive Taxation Scheme
आईटीआर 4 किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है ?
- इंडिविजुअल, HUF, फर्म ( LLP के द्वारा नहीं ) द्वारा अगर इनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम हो ;
- टैक्सपेयर सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA या सेक्शन 44AE में रिटर्न फाइल करना चाहता है।
आईटीआर 4 किस के द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है ? (ITR 4 in hindi PDF )
- कंपनी का डायरेक्टर होने पर;
- अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने पर;
- भारत के बाहर कोई असेट्स होने पर ;
- भारत के बाहर किसी अकॉउंट में साइनिंग अथॉरिटी होने पर;
- भारत के बाहर किसी भी सोर्स से इनकम होने पर;
- किसी भी हेड के losses को आगे के वर्षो में carry forward करने पर;
- एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा होने पर
- एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने पर;
- कैपिटल गेन हेड में इनकम होने पर
- लाटरी, गेम्स से इनकम होने पर
आई टी आर 5 ( ITR 5 in hindi )
यह फॉर्म उन पर्सन के द्वारा उपयोग में लिया जायेगा जो कि है –
- फर्म्स
- लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स (LLPs)
- बॉडी ऑफ़ individuals (BOIs)
- Association of Persons (AOPs)
- Artificial Judicial Person
- Cooperative Society
- Local Authority
लेकिन यह फॉर्म उनके द्वारा नहीं भरा जायेगा जिन्हे इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139 (4A) या139 (4B) या 139 (4D) में फाइल करनी है।
आईटीआर 5 कौन फाइल नहीं कर सकता है ? ( ITR 5 in hindi pdf )
- इंडिविजुअल
- HUF
- फर्म्स
- कंपनी
- पर्सन, जिन्हे आईटीआर 7 में रिटर्न फाइल करनी होगी
ITR – 6 (आई टी आर 6 ) – income tax return information in hindi
यह फॉर्म उन सभी के कम्पनीज के द्वारा भरा जा सकता है, जो कि सेक्शन 11 में Exemption क्लेम नहीं करती है।सेक्शन 11 में exemption क्लेम करने से मतलब है कि इन कम्पनीज की असेट्स चैरिटेबल या religious उदेश्य से काम नहीं आती है।
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आई टी आर 7 ( ITR 7 in hindi )
यह फॉर्म्स उन सभी पर्सन के द्वारा फाइल किया जायेगा, जो की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को नीचे बताये गए सेक्शन में फाइल करते है, –
- सेक्शन 139 (4A) में ( चैरिटी या रिलीजियस ट्रस्ट की इनकम )
- सेक्शन 139 (4B) में ( पोलिटिकल पार्टी की इनकम )
- सेक्शन 139 (4C) में ( साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीटूशन)
- सेक्शन 139 (4D) में ( कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अन्य संस्थान )
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Income from selery & mutual fund dividend which itr form I fill?
You can file ITR 1 .
sir
meri income bussiness se 180000 hai to mujhe koun sa ITR file karna hoga
Ap ITR 3 file kar sakte hai.
Meri income job salary so had and also in stock market short term capital gain and interest of saving a/c and Ppf a/c and I paid home loan which form I will fill up
Apko ITR 2 file karna padega.
Sir main All india radio me kaam karta hu par government job me nahi hu . TDs kata hai jo return file kar k wapas
Aap ITR 1 file karke tds ka refund claim kar sakte hai.
meri income saal bhar ki 36000 hai
mujhe kon sa itr bharna hoga
ITR ka type apki income ke source par depend karta hai . agar apki income business se ho rahi hai to apko ITR 3 aur agar income salary, interest, commission se ho rahi hai to ITR 1 file karna padega.
mein computer center chalata hoon.. konsa itr fill karun
आप itr 3 फाइल कर सकते है। इसके अलावा यदि आप presumptive स्कीम में अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते है, तो itr 4 फाइल कर सकते है।
presumptive स्कीम के बारे में जानने के लिए आप https://taxjankari.com/presumptive-taxation-scheme/ देख सकते है।
Dear sir please help me
Regarding pvt.ltd. farm
Malvir Singh
9548360931
I am gain a profit from my simple Xerox shop.of rs. 350000-400000, i am not done shopact license now, what’s a procedure for file a tax,..also what a tax free income, means upto how many income i am not valid to file a tax…for men and women…tax free income,
….pls.explain details…i want to pay without tax and with tax
.from..s.k.