Income tax rules in hindi– अगर आप किसी भी तरह की लॉटरी या गेम्स में कोई मनी या प्राइज जीतते है, तो इस तरह की इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। वर्तमान में काफी लोग ऑनलाइन गेम्स या quiz शो से भी पैसे कमा रहे है, लेकिन इन सभी इनकम पर आपको टैक्स देना होता है।
साथ ही इस तरह की इनकम पर टीडीएस के रूल्स भी एप्लीकेबल होते है, यानि कि जब आपको किसी गेम्स या लॉटरी से किसी तरह की कोई मनी या प्राइज मिलता है, तो पहले इस पर टीडीएस काटा जायेगा और बाकी बची राशि का आपको पेमेंट किया जायेगा।
अगर प्राइज किसी तरह की वस्तु (kind ) में दिया जाता है, तो पहले इस प्राइज की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको टैक्स जमा करवाना होगा, उसके बाद में आपको प्राइज दिया जायेगा।
लॉटरी या गेम्स में जीती गयी राशि पर टैक्स लगाने के रूल्स के बारे में हम आज के आर्टिकल में चर्चा करेंगे।
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लॉटरी या गेम्स की इनकम पर टीडीएस रूल्स क्या होंगे | सेक्शन 194 B & 194 BB
लॉटरी या गेम्स में कोई मनी या प्राइज जीतने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 194B एप्लीकेबल होता है। जिसके अनुसार अगर आप किसी भी लॉटरी या गेम्स में कोई राशि जीतते है और वह 10 हजार से ज्यादा का है, तो इस तरह के प्राइज पर पहले टीडीएस काटा जायेगा और बैलेंस प्राइज की राशि का पेमेंट आपको किया जायेगा।
जैसे – आपने कौन बनेगा करोडपति में 10 लाख का प्राइज जीता, तो सबसे पहले 10 लाख पर कौन बनेगा करोड़पति के आयोजकों द्वारा सेक्शन 194 B में टीडीएस काटा जायेगा और उसके बाद बैलेंस राशि का आपको पेमेंट किया जायेगा।
अगर 10 हजार से कम का प्राइज है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जायेगा।
इसके अलावा इस सेक्शन में टीडीएस काटने के लिए आपकी दूसरी किसी इनकम को नहीं देखा जाएगा। यानि कि अगर आपकी प्राइज मनी के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है, तो भी आपका टीडीएस काटा जायेगा।
लॉटरी या गेम्स में सभी तरह की लॉटरी या गेम्स को शामिल किया जाता है, जैसे – ऑनलाइन गेम्स, टीवी गेम्स, पहेली, जुआ, सट्टेबाजी या इसी तरह का कोई दूसरा गेम्स शो।
इस प्रकार की इनकम आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से हो इस पर टीडीएस के प्रावधान लागू होंगे।
लाटरी एजेंट्स या लाटरी बेचने वालो को लाटरी बेचने पर दिये जाने वाले कमीशन या बोनस पर इन सेक्शन में टीडीएस नहीं काटा जायेगा।
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हॉर्स रेस से होने वाली इनकम पर टीडीएस रूल्स |
अगर आपकी हॉर्स रेस से कोई इनकम होती है, तो इस पर सेक्शन 194BB के टीडीएस रूल्स एप्लीकेबल होंगे।
हालाँकि, 194 BB में टीडीएस के प्रावधान तभी लागू होंगे जब जीत की राशि का भुगतान एक बुकमेकर या किसी ऐसे पर्सन द्वारा किया जा रहा हो जिसे सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया हो।
ये सेक्शन रेजिडेंट और Non रेजिडेंट दोनों पर लागू होते है।
लाटरी या गेम्स या होर्स रेस से होने वाली इनकम को “casual income ” भी कहा जाता है। इस तरह की इनकम पर 30 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।
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लॉटरी या गेम्स में जीतने पर कितना टैक्स लगाया जायेगा |
अगर आप किसी भी लॉटरी या गेम्स से कोई इनकम करते है, तो इस तरह की इनकम पर फ्लैट 30 % की रेट से टैक्स लगाया जायेगा।
जैसे – आपने कौन बनेगा करोड़पति में 10 लाख का प्राइज जीता, तो इस पर आपको 30% के हिसाब से 3 लाख का टैक्स देना होगा। साथ ही टैक्स अमाउंट में सरचार्ज (if applicable ) और 4 % के एजुकेशन सेस को अलग से और जोड़ा जायेगा।
हालाँकि, यह टैक्स की राशि पहले ही गेम आयोजक द्वारा टीडीएस के रूप में काट ली जाती है। आपको सिर्फ इस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है और एडिशनल टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है।
ध्यान रखिये इस तरह की इनकम पर काटे गए टीडीएस का आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते।
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लॉटरी या गेम्स से इनकम होने पर टैक्स कैलकुलेशन क्या होगी |
जब भी आपको किसी लाटरी, क्रॉसवर्ड पज़ल्स, Race ( horse रेस भी शामिल ), कार्ड गेम या किसी भी अन्य तरह के गेम से कोई इनकम होती है, तो इस तरह की इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में “income from other source ” हेड में रिपोर्ट करना होता है।
इस तरह तरह की पर टैक्स लगाने के लिए कुछ रूल्स का ध्यान जरूर रखे।
गेम्स या लॉटरी इनकम के टैक्स रूल्स
- इस तरह की इनकम पर आपको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानि कि अगर आपने लॉटरी या गेम्स से सिर्फ 10 हजार भी जीते है, तो भी टैक्स देना होगा।
- सेक्शन 80C से सेक्शन 80U की डिडक्शन का बेनिफिट भी आपको प्राप्त नहीं होगा , यानि लॉटरी या गेम्स से जीते गए पैसो को आप किसी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते है, तो इसकी छूट आपको इन इनकम में से नहीं दी जाएगी।
- किसी भी तरह के Allowances या खर्चो की छूट नहीं ले सकते।
- losses को सेट ऑफ नहीं कर सकते।
इसको समझने के लिए एक Examples देखते है – आपने एक Lottery में Rs. 1,00,000 की राशि जीती और इस पर 30 % टीडीएस काटने के बाद आपको Rs. 70,000 की राशि का आपको भुगतान किया जाता है। इसके अलावा आपकी 2 लाख की सैलरी से इनकम भी है।
तो इस केस में आपकी टैक्स कैलक्युलेशन नीचे दिए गए तरीके से की जायेगी –
PARTICULAR | AMOUNT |
INCOME FROM SALARY | 2,00,000 |
INCOME FROM OTHER SOURCE | 1,00,000 |
TOTAL INCOME | 3,00,000 |
TAX ON 2,00,000 | NIL |
TAX ON 1,00,000 | 30,000 |
TOTAL TAX | 30,000 |
इस example में आपने देख सकते है कि सैलरी की इनकम पर तो हम basic exemption limit को क्लेम कर रहे है, लेकिन लॉटरी से होने वाली इनकम पर हमको पूरे अमाउंट पर ही टैक्स देना होगा। साथ ही 30 हजार के टैक्स अमाउंट पर 4 % की रेट से एजुकेशन सेस भी देना होगा।
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lottery & games tax related other Important Points :
- यदि प्राइज वस्तु ( Exp. – T.V, A.C.,CAR etc.) में दिया जा रहा है तो टीडीएस वस्तु की Fair market value पर काटा जायेगा।
- यदि प्राइज कुछ cash और कुछ वस्तु में दिया जा रहा है और cash की राशि टीडीएस के लिए कम पड़ रही है या प्राइज सिर्फ वस्तु में दिए जा रहा है तो, प्राइज देने वाला पर्सन प्राइज देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि इस पर टैक्स का भुगतान किया जा चुका है।
- इन सेक्शन में टीडीएस की कटौती जीत की राशि के भुगतान के समय की जाती है।
- किसी भी तरह का loss इन इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता।
- यदि जीत की राशि का भुगतान Installment में किया जाता है तो हर Installment के भुगतान पर टीडीएस काटा जायेगा।
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Sir, LIC me mera year 2010 me 73000 jama huya year 2017 me 117000 mila jisme 1170 tds kat liya aur 117000 form 26as me year 2017 ki income batadi. Ab notice a rahi hai ki yah is year ki income hai jabki wah meri purani jama rashi ki mechority par mili hai aur LIC ki mechority karmukt hai. Please answer dene ki kripa karen mujhe kya karna chahiye. Thanks
LIC ki maturity par prapt rashi tax free hoti hai agar kuch condition puri hoti hai to . apke case me wo condition puri nahi hui hogi isliye apka tds kaat liya gaya . apka jo bhi tds kata gaya hai uska refund lene ke liye apko income tax return file karni padegi.