tax free income in india section 10 – आपने देखा होगा कि आप जो भी इनकम कमाते है उस पर या तो पहले से टीडीएस कटा हुआ होता है या आप खुद उस पर टैक्स का भुगतान करते हो। लेकिन कुछ इनकम ऐसी भी होती है जिन पर आपको बिलकुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता और इन्ही incomes को हम tax free income कहते है।
जो भी टैक्स फ्री इनकम है, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के section 10 में बताया गया है। आज के आर्टिकल (tax free income in india section 10) में हम ऐसी इनकम के बारे में बात करेंगे जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
Table of Contents
Agriculture income – कृषि से होने वाली इनकम
इनकम टैक्स एक्ट में कृषि से होने वाली इनकम को टैक्स से मुक्त किया गया। कृषि इनकम को टैक्स फ्री करने का कारण यह है कि भारत के सविंधान में यह लिखा हुआ है कि सरकार के पास कृषि से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाने की कोई पावर नहीं है।
कृषि से इनकम में किसान की इनकम के साथ साथ भूमि के मालिक की किराये पर देने की इनकम को भी शामिल किया जाता है।
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती लेकिन इसे इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किया जाना जरुरी होता है। क्योकि कृषि से इनकम होने पर आपकी टैक्स कैलकुलेशन बदल जाती है। लेकिन कृषि से इनकम Rs 5000 से कम है तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यह देखे : कृषि से इनकम होने पर टैक्स कैसे निकाले ?
hindu undivided family (HUF ) से फैमिली मेंबर को प्राप्त इनकम –
HUF को एक अलग पर्सन माना जाता है, इसलिए यदि HUF को कोई इनकम होती है तो उस पर टैक्स HUF के द्वारा ही दिया जाता है। यदि फैमिली मेंबर को कोई राशि दी जाती है तो वह उसके हाथ में टैक्स फ्री होती है।
लेकिन फैमिली मेंबर को दी जाने वाली इनकम या तो फैमिली इनकम में से होनी चाहिए या परिवार की किसी अविभाजित सम्पति में से होनी चाहिए।
Partnership Firm से पार्टनर को दिए जाने वाला हिस्सा –
पार्टनरशिप फर्म और फर्म के पार्टनर का taxation अलग -अलग किया जाता है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म की इनकम पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होती है।
जब फर्म की इनकम में से पार्टनर को उनका हिस्सा दिया जाता है तो यह पार्टनर के हाथ में टैक्स फ्री होता है, क्योकि फर्म द्वारा पहले ही इस पर टैक्स दिया जा चुका होता है।
सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज की इनकम –
बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गए सेविंग अकाउंट पर मिला ब्याज भी आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है। लेकिन यह सिर्फ Rs. 10000 की सीमा तक ही टैक्स फ्री है। यदि इससे अधिक ब्याज मिलता है तो 10000 से अधिक ब्याज टैक्सेबल होगा।
लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट पर मिले ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाता, भले ही यह 10000 से अधिक मिला हो।
प्राकृतिक आपदा की वजह से प्राप्त compensation –
यदि किसी व्यक्ति को प्राकृतिक आपदा आने की वजह से कोई compensation मिला हो तो यह पूरी तरह से tax free होगा। लेकिन यह compensation सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से मिला हो।
यदि उस व्यक्ति ने प्राप्त कंपनसेशन की इनकम टैक्स एक्ट के किसी दूसरे सेक्शन में डिडक्शन ले ली हो , तो वह इस सेक्शन में उसे क्लेम नहीं कर सकता।
सुकन्या समृद्धि अकाउंट से प्राप्त राशि –
सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाए गए अकाउंट से यदि कोई राशि प्राप्त होती है तो वह भी tax free income होगी।
इस अकाउंट से प्राप्त ब्याज भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।
शैक्षिक छात्रवत्ति – education scholarships
किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा के सम्बन्ध में कोई छात्रवत्ति प्राप्त होती है, तो यह भी पूरी तरह से Tax free income होगी।
सिक्किम के व्यक्ति की इनकम
यदि कोई व्यक्ति जो कि सिक्किम का निवासी है तो उसकी सिक्किम में किसी भी सोर्स से कमाई गयी इनकम या dividend या सिक्योरिटीज के ब्याज की इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है।
लेकिन यह कर से छूट नहीं मिलेगी यदि कोई सिक्किम की महिला 1 अप्रैल 2008 के बाद सिक्किम के बाहर के व्यक्ति से शादी कर लेती है।
एकमुश्त पेंशन – commuted pension
यदि कोई व्यक्ति जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या वैधानिक निगम (LIC) का कर्मचारी है , तो उस कर्मचारी को प्राप्त एक मुश्त पेंशन टैक्स फ्री होगी।
लेकिन इन कर्मचारियों को प्राप्त monthly pension की राशि टैक्सेबल होगी और सैलरी head में टैक्सेबल होगी।
यह भी देखे : पेंशन के प्रकार और पेंशन पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते है ?
जीवन बीमा पालिसी और Public provident fund से प्राप्त राशि
जीवन बीमा पालिसी के maturity पर प्राप्त राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी, लेकिन कुछ शर्तों के पूरा होने पर।
प्राप्त राशि में बोनस की राशि को भी शामिल किया जायेगा। इसी तरह pf से प्राप्त राशि भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
यह भी देखे : जीवन बीमा पॉलिसीज पर प्राप्त छूट और टैक्स ट्रीटमेंट
गिफ्ट की इनकम –
यदि किसी व्यक्ति से कोई गिफ्ट प्राप्त हो रहा है, चाहे वह cash हो या कोई वस्तु टैक्स फ्री होगा, यदि गिफ्ट की राशि 50 हजार से अधिक नहीं है। लेकिन कुछ केस में प्राप्त गिफ्ट पूरी तरह Tax free होते है, भले ही वह 50 हजार से अधिक के हो।
यह भी देखे : भारत में गिफ्ट प्राप्त करने पर टैक्स कैसे लगाया जाता है ?
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यह भी जाने :
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- जानिये ग्रेच्युटी क्या है और ग्रेच्युटी की टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है ?
- स्वैच्छिक सेवानिवृति पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जायेगी ?
- इनकम टैक्स नोटिस क्यों आते है ?
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