एम्प्लायर द्वारा अपने एम्प्लोयी को समय – समय पर काफी तरह के बेनिफिट्स दिए जाते है, ये बेनिफिट्स एम्प्लोयी की बेसिक सैलरी के अलावा होते है ।
ये बेनिफिट्स एम्प्लायर द्वारा एम्प्लाइज को अपनी कंपनी में रोके रखने या उनको बेहतर काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे, कि वजह से दिए जाते है ।
एम्प्लोयी को मिलने वाले इन बेनिफिट्स में हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, कार फैसिलिटी, मोबाइल & इंटरनेट बिल पेमेंट फैसिलिटी, फूड या हेल्पर फैसिलिटी आदि कई तरह की सुविधाएं शामिल है,
लेकिन इन सभी फैसिलिटीज को एम्प्लोयी की सैलरी में जोड़ा जाता है और इस पर एम्प्लोयी को इनकम टैक्स भी देना होता है ।
लेकिन आज के आर्टिकल (perquisites meaning in income tax in hindi) में हम कुछ ऐसे tax free perquisites के बारे में जानेंगे, जो कि एम्प्लोयी के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री होते है ।
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Perquisites (अनुलाभ ) क्या होते है ? Perquisites meaning in hindi
Perquisites को हिंदी में अनुलाभ भी कहा जाता है, ये perquisites एम्प्लोयी को कंपनी में काम करने और खुद के पद की वजह से प्राप्त होती है ।
सिंपल शब्दो मे perquisites ऐसे बेनिफिट्स होते है, जो कि एम्प्लोयी को कैश (नकद) में या किसी वस्तु में या किसी फैसिलिटी के तौर पर दिए जाते है ।
इन फैसिलिटीज को एम्प्लायर द्वारा या तो फ्री में दिया जाता है, या काफी कम अमाउंट एम्प्लोयी से चार्ज किया जाता है ।
लेकिन, इन perquisites को एम्प्लोयी की ग्रॉस सैलरी में शामिल करना होता है ।
हालांकि, ऐसे कौनसे बेनिफिट्स है, जिन्हें हम एम्प्लोयी की सैलरी में शामिल नही करेंगे और इन पर बिल्कुल भी टैक्स नही देना होगा, के बारे में हम अब आगे चर्चा करेंगे ।
मेडिकल फैसिलिटी –
एम्प्लायर द्वारा मेन्टेन किये गए किसी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या डिस्पेंसरी में एम्प्लोयी या उसके फैमिली मेंबर को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी पर एम्प्लायर द्वारा किये गए खर्चे को एम्प्लोयी की सैलरी में शामिल नही किया जाएगा ।
इसलिए मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लोयी के लिए टैक्स फ्री होंगी ।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की कितनी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ?
Recreational फैसिलिटी –
एम्प्लायर द्वारा अपने एम्प्लाइज के ग्रुप को दी जाने वाली recreational फैसिलिटीज को भी एम्प्लोयी की ग्रॉस सैलरी में शामिल नही किया जाएगा और ये फैसिलिटीज एम्प्लोयी के हाथों में टैक्स फ्री होंगी ।
लेकिन, ये फैसिलिटीज सिर्फ सलेक्टेड एम्प्लाइज को ही नही दी जानी चाहिये ।
एम्प्लाइज की ट्रेनिंग के लिए किया गया खर्चा –
अगर एम्प्लायर द्वारा एम्प्लाइज की ट्रेनिंग के लिए कोई खर्चा किया जाता है या एम्प्लाइज को किसी रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए कोई फीस दी जाती है, तो यह perquisites भी एम्प्लोयी के लिए टैक्स फ्री होंगी ।
मोबाइल के बिल –
एम्प्लायर द्वारा अपने एम्प्लाइज को दी गयी टेलीफोन सुविधाएं भी टैक्स फ़्री perquisites में शामिल की जाएगी ।
जिसमे पर्सनल मोबाइल के खर्चे भी शामिल होंगे ।
प्रोविडेंट फण्ड में किया गया कॉन्ट्रिब्यूशन –
एम्प्लायर द्वारा एम्प्लोयी के लिए किसी recognised प्रोविडेंट फण्ड में मिया गया कॉन्ट्रिब्यूशन या approved superannuation फण्ड में किया गया कॉन्ट्रिब्यूशन भी tax free perquisites माना जायेगा ।
अधिकतम कॉन्ट्रिब्यूशन 7,50,000 से ज्यादा नही होना चाहिए ।
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एम्प्लायर द्वारा दी गयी स्कालरशिप –
एम्प्लोयी के बच्चो के लिए दी गयी स्कॉलरशिप की राशि भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 (16) में टैक्स से exempt होगी ।
फ़ूड या पेय प्रोडक्ट्स की सुविधा –
एम्प्लायर द्वारा एम्प्लोयी को ऑफिसियल वर्किंग टाइम में दिया गया फ्री फ़ूड या नॉन अल्कोहलिक पेय प्रोडक्ट्स की सुविधा भी टैक्स फ्री होगी ।
एम्प्लोयी को दिए गए फ़ूड कूपन को भी इसी कैटेगिरी में शामिल किया जाएगा ।
हालांकि, फ़ूड या beverages पर किया गया खर्चा 50 रुपये प्रति मील से ज्यादा नही होना चाहिए ।
एम्प्लोयी को दिया गया लोन – ( perquisites meaning in income tax in hindi )
एम्प्लोयी को एम्प्लायर से मिलने वाला इंटरेस्ट फ्री लोन या कम रेट पर दिए गए लोन की फैसिलिटी भी tax free perquisites में शामिल मानी जायेगी ।
हालांकि, ऐसे लोन कि राशि 20,000 से ज्यादा की नही होनी चाहिए।
एम्प्लोयी को specified बीमारी के लिए दिए लोन की फैसिलिटी भी टैक्स फ्री prequisites मानी जायेगी, हालांकि एम्प्लोयी को किसी मेडिकल इंश्योरेंस पालिसी की वजह से यह खर्चा वापस मिलता है, तो उस केस में एम्प्लायर द्वारा दिये गए लोन को टैक्स फ्री perquisites नही माना जाएगा ।
भारत के बाहर सर्विस देने के लिए दिए गए अनुलाभ –
एम्प्लोयी द्वारा भारत के बाहर सर्विसेज देने के केस में दी गयी perquisites को टैक्स फ्री माना जायेगा और यह सेक्शन 10 (7) में टैक्स से exempt होंगी ।
हालांकि, यह सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लोयी के केस में ही exempt होंगी ।
रेंट फ्री हाउस या conveyance फैसिलिटी –
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को दिया गया रेंट फ्री हाउस या conveyance फैसिलिटी भी टैक्स फ्री perquisites होंगी ।
इसके अलावा पार्लियामेंट के ऑफिसर, यूनियन मिनिस्टर या पार्लियामेंट में opposition लीडर को दिया गया रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस (जिसमे मेंटेनेंस भी शामिल है ) भी टैक्स फ्री होगा ।
एम्प्लोयी के बच्चों को दी गयी एजुकेशन फैसिलिटी –
एम्प्लायर द्वारा एम्प्लोयी के बच्चो के लिए दी जाने एजुकेशन फैसिलिटी भी टैक्स फ्री होंगी, लेकिन एजुकेशन का खर्चा प्रति बच्चा 1000 प्रति महीने से ज्यादा नही होना चाहिए ।
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लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा –
एम्प्लोयी या एम्प्लोयी के फैमिली मेम्बर को एम्प्लायर द्वारा लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जाता है या इन लैपटॉप या कंप्यूटर का किराया एम्प्लायर द्वारा दिया जाता है, तो यह भी टैक्स फ्री perquisites में शामिल माना जायेगा ।
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