फैमिली पेंशन पर टैक्स निकालते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखे – taxation of family pension

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taxation of family pension

taxation of family pension – एम्प्लोयी को रिटायरमेंट के बाद उसके एम्प्लायर द्धारा उसकी सेवाओं के बदले में हर महीने या एक साथ कुछ अमाउंट दिया जाता है, जिसे पेंशन कहा जाता है।

एम्प्लोयी को पेंशन 2 तरीके से दी जाती है, एक तो lump sum और दूसरा मंथली। दोनों तरीके से दी जाने वाली पेंशन के टैक्स का ट्रीटमेंट अलग – अलग होता है।

कई बार एम्प्लोयी को दी जाने वाली पेंशन का पेमेंट एम्प्लोयी की मृत्यु होने पर उसके फॅमिली मेंबर्स को किया जाता है, जिसकी वजह से पेंशन की राशि फैमिली मेंबर्स के हाथों में टैक्सेबल होती है।

आज के हमारे आर्टिकल (taxation of family pension) में हम family pension के टैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे।

Taxation of Pension/Family Pension 

एम्प्लोयी को दी जाने वाली पेंशन “income from salary” head में टैक्सेबल होती है।

हालाँकि गवर्नमेंट,लोकल अथॉरिटी या डिफेन्स सर्विसेज के एम्प्लोयी को मिलने वाली ” कम्यूटेड पेंशन ” टैक्स फ्री होती है और ” uncommuted pension ” सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है।

लेकिन, एम्प्लोयी की डेथ पर उसके family members को प्राप्त पेंशन ” Income From other Source ” हेड में टैक्सेबल होती है। क्योकि इस केस में एम्प्लायर और फॅमिली मेंबर के बीच में एम्प्लायर – एम्प्लोयी रिलेशन नहीं होता है।

एम्प्लोयी की डेथ पर उसके फैमिली मेंबर्स को दी जाने वाली ” कम्यूटेड पेंशन ” पेंशन भी टैक्स फ्री होती है।

Commuted vs Uncommuted Pension

किसी एम्प्लोयी को या उसके फॅमिली मेंबर्स को पेंशन का जो पार्ट एक साथ दिया जाता है, उसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की लैंग्वेज में Commuted Pension कहा जाता है,

और जो पार्ट रेगुलर मंथली बेस पर दिया जाता है, उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है।

फैमिली पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट – taxation Treatment of family pension

एम्प्लोयी की फैमिली को प्राप्त होने वाली मंथली पेंशन family मेंबर्स द्धारा Income From other Source में रिपोर्ट की जानी चाहिये।

इसको रिपोर्ट करने के बाद family मेंबर्स द्धारा कुछ अमाउंट की छूट क्लेम की जा सकती है, जो कि नीचे बताये गए सबसे कम अमाउंट की प्राप्त होगी –

  • 15,000 या
  • 1/3 of the Uncommuted Pension

जो भी अमाउंट इन दोनों में सबसे कम होगा उसकी छूट क्लेम की जा सकती है।

Example – 

Mrs A को उनके हसबैंड की मृत्यु के बाद हर महीने 40 हजार की पेंशन प्राप्त होती है और उनको किसी भी तरह की डिडक्शन प्राप्त नहीं होती है, तो इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ?

Computation of Total Income of Mrs A
Income From other source
family pension received ( 40000*12) 480000
Less :Deduction
(1) 15000
(2) 1/3 of uncommuted pension (480000/3 = 160000) (15000)
whichever is less
Total Income 465000

 

Mrs A की टोटल इनकम 4,65,000 होगी। अगर इस Example में Mrs A को कम्यूटेड पेंशन भी प्राप्त हो रही होती, तो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होती।

क्या फैमिली पेंशन के केस में स्टैण्डर्ड डिडक्शन प्राप्त होगी ?

स्टैण्डर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड एम्प्लोयी को हो दी जाती है, family Pension ” income from other source ” हेड की इनकम में टैक्सेबल होती है, इसलिए फैमिली मेंबर्स को स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट नहीं दी जाएगी।

हालाँकि, अगर पेंशन का पेमेंट एम्प्लोयी को ही किया जा रहा होता, तो इस इनकम के सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के कारण एम्प्लोयी द्धारा स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट क्लेम की जा सकती थी।

क्या फैमिली Member को इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य होगा ?

फैमिली मेंबर को पेंशन मिलने पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा या नहीं यह डिपेंड करता है पेंशन के अमाउंट पर।

अगर एक फाइनेंसियल ईयर में मिलने वाली पेंशन की राशि basic exemption limit से अधिक है, तो family Member को income tax return भरना अनिवार्य होगा अन्यथा नहीं।

लेकिन अगर पेंशन एम्प्लोयी को प्राप्त हो रही है और उस पर टीडीएस काटा जा रहा है, तो उस टीडीएस को रिफंड करने के लिए एम्प्लोयी को ITR फाइल करना अनिवार्य होगा, चाहे उसकी total income टैक्सेबल लिमिट से कम ही हो।

फॅमिली मेंबर को मिलने वाली पेंशन पर टीडीएस के प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होते है।

 

अगर आपको फॅमिली पेंशन के बारे में आर्टिकल (taxation of family pension) अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर जरूर करे।

 

 

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