taxable and not taxable allowances in salary Hindi-भारत में अधिकतर करदाता ऐसे है जिनकी सिर्फ सैलरी से इनकम होती है। ऐसे करदाता जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते है तो उसमे अपनी सैलरी की इनकम को रिपोर्ट करते है।
लेकिन, सैलरी की इनकम को रिपोर्ट करते समय भी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है , क्योकि सैलरी में काफी सारे allowance शामिल होते है। इन allowance में कुछ अलाउंस टैक्सेबल भी होते है , कुछ टैक्स फ्री होते है और कुछ अलाउंस पार्टली टैक्स फ्री और पार्टली टैक्सेबल भी होते है।
इन्ही allowances के टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन की जानकारी नहीं होने की वजह से एक सैलरीड कर्मचारी अपनी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाता है।
आज के हमारे आर्टिकल (taxable and not taxable allowances in salary hindi) में हम allowances क्या होते है और कुछ इम्पोर्टेन्ट अलाउंस के टैक्सेशन के बारे में चर्चा करेंगे।
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Table of Contents
अलाउंस क्या होते है ? Allowance meaning in hindi
allowance एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि किसी एम्प्लोयी को उसकी सैलरी के अलावा दिया जाता है। यह फिक्स्ड अमाउंट एम्प्लोयी को उसकी सर्विस से जुडी जरूरतों या किन्ही खर्चो के सम्बन्ध में दिया जाता है, ताकि एक एम्प्लोयी अपनी सर्विस को सही तरह से कर सके।
जैसे – यदि कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लोयी को ओवरटाइम करवाती है, तो वह उसे ओवरटाइम के बदले में जो पैसे देती है, उसे ओवरटाइम अलाउंस कहा जाता है। इसके अलावा एम्प्लोयी को अपने घर से ऑफिस तक आने के खर्चो को पूरा करने के लिए conveyance allowance दिया जाता है।
ये अलाउंस सैलरी में ही शामिल होते है परन्तु इनकी टैक्स कैलकुलेशन अलग -अलग होती है।
सैलरीड एम्प्लोयी को काफी सारे अलाउंस मिलते है जिनमे से कुछ इम्पोर्टेन्ट allowances के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे।
मनोरंजन भत्ता – Entertainment allowances meaning in Hindi
एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जितना entertainment allowance दिया जाता है, वह पूरा उनकी सैलरी कॉम्पोनेन्ट में जोड़ दिया जाता है और इसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है।
लेकिन, गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों को इसकी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16(ii) में डिडक्शन दी जाती है। मनोरंजन भत्ते की राशि को पहले गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लोयी की सैलरी में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद section 16(ii) की डिडक्शन कैलकुलेट करके उसकी छूट दी जाती है।
section 16(ii) में entertainment allowance की छूट निम्न में से सबसे कम अमाउंट की दी जाएगी –
- 5000 या
- 20 % of basic salary या
- प्राप्त मनोरंजन भत्ता
इन तीनो में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा उसकी section 16(ii) में छूट दी जायेगी।
एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट देते समय सैलरी में किसी भी तरह के दूसरे allowance, perquisites और अन्य लाभों को नहीं जोड़ा जायेगा। साथ ही वास्तव में खर्च किये मनोरंजन भत्ते की राशि को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।
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बच्चो की शिक्षा के लिए दिया गया भत्ता – children education allowance in Hindi
एम्प्लायर द्वारा एम्प्लोयी को दिया गया children education allowance कुछ लिमिट तक टैक्स फ्री होता है।
एक एम्प्लोयी को प्रति महीना अधिकतम rs 100 प्रति बच्चा यानि कि पूरे वर्ष में rs 1200 की प्रति बच्चा की अधिकतम छूट प्राप्त होती है। कर्मचारी द्वारा अधिकतम 2 बच्चो की छूट ली जा सकती है।
कर्मचारी द्वारा प्राप्त कुल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की राशि को पहले एम्प्लोयी की सैलरी में जोड़ा जायेगा और इसके बाद इसकी अधिकतम छूट ली जा सकती है।
hostel expenditure allowance –
यदि एम्प्लोयी को बच्चो की शिक्षा के अलावा hostel expenditure allowance भी दिया जाता है तो इसकी भी एम्प्लोयी को एक लिमिट तक छूट प्राप्त होती है।
एक एम्प्लोयी को प्रति महीना अधिकतम rs 300 प्रति बच्चा यानि कि पूरे वर्ष में rs 3600 की प्रति बच्चा की अधिकतम छूट प्राप्त होती है। कर्मचारी द्वारा अधिकतम 2 बच्चो की छूट ली जा सकती है।
महंगाई भत्ता – dearness allowances meaning in Hindi
dearness allowances यानि कि महंगाई भत्ता गवर्नमेंट एम्प्लोयी या पेंशनर्स को दिया जाता है। यह कर्मचारी को उसके रहन -सहन की लागत की पूर्ति के लिए दिया जाता है।
महंगाई भत्ता एक कर्मचारी के लिए पूरी तरह से टैक्सेबल होता है।
conveyance allowances
एक एम्प्लोयी को कई बार एम्प्लायर द्वारा conveyance allowance भी दिया जाता है, जो कि एम्प्लोयी को उसके रेजिडेंस से ऑफिस तक आने के ट्रांसपोर्टेशन खर्चो को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन, अगर किसी कंपनी द्वारा एम्प्लोयी को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाती है, तो उस केस में conveyance allowance नहीं दिया जाता है।
एम्प्लोयी को conveyance allowance की इनकम टैक्स में छूट दी जाती है , जो कि rs 1600 प्रति महीने के हिसाब से दी जाती है। लेकिन, अगर एम्प्लोयी फिजिकल रूप से अशक्षम है तो उसे rs 3200 की प्रति महीना छूट दी जाएगी।
जैसे – किसी एम्प्लोयी को प्रति महीना rs 3000 का conveyance allowance दिया जाता है, तो उसके लिए टैक्सेबल conveyance allowance 1400 (3000 -1600 ) होगा।
conveyance allowance की इनकम टैक्स छूट में वास्तव में खर्च किये गए अमाउंट का ध्यान नहीं रखा जाता है। यदि एम्प्लोयी 1600 से अधिक या कम राशि ही खर्च करता है तो भी उसे rs 1600 की ही छूट जायेगी।
लेकिन, फाइनेंस एक्ट 2018 में गवर्नमेंट द्वारा conveyance allowance की छूट को खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट को लाया गया।
स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट conveyance allowance (1600 per month ) और मेडिकल अलाउंस (15000 ) की जगह लायी गयी। फाइनेंसियल ईयर 2018 -19 से rs 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लोयी को प्राप्त होगी।
अंतरिम बजट 2019 में इस डिडक्शन की लिमिट 40 हजार से बढाकर 50 हजार कर दिया गया है। लेकिन, जो फिजिकल रूप से अशक्षम एम्प्लोयी है वह अभी भी conveyance allowance की छूट प्राप्त कर सकता है।
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transport allowance – यात्रा भत्ता
यह अलाउंस ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके एक स्थान से दूसरे स्थान स्थान पर काम करने के लिए अपने पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। लेकिन, यह उन्ही कर्मचारियों को दिया जाता है, जिनको daily allowance नहीं दिया जाता है।
यदि किसी एम्प्लोयी को transport allowance दिया जाता है, तो उसे निम्न में से सबसे कम राशि की छूट प्राप्त होगी –
- 70 % of transport allowance
- Rs 10000 per month
Helper allowance
कई केसेस में एम्प्लायर किसी एम्प्लोयी को अपने लिए हेल्पर नियुक्त करने के लिए Helper allowance भी देता है।
हेल्पर अलाउंस निम्न में से जो भी कम होगा की लिमिट तक टैक्स फ्री होगा –
- वास्तव में प्राप्त Helper allowance या
- एम्प्लोयी द्वारा हेल्पर के लिए वास्तव में खर्च की गयी राशि
एम्प्लोयी की सैलरी में पहले हेल्पर अलाउंस को जोड़ा जायेगा और बाद में इस राशि की छूट दी जायेगी।
Uniform allowance – taxable and not taxable allowances in salary Hindi
यूनिफार्म अलाउंस कर्मचारी को ऑफिस में पहने जाने वाली यूनिफार्म को खरीदने या उसके रख -रखाव के लिए दिया जाता है। यह अलाउंस उसी केस में दिया जाता है, जब किसी आर्गेनाईजेशन के लिए कोई स्पेशल ड्रेस तय की हुई हो।
यूनिफार्म अलाउंस निम्न में से जो भी कम होगा की लिमिट तक टैक्स फ्री होगा –
- वास्तव में प्राप्त uniform allowance या
- एम्प्लोयी द्वारा यूनिफार्म के लिए वास्तव में खर्च की गयी राशि
एम्प्लोयी की सैलरी में पहले यूनिफार्म अलाउंस को जोड़ा जायेगा और बाद में इस राशि की छूट दी जायेगी।
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