section 234A of income tax act 1961 – टैक्सपेयर को इनकम टैक्स से जुड़ी कई तरह की कंप्लायंस पूरी करनी होती है, जिनके बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है । अगर टैक्सपेयर इन कंप्लायंस को पूरी नहीं करता है, तो उसको ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है ।
आज के आर्टिकल (section 234A of income tax act 1961) में इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से फ़ाइल करने पर लगने वाले ब्याज के बारे में जानेंगे ।
आईटीआर को देरी से फ़ाइल करने पर लगने वाले इंटरेस्ट के रूल्स के बारे में सेक्शन 234A में बताया गया है ।
लेकिन, इन रूल्स के बारे मे जानने से पहले हम इनकम टैक्स एक्ट में ब्याज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, के बारे में चर्चा करेंगे ।
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इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ब्याज की कैलकुलेशन करने के रूल्स क्या बताए गए है ?
आपके द्वारा सरकार को किसी भी तरह के ब्याज का पेमेंट करना हो या सरकार द्वारा आपको ब्याज का पेमेंट (टीडीएस रिफण्ड पर ब्याज etc.) करना हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ब्याज कैलकुलेशन के रूल्स का ध्यान रखना होगा ।
इन रूल्स के अनुसार –
- जब भी मंथली ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है, तो महीने के पार्ट को भी पूरा महीना माना जायेगा और उसके लिए पूरे महीने की इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाएगी । जैसे – 4 महीने 3 दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज के केस में 3 दिनों को भी पूरा महीना माना जायेगा और पूरे 5 महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाएगी ।
- जिस अमाउंट पर ब्याज चार्ज किया जाएगा, उस अमाउंट पर 100 के निकट फ्रैक्शन राशि को छोड़ दिया जाएगा , जैसे 5463 पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 63 को छोड़ दिया जाएगा और 5400 पर ब्याज चार्ज किया जाएगा ।
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इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से फ़ाइल करने पर ब्याज – सेक्शन 234ए (section 234A of income tax act 1961)
इनकम टैक्स रिटर्न को लास्ट डेट के बाद फ़ाइल करने पर आपको सेक्शन 234A में ब्याज का पेमेंट करना होगा । यह ब्याज बकाया टैक्स लायबिलिटी पर चार्ज किया जाएगा ।
अपडेटेड रिटर्न और सेक्शन 142(1) के नोटिस के जवाब में फ़ाइल की जाने वाली रिटर्न के केस में भी सेक्शन 234ए में ब्याज चार्ज किया जाएगा ।
जैसे – श्रीमान शरद काबरा की फाइनेंसियल ईयर 2021-22 की टैक्स लायबिलिटी 8900 रुपये थी । उनके द्वारा टैक्स राशि और इनकम टैक्स रिटर्न 7 अगस्त 2022 को जमा की जाती है, जबकि रिटर्न को जमा करवाने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 थी ।
तो इस केस में श्रीमान शरद काबरा पर रिटर्न को लास्ट डेट के बाद फ़ाइल पर सेक्शन 234A में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा । रिटर्न को लास्ट डेट के 7 दिनों बाद फ़ाइल किया गया है । महीने के पार्ट को भी पूरा महीना माना जायेगा, इसलिए 8900 की टैक्स लायबिलिटी पर पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किये जाएगा ।
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इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से जमा करवाने पर सेक्शन 234A में किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ?
इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट डेट के बाद फ़ाइल करने पर सेक्शन 234A में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा , जो कि 1 % प्रति महीने के हिसाब से होगा । यह सिंपल इंटरेस्ट होगा ।
महीने के पार्ट की देरी को भी पूरा महीना माना जाएगा ।
इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट के बाद अगले दिन से रिटर्न फाइलिंग की डेट तक की जाएगी । अगर इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल नही की गयी है, तो सेक्शन 144 में असेसमेंट समाप्त होने की तारीख तक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ।
Q– फाइनेंसियल ईयर 2021-22 के लिए श्रीमान रमेश की टैक्स लायबिलिटी 8900 की है । रमेश के लिए रिटर्न जमा करवाने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है । रमेश द्वारा 12 दिसंबर 2022 को रिटर्न फ़ाइल की जाती है । सेक्शन 234A में कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी ।
A – इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से फ़ाइल करने पर बकाया टैक्स लायबिलिटी पर सेक्शन 234A में ब्याज लगाया जाता है । इस केस में रमेश द्वारा 12 दिसंबर को रिटर्न जमा की गई, जो कि 4 महीने 12 दिनों की देरी है ।
महीने के पार्ट यानी 12 दिनों को पूरा महीना माना जायेगा, जिसकी वजह से 5 महीने के पीरियड के लिए लेट फीस चार्ज की जाएगी ।
इंटरेस्ट कैलकुलेशन – ( 8900*1%*5 months ) = 445
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सेक्शन 234A में ब्याज कैलकुलेशन के लिए बकाया टैक्स राशि कैसे निकाली जाएगी ?
सेक्शन 234ए में इंटरेस्ट आपकी बकाया टैक्स राशि पर चार्ज किया जाता है ।
बकाया टैक्स राशि निकालने के लिए सबसे पहले आपकी कुल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी और इस टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेक्शन 89/90/90A/91 की टैक्स रिलीफ और सेक्शन 115JAA/115JD की टैक्स क्रेडिट को घटाया जाएगा ।
इन सबको घटाने के बाद बची राशि पर सेक्शन 234A में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ।
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