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pan – aadhaar Linking FAQs
किन पर्सन को पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस मे लिंक करना अनिवार्य है ?
सभी पर्सन जिनको पैन कार्ड और आधार कार्ड जारी किए गए है, को पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस मे लिंक करना अनिवार्य है । पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना होगा । लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 है । पहले यह 31 मार्च 2023 थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है।
किन पर्सन को पैन और आधार आपस मे लिंक करना अनिवार्य नही है ?
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना कुछ पर्सन के लिए अनिवार्य नही है, ऐसे पर्सन है –
- असम, जम्मू & कश्मीर और मेघालय के रेजिडेंट ;
- इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार नॉन रेजिडेंट ;
- 80 वर्ष या अधिक उम्र के इंडिविजुअल ;
- ऐसे इंडिविजुअल, जो कि भारत के नागरिक नही है ।
हालांकि, अगर इन पर्सन में से कोई पर्सन अपनी इच्छा से पैन – आधार लिंक करना चाहता है, तो वह कर सकता है ।
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पैन और आधार कैसे लिंक करे ? pan aadhaar linking
पैन कार्ड और आधार कार्ड को इनकम टैक्स पोर्टल पर लिंक किया जा सकता है । इसे इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, दोनों तरह के पर्सन द्वारा लिंक किया जा सकता है ।
इनकम टैक्स पोर्टल पर बिना लॉगिन लिंक कैसे करे ?
इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने के बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा .
इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद लिंक कैसे करे ?
सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाए । उसके बाद लॉगिन > डैशबोर्ड > प्रोफाइल > लिंक आधार पर जाकर लिंक कर सकते है।
पैन – आधार लिंकिंग के लिए निर्धारित फीस का पेमेंट कैसे करे ?
पैन – आधार लिंकिंग के लिए लेट फीस पेमेंट के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर ई पे टैक्स फंक्शनलिटी का यूज़ करे । जिन बैंकों को ई पे टैक्स पेमेंट के लिए authorised किया गया है, आप उनकी लिस्ट देख सकते है ।
अगर आपका बैंक authorised है, तो आप नीचे बताई गई स्टेप्स को फॉलो करें –
स्टेप 1 – सबसे पहले ई फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाए और लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करे ।
स्टेप 2 – पैन और आधार की डिटेल डाले –
स्टेप 3 – ई पे के माध्यम से पेमेंट पर क्लिक करे
स्टेप 4 – पैन नंबर भरे, इसे कन्फर्म करे और ओटीपी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर भरे
स्टेप 5 – ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप ई पे टैक्स पेज पर पहुंच जाएंगे
स्टेप 6 – इनकम टैक्स टैब पर प्रोसीड करे
स्टेप 7 – असेसमेंट ईयर 2023-24 औऱ पेमेंट टाइप में other receipts सलेक्ट करे और कंटिन्यू करे .
स्टेप 8(a) – एप्लीकेबल अमाउंट pre – filled हो जाएगा और कंटिन्यू करे ।
अगर आपका बैंक ई पे टैक्स के लिए authorised नही है, तो आपको NSDL पोर्टल पर जाना होगा ।
स्टेप 8(b)(i) – ई पे टैक्स पेज पर हाइपरलिंक पर क्लिक करे, जिसके बाद आप Protean (NSDL) पोर्टल पर पहुंच जाएंगे ।
स्टेप 8(b)(ii) – NSDL पोर्टल पर आने के बाद चालान 280 पर क्लिक करे ।
स्टेप 8b(iii) – इसके बाद इनकम टैक्स 0021 और पेमेंट टाइप में other receipts (500) सलेक्ट करे ।
स्टेप 8b(iv) – अन्य अनिवार्य सूचना की डिटेल्स भरे और प्रोसीड करे ।
नोट – आधार – पैन लिंकिंग में लेट फीस पेमेंट के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 सलेक्ट करे । फीस पेमेंट के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन – आधार लिंक कर सकते है ।
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आधार – पैन लिंक (pan aadhaar linking) की फीस कितनी है ?
आधार – पैन को 30 जून 2023 तक आपस मे लिंक किया जा सकता है, लिंक करने के लिए आपको पहले 1000 की लेट फीस का पेमेंट करना होगा । फीस जमा करने के बाद इनकम टैक्स ई फ़ाइलिंग पोर्टल पर आधार – पैन लिंकेज की रिकवेस्ट करनी होगी ।
आधार – पैन लिंकेज के लिए कौनसे पेमेंट वैलिड होंगे ?
ई फ़ाइलिंग पोर्टल पर ई – पे टैक्स फंक्शनलिटी के माध्यम से किये गए पेमेंट या NSDL पोर्टल पर माइनर कोड 500 में 30 जून 2023 तक 1000 रुपये की फीस के सिंगल चालान में किये गए पेमेंट को आधार – पैन लिंकेज में वैलिड पेमेंट माना गया है ।
क्या एक टैक्सपेयर माइनर कोड 500 में मल्टीपल पेमेंट कर सकता है ?
नही, माइनर कोड में टैक्सपेयर को 1000 रुपये का एक सिंगल चालान में पेमेंट करना होगा । कुल 1000 रुपये का पेमेंट लेकिन अलग – अलग चालान में किया गया हो तो मान्य नही होगा ।
आधार – पैन लिंकेज के लिए पेमेंट कर दिया हो, लेकिन ई फ़ाइलिंग पोर्टल पर आगे प्रोसीड नही हो रहा हो, इस केस में क्या करे ?
ई – पे टैक्स या NSDL पोर्टल पर किये गए पेमेंट को रिफ्लेक्ट होने में कुछ दिनों का समय लगता है, इसलिए टैक्सपेयर को लेट फीस का पेमेंट करने के 4-5 दिनों के बाद आधार – पैन लिंकेज रिकवेस्ट करनी चाहिए ।
पेमेंट किये गए चालान की डिटेल्स फॉर्म 26AS में भी शो होगी । अगर कुछ दिनों के बाद भी आप पैन – आधार लिंकेज नही कर पा रहे है, तो आपको यह देखना चाहिए कि आपने पेमेंट माइनर कोड 500 में किया है या नही । अगर किया है तो आप ई फ़ाइलिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकते है या हेल्प डेस्क पर बात करे ।
अगर टैक्सपेयर ने माइनर कोड 500 में गलती से पेमेंट कर दिया है, तो इसका रिफंड कैसे प्राप्त करे ?
इनकम टैक्स की गाइडलाइन्स के अनुसार सेक्शन 234H में पैन – आधार लिंकेज के लिए माइनर कोड 500 में किये गए पेमेंट का रिफंड प्राप्त करने का कोई भी प्रावधान नही है ।
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लेट फीस का पेमेंट करने के बाद भी आधार – पैन लिंकिंग फेल हो जाती है, तो क्या टैक्सपेयर को दुबारा पेमेंट करना होगा ?
नही, पैन – आधार की लिंकेज की दुबारा रिकवेस्ट (request ) करे और जिस चालान में पहले पेमेंट किया था, उसी की डिटेल्स को यूज़ में ले ।
अगर टैक्सपेयर द्वारा आधार डी – लिंक कर दिया जाता है, तो क्या वापस से लिंक करने पर पेमेंट दुबारा करना होगा ?
हाँ, अगर टैक्सपेयर द्वारा पैन के साथ गलत आधार लिंक कर दिया जाता है और उसके बाद आपका आधार डी – लिंक हो जाता है, तो आपको दुबारा से लेट फीस का पेमेंट करना होगा और वापस से पैन – आधार लिंकेज रिकवेस्ट करनी होगी ।
आधार और पैन को नाम/जन्म तारीख/जेंडर में अंतर की वजह से लिंक नही किया जा पा रहा हो, तो टैक्सपेयर क्या करे ?
आपको अपने पैन और आधार की डिटेल्स को सही करना होगा, ताकि वो आपस मे मैच हो सके । पैन की डिटेल्स को NSDL पोर्टल पर और आधार की डिटेल्स को UIDAI वेबसाइट पर अपडेट किया जा सकता है ।
माइनर का आधार मेजर के पैन से लिंक हो गया हो तो क्या करे ?
अगर माइनर का आधार मेजर के पैन से लिंक हो जाता है और यूजर द्वारा पैन – आधार की सही डिटेल्स के साथ लिंकेज की रिकवेस्ट नही हो रही हो, तो यूजर को सबसे पहले JAO (Jurisdictional Assessing Officer ) को डी – लिंकिंग की रिकवेस्ट करनी होगी और माइनर के आधार को पैन से डी लिंक करना होगा ।
डी लिंक होने के बाद यूजर को लेट फीस का पेमेंट करना होगा और उसके बाद पैन – आधार लिंकेज की रिकवेस्ट करनी होगी ।
अगर गलत आधार और पैन आपस मे लिंक हो जाता है, तो इसके लिए भी JAO को डी – लिंक की रिकवेस्ट सबमिट करनी होगी, डी – लिंक होने के बाद फीस पेमेंट के साथ पैन -आधार लिंकेज की रिकवेस्ट करे ।
क्या माइनर को भी आधार – पैन आपस मे लिंक करना अनिवार्य होगा ?
CBDT के सर्कुलर के अनुसार सभी पर्सन जो कि आधार कार्ड और पैन रखते है, को आपस मे लिंक करना अनिवार्य होगा, जब तक कि उन्हें इसकी छूट नही दी गयी हो।
पैन- आधार लिंकेज से छूट वाले पर्सन की लिस्ट ऊपर देखे ।
क्या पैन – आधार लिंकिंग (pan aadhaar linking ) इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइलिंग के लिए अनिवार्य है ?
नही, इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइलिंग के लिए पैन – आधार लिंकिंग अनिवार्य नही है ।
30 जून 2023 तक पैन और आधार लिंक नही करने के क्या परिणाम होंगे ?
अगर आप 30 जून 2023 तक पैन और आधार को आपस मे लिंक नही करते है, तो आपका पैन इनऑपरेटिव (अमान्य) हो जायेगा ।
अगर आपका पैन अमान्य हो जाता है, तो आप अपने पैन कार्ड का यूज़ किसी भी काम मे नही कर सकते है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में बताई गयी पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है ।
30 जून 2023 तक पैन – आधार लिंक नही करने के कुछ नुकसान (pan aadhaar linking) –
- अमान्य पैन के साथ आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल नही कर सकते है ।
- पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नही होंगी ।
- पेंडिंग टैक्स रिफंड भी जारी नही किया जाएगा ।
- पैन के इनवैलिड होने के बाद पेंडिंग डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी प्रोसेडिंग भी कम्पलीट नही की जा सकेगी ।
- हायर रेट से टैक्स कटौती की जाएगी ।
इन सबके अलावा बैंक या अन्य फाइनेंसियल संस्थानों में भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है, क्योकि पैन KYC के लिए एक इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट है ।
pan aadhaar linking के सम्बन्ध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइन्स देखे – गाइडलाइन्स
पैन – आधार लिंकिंग लास्ट डेट 30 जून 2023 तक एक्सडेंट की गयी – नोटिफिकेशन
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