अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते है, तो यह आपके और आपके परिवार दोनों के लिए अच्छा होता है, क्योकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आप बाद में होने वाले मेडिकल खर्चों की प्लानिंग पहले ही कर चुके होते है। और यह चीज आपको और आपके परिवार को मेडिकल पर होने वाले अनावश्यक खर्चो से भी बचाव करती है।
लेकिन, क्या आप जानते है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपकी टैक्स प्लानिंग भी काफी अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की आपके द्वारा इनकम टैक्स में छूट क्लेम की जा सकती है।
यानि कि हेल्थ इंश्योरेंस से आप भविष्य के मेडिकल खर्चो की प्लानिंग और अपनी टैक्स प्लानिंग, दोनों कर सकते है।
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हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स कैसे बचाये ? 80D in hindi
आपके द्वारा लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है।
सेक्शन 80D में आपके द्वारा खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या आपके जीवनसाथी या आपके ऊपर निर्भर बच्चो की हेल्थ पर ली गयी इंश्योरेंस पॉलिसी की टैक्स में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है।
इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते है, तो उसकी भी आप इनकम टैक्स में छूट क्लेम कर सकते है।
अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो भी आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते है। क्योकि इस केस में आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ पर किये गए खर्चो की भी सेक्शन 80डी में टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते है।
इसके अलावा सेक्शन 80D आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किये गए खर्चो की भी टैक्स डिडक्शन देता है।
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कौनसे – कौनसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ?
आपके द्वारा इन 3 चीजों के पेमेंट की सेक्शन 80D में टैक्स डिडक्शन क्लेम की जा सकती है –
- स्वयं, जीवनसाथी, डिपेंडेंट बच्चे या माता -पिता (चाहे निर्भर हो या नहीं ) की हेल्थ पर लिए गए बीमा प्रीमियम का भुगतान,
- सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में किसी तरह का contribution,
- केंद्र सरकार द्धारा नोटिफाई किसी अन्य हेल्थ स्कीम में योगदान
अगर ऊपर बताई गयी किसी स्कीम में आपके द्धारा किसी तरह का कोई भुगतान किया जाता है, तो सेक्शन 80 d में इसकी छूट दी जायेगी।
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सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की टैक्स में छूट लेने की क्या शर्ते है ?
अगर आपके द्वारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, लेकिन कुछ शर्तो को पूरा नहीं किया जाता है, तो आपको टैक्स में इसकी कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस की टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ शर्ते जानना बहुत जरुरी है।
शर्ते ( Condition ) :
- सबसे पहले यह ध्यान रखे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की टैक्स में छूट सिर्फ इंडिविजुअल और हिन्दू अनडिवाइडेड फॅमिली (HUF) को ही प्राप्त होगी। किसी भी कंपनी या फर्म द्वारा इसकी छूट नहीं ली जा सकती है।
- हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम नकद (cash ) के अलावा अन्य किसी बैंकिंग मोड में होना चाहिए। नकद में दिए गए प्रीमियम की टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी। हालाँकि, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नकद में किये गए खर्चे की छूट ली जा सकती है।
- सेक्शन 80D की छूट रेजिडेंट और नॉन – रेजिडेंट, दोनों द्वारा क्लेम की जा सकती है।
- आपके ऊपर निर्भर बच्चो की ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की छूट दी जाएगी। ऐसे बच्चे जो कि आप पर निर्भर नहीं है, उनकी हेल्थ पर ली गयी इंश्योरेंस पॉलिसी की छूट आप क्लेम नहीं कर सकते है।
- सिर्फ पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की छूट मिलेगी , सास -ससुर , सिबलिंग या दूसरे रिलेटिव्स के लिए ली गयी हेल्थ इंश्योरेंस की छूट नहीं मिलेगी।
यदि आप ये शर्ते पूरी करते है तो आप इस सेक्शन में छूट प्राप्त कर सकते है।
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सेक्शन 80 D में अधितकम कितनी छूट दी जाएगी ? Maximum Deduction section 80D
- इंडिविजुअल द्वारा अपने लिए, जीवनसाथी और निर्भर बच्चो के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया गया है ,तो अधिकतम 25000 की डिडक्शन प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यदि वह 60 वर्ष से अधिक है तो अधिकतम 50000 की छूट प्राप्त की जा सकती है।
- अगर आपके द्वारा अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया गया है, तो आपको अधिकतम 25000 की छूट प्राप्त होगी। लेकिन, यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो अधिकतम छूट 50000 की प्राप्त होगी।
- इसके अलावा Preventive हेल्थ चेकअप पर किये गए खर्चो की भी छूट प्राप्त होगी जो कि आपके जीवनसाथी, निर्भर बच्चो और पेरेंट्स ( निर्भर हो या नहीं ) के लिए किये गए हो। इसकी अधिकतम 5000 की छूट प्राप्त होगी। यह 5000 की छूट ऊपर दी गयी छूट में शामिल है।
- Preventive हेल्थ चेकअप की अधिकतम छूट जीवनसाथी, निर्भर बच्चो और पेरेंट्स को मिलाकर होगी, न कि सबके लिए अलग -अलग।
- सेक्शन 80 D में अधिकतम 1 लाख की छूट प्राप्त की जा सकती है। ( टैक्सपेयर सीनियर सिटीजन है – 50 हजार + पेरेंट्स (सीनियर सिटिज़न ) – 50 हजार, टोटल 1 लाख।
- अगर इंडिविजुअल की उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वह भारत में निवासी है, और उस इंडिविजुअल की कोई हेल्थ INSURANCE पॉलिसी नहीं है, तो उसके द्धारा किये गए मेडिकल खर्चो की 50,000 तक की डिडक्शन सेक्शन 80D में दी जायेगी।
- huf के केस में भी सीनियर सिटीजन्स पर किये गये मेडिकल खर्चे की 50000 की छूट दी जायेगी, अगर उस सीनियर सिटीजन की INSURANCE POLICY नहीं ली हुई।
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हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की छूट को समझे – Section 80D in hindi
Example -1
आपने अपने स्वयं के लिए 10000 ,अपनी वाइफ के लिए 9000 , आपके ऊपर निर्भर बच्चो के लिए 8000 और अपने फादर ( जो कि 60 वर्ष से ऊपर है ) के लिए 45000 की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का भुगतान किया।
इसके अलावा आपने अपनी मदर के लिए 8000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया। तो इस केस में आपको सेक्शन 80D में मिलने वाली कुल डिडक्शन होगी क्या होगी ?
Actual Payment | Maximum deduction allowable | ||
A | Premium paid for self, spouse & children | ||
Self | 10000 | 10000 | |
spouse | 9000 | 9000 | |
children(dependent) | 8000 | 6000 | |
27000 | 25000 | ||
B | premium paid for parents (senior citizen) | ||
father | 45000 | 45000 | |
mother(health check – up) | 8000 | 5000 | |
53000 | 50000 |
इस केस में आपको सेक्शन 80 D में कुल 75000 ( 25000 + 50000 )की छूट प्राप्त होगी।
section 80D deduction (example – 2 )
आपकी उम्र 61 वर्ष है और आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 40 हजार पेमेंट किया। आपकी वाइफ के लिए आपने 6000 के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा किया। इसके अलावा आपने अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है, लेकिन उनके लिए आपने 53,000 के मेडिकल एक्सपेंडिचर किये।
सेक्शन 80 D में आपको कितनी छूट मिलेगी ?
Actual Payment | Maximum deduction allowable | ||
A | Premium paid for self, spouse & children | ||
Self | 40,000 | 40,000 | |
spouse (प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ) | 6,000 | 5,000 | |
Total | 46,000 | 45,000 | |
B | |||
Medical Expenditure for parents (senior citizen) | 53,000 | 50,000 | |
53000 | 50000 |
इस केस में आपको 45000 की टैक्स डिडक्शन खुद और अपने जीवनसाथी के लिए दी जाएगी और पेरेंट्स के लिए 50,000 की टैक्स डिडक्शन दी जाएगी। यानि कि इस केस में आप सेक्शन 80D में अधिकतम 95,000 की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते है।
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