tax benefits of national pension scheme in hindi – रिटायरमेंट के बाद की लाइफ सुरक्षित करने के लिए आप कई तरह के इन्वेस्टमेंट करते है। इन सभी इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य अलग अलग होता है। आप में से कई लोग जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते है या सेल्फ एम्प्लॉयड है सभी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से करना पसंद करना चाहेंगे।
आपके इसी उदेश्य को ध्यान में रखते हुए आज के आर्टिकल में हम ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे जिन में इन्वेस्ट करके न केवल आप अपना रिटायरमेंट सुरक्षित कर सकते है बल्कि वर्तमान में अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते है।
नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, ये दोनो स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा देने के साथ – साथ आपका इनकम टैक्स बचाने में भी फायदा देगी।
आज के आर्टिकल (tax benefits of national pension scheme in hindi) में हम नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना से इनकम टैक्स में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे।
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Table of Contents
नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना क्या है ? what is national pension scheme & atal pension yojna in hindi –
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) गवर्नमेंट की एक पेंशन स्कीम है जो कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लोयी और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए शुरू की गयी थी। इस स्कीम में 18 वर्ष की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जब आप 60 वर्ष के हो जाओगे तो आपको इससे हर महीने पेंशन प्राप्त होगी।
हर महीने मिलने वाली पेंशन की राशि आपके इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करती है, लेकिन इस स्कीम में आपको PPF से ज्यादा रिटर्न मिलता है।
वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था और यह भी नेशनल पेंशन स्कीम की तरह गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के बीच में अकाउंट खुलवाया जा सकता है और कम से कम 20 वर्ष तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है।
Atal pension yojna में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा यह भी है कि इसमें गवर्नमेंट द्वारा भी इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमंट द्वारा इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के 50 प्रतिशत या 1000 रुपये प्रति महीना, जो भी कम हो इन्वेस्ट किया जाता है।
अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम में खुद के इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट ( Section 80CCD(1) in hindi – )
यदि आप National pension scheme या atal pension yojna में इन्वेस्टमेंट करते है तो आपको इसकी टैक्स में छूट Section 80CCD(1) में प्राप्त होगी। Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80 सी की छूट के साथ प्राप्त होगी। यानि की सेक्शन 80 सी और Section 80CCD(1) को मिलाकर कुल छूट 1.50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है।
जैसे – अगर आपको नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट से सेक्शन 80CCD(1) में 20,000 रुपये की डिडक्शन प्राप्त हो रही है और साथ ही LIC, PPF और अन्य इन्वेस्टमेंट से भी 1,40,000 रुपये की छूट प्राप्त हो रही है, तो आपको कुल इनकम टैक्स छूट 1.50 लाख की ही मिलेगी।
Section 80CCD(1) में इनकम टैक्स डिडक्शन कैलकुलेट करने का तरीका –
- यदि आप एम्प्लोयी है – 10 % of salary ( salary +DA )
- यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है – 20 % of gross total Income
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अतिरिक्त छूट – Section 80CCD (1B) in hindi –
अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स की अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करे। यह अतिरिक्त छूट Section 80CCD(1B) में दी जाती है।
इस सेक्शन में 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट ली जा सकती है। यह छूट सेक्शन 80 सी की 1 लाख 50 हजार की लिमिट से बाहर होगी। यानि कि Section 80CCD(1B) और सेक्शन 80 सी और Section 80CCD(1) की कुल छूट मिलाकर 2 लाख तक ली जा सकती है।
उदाहरण – Section 80CCD(1B) clarification in hindi –
मान लीजिये आपके पास सेक्शन 80 सी की कुल छूट 1 लाख 30 हजार है और नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट की छूट 60 हजार की है, तो आप के द्वारा इनकम टैक्स की छूट नीचे दिए गए तरीके से क्लेम की जायेगी –
Particular | Amount |
section 80 C | 1,30,000 |
section 80CCD(1) – नेशनल पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना | 20,000 |
total deduction | 1,50,000 |
Additional deduction ( section 80CCD(1B) ( 60000 -20000 ) | 40000 |
Total deduction | 1,90,000 |
इस तरह इस सेक्शन में हम अतिरिक्त छूट क्लेम करके इनकम टैक्स बचा सकते है।
एम्प्लायर के Contribution की छूट (Section 80CCD(2) of Income Tax Act in hindi) –
यदि आप एक एम्प्लोयी है और नेशनल पेंशन स्कीम में आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आपके एम्प्लायर द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आपको इसकी भी छूट प्राप्त होगी। एम्प्लायर के नेशनल पेंशन स्कीम में contribution की छूट Section 80CCD(2) में प्राप्त की जा सकती है।
इस सेक्शन की छूट ऊपर बतायी गयी छूट की लिमिट के अलावा है। यानि कि एम्प्लोयी के खुद के contribution पर मिलने वाली 2 लाख की छूट के अलावा। इस सेक्शन में एम्प्लोयी अपने एम्प्लायर द्वारा किये गए contribution की छूट ले सकता है, लेकिन अधिकतम छूट अपनी सैलरी के 10 प्रतिशत तक ही ली जा सकती है।
लेकिन, एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति द्वारा Section 80CCD(2) में छूट नहीं ली जा सकती।
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