taxation of pension in hindi – जॉब से रिटायर होने के बाद अधिकतर एम्प्लाइज का इस बात पर मतभेद होता है कि रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन उनके लिए टैक्सेबल होगी या नहीं ? साथ ही क्या रिटायर होने के बाद उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी होगा या नहीं ?
क्या एम्प्लाइज को रिटायर होने के बाद भी टैक्स देना होगा या कितनी पेंशन होने पर उन्हें टैक्स देना होगा ?
इसी तरह के कई सवाल रिटायर होने के बाद भी एक आदमी के मन में चलते रहते है। कई लोग रिटायर होने के बाद इनकम टैक्स के रूल्स का पालन नहीं करते है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिस भी मिल जाता है।
ऐसे कई केसेज है जिनमे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजे जाते है। चाहे वह प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शनों की वजह से हो या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने की वजह से।
इन टैक्स नोटिस का जवाब देने और इनकम टैक्स के रूल्स का पालन नहीं करने की वजह से सीनियर सिटीजन को काफी पैसे अपने टैक्स कंसलटेंट और जुर्माने के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने पड़ जाते है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बेवजह की पूछताछ से बचने के लिए सभी लोगो को इनकम टैक्स के बेसिक रूल्स के बारे में पता होना ही चाहिए, ताकि एक आम आदमी भी इनकम टैक्स एक्ट में लगाये जाने वाले जुर्माने और ब्याज से बच सके।
आज के आर्टिकल (taxation of pension in hindi ) में हम पेंशन से जुड़े इनकम टैक्स के रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे।
Table of Contents
पेंशन क्या होती है और पेंशन के टाइप्स क्या है। what is pension & types of pension
पेंशन एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो कि एम्प्लोयी को उसके द्वारा दी गयी सेवाओं के रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त होता है। यह एम्प्लोयी को 2 तरीके से प्राप्त होती है –
- कम्यूटेड (commuted )
- अनकम्यूटेड (uncommuted )
कम्यूटेड पेंशन रिटायरमेंट पर एक साथ पेमेंट के रूप में प्राप्त होती है, जबकि अनकम्यूटेड पेंशन हर महीने दी जाती है।
जैसे – शर्मा जी को अपनी नौकरी से रिटायर होने पर 15 लाख रुपये एक साथ मिले और अब हर महीने 15000 की पेंशन मिलती है। तो इस केस में 15 लाख को कम्यूटेड पेंशन और 15000 महीने को अनकम्यूटेड पेंशन माना जायेगा।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इन दोनों तरह की पेंशन पर टैक्स लगाने के रूल्स अलग -अलग होते है, इसलिए इन दोनों को अलग – अलग करना जरुरी होता है।
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पेंशन पर इनकम टैक्स लगाने के रूल्स क्या होते है। Taxation of pension in hindi
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन की टैक्स कैलकुलेशन अलग -अलग तरह से की जाती है।
- Commuted pension – सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या वैधानिक निगम, सिविल सर्विसेज या डिफेन्स सर्विसेज के एम्प्लोयी को प्राप्त हो रही है, तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी । इस पेंशन पर एम्प्लोयी को बिलकुल भी टैक्स नहीं देना होगा।
लेकिन, यदि यह अन्य एम्प्लॉयर ( प्राइवेट सेक्टर ) से प्राप्त हो रही है, तो एक साथ मिलने वाली पेंशन पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इसके कुछ पार्ट की टैक्स में छूट ली जा सकती है। टैक्स फ्री पेंशन की कैलकुलेशन निम्न तरीके से की जाएगी –
- एम्प्लोयी को पेंशन के साथ gratuity भी प्राप्त होती है , तो इस केस में कुल पेंशन का 1/3 पार्ट टैक्स से exempt होता है ( calculation of exempted part :- {1/3 * (commuted pension received /% commutation)*100 }
- एम्प्लोयी को पेंशन के साथ gratuity प्राप्त नहीं होती है , इस केस में कुल पेंशन का 1/2 पार्ट exempt होता है।
कम्यूटेड पेंशन की टैक्स छूट को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(10A ) में निकाला जाता है।
2. Uncommuted pension – इस तरह की पेंशन हमेशा टैक्सेबल होती है। चाहे यह एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जा रही हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी द्वारा।
पेंशन पर टैक्स लगाने की कैलकुलेशन। taxation of pension example
Q – Mr. X एक 60 वर्ष के सीनियर सिटीजन है, जो कि हाल ही में रिटायर हुए है। Mr. X को रिटायर होने पर एक साथ 3 लाख (60 % of total pension )- और 1 जनवरी से 10,000 रुपये की प्रति महीने की पेंशन प्राप्त होती है। Mr X को gratuity प्राप्त नहीं होती है। तो इस केस में Mr X की टैक्सेबल पेंशन क्या होगी, अगर वह एक सरकारी कर्मचारी नहीं है ?
Ans –
Pension Types |
Taxation |
Uncommuted pension (i.e. 10,000 per month * 3 months ) |
30,000 |
Commuted pension – 300000 Less: Exempted pension u/s 10(10A) – {1/2 *(3,00,000/60)*100 } – 250000
|
50,000 |
Total Taxable Pension |
80,000 |
नोट –
- Mr. X सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए एक साथ मिलने वाली पेंशन का कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा । इस केस में Mr. X को 3 लाख रुपये की कम्यूटेड पेंशन मिली, जिसमे से 2.50 लाख रुपये टैक्स से Exempt होंगे और बैलेंस 50 हजार की पेंशन टैक्सेबल होगी।
- 10 हजार रुपये की पेंशन हर महीने प्राप्त होती है और यह सरकारी व प्राइवेट, दोनों तरह के एम्प्लाइज के लिए टैक्सेबल होती है। इसलिए 3 महीने की 30,000 (जनवरी – मार्च ) की पूरी पेंशन टैक्सेबल होगी।
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पेंशन को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे रिपोर्ट किया जाता है और पेंशन किस रेट से टैक्सेबल होती है ? taxation of pension in hindi
रिटायर एम्प्लोयी को मिलने वाली पेंशन ” income from salary ” हेड में टैक्सेबल होती है। पेंशनर्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसे सैलरी हेड में रिपोर्ट करना होता है और टाइप्स ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट में ” पेंशनर्स ” सलेक्ट करना होता है।
पेंशनर्स को बैंक से फॉर्म 16 प्राप्त होता है, जिसमें पेंशन की राशि और उस पर काटे गए टैक्स की डिटेल्स होती है। वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ” pre filled ” आईटीआर फॉर्म्स को लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से फॉर्म 16 में दिखाई गयी पेंशन और टैक्स की राशि ऑटोमैटिक आईटीआर फॉर्म्स में शो हो जाती है।
पेंशनर्स को आईटीआर फॉर्म्स में दिखाई गयी पेंशन को अपने पास उपलब्ध डाक्यूमेंट्स से क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए।
पेंशन की इनकम पर स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता है और पेंशनर्स को आईटीआर 1 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है।
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क्या परिवार के सदस्यों को प्राप्त होने वाली पेंशन टैक्स फ्री होती है ?
जैसे कि आप जानते है कि एम्प्लोयी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर सैलरी हेड में टैक्स लगाया जाता है, लेकिन कई बार एम्प्लोयी की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को पेंशन की राशि दी जाती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या फैमिली मेंबर्स को मिलने वाली पेंशन टैक्स फ्री होती है या इस पर भी टैक्स लगाया जाता है ?
तो इस सवाल का जवाब होगा कि अगर एम्प्लोयी की डेथ पर उसके फैमिली मेंबर्स को कम्यूटेड पेंशन प्राप्त होती है, तो यह पेंशन टैक्स फ्री होगी , चाहे यह सरकारी कर्मचारी के केस में मिल राशि हो या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को मिल रही हो।
सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होती है। परिवार के सदस्यों को मिलने वाली पेंशन को फैमिली पेंशन कहा जाता है और यह सैलरी हेड में टैक्सेबल न होकर ” income from other source ” हेड में टैक्सेबल होती है ।
हालाँकि, परिवार के सदस्यों को प्राप्त पेंशन में से कुछ पेंशन सेक्शन 57 ( iia) में exempt होती है जो कि Rs. 15000 या 33. 33 % of pension, जो भी दोनों में कम हो, होगी।
फैमिली पेंशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह देखे –
क्या सभी तरह की पेंशन पर इनकम टैक्स लगाया जाता है ?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कुछ पेंशन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, जो की है –
- इंडिविजुअल जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लोयी है और वह परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या other gallantry अवार्ड्स से पुरुष्कृत किया जा चुका है तो उस एम्प्लोयी या उसके परिवार के सदस्यों को प्राप्त पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है।
- Armed force के एम्प्लोयी के परिवार के सदस्यों को प्राप्त फैमिली पेंशन।
- UNO द्वारा अपने एम्प्लाइज या उनके परिवार के सदस्यों को दी गयी पेंशन।
यह भी देखे –
पेंशन पर टैक्स लगाने से जुड़े अन्य इम्पोर्टेन्ट रूल्स। taxation of pension in hindi
- एम्प्लोयी को प्राप्त पेंशन पर सेक्शन 192 में टीडीएस काटा जायेगा।
- एम्प्लोयी के परिवार के सदस्यों को प्राप्त family पेंशन पर टीडीएस नहीं काटा जायेगा।
- परिवार के सदस्यों को प्राप्त कम्यूटेड पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा।
- LIC के द्वारा सेटअप किये गए fund से Annuity प्लान के तहत एम्प्लोयी को दी गयी commuted pension exempt होगी ।
taxation of pension FAQs
Q – पेंशन के केस में टैक्स काटने के लिए कौन जिम्मेदार होता है ?
Ans – एम्प्लोयी को जिस बैंक में पेंशन दी जा रही है, वह बैंक पेंशनर्स की पेंशन इनकम पर टीडीएस के लिए जिम्मेदार होता है। बैंक द्वारा इनकम टैक्स 1961 में बताई गयी रेट्स के अनुसार टैक्स काटा जाता है। पेंशन पर टैक्स काटने की कैलकुलेशन के लिए आप What is Tds And Computation of Tds on Salary/pension देख सकते है।
Q. क्या बैंक द्वारा पेंशन पर टैक्स काटने से पहले टैक्स छूट भी दी जाएगी ?
Ans – बैंक द्वारा पेंशन पर टीडीएस काटने से पहले पेंशनर्स को सूचना दी जाती है और उनसे टैक्स डिडक्शन के सर्टिफिकेट भी मांगे जाते है। अगर पेंशनर्स द्वारा बैंक को क्लेम की जाने वाली टैक्स डिडक्शन के सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिए जाते है, तो बैंक को पेंशन पर टैक्स काटने से पहले उन टैक्स डिडक्शन की छूट देना अनिवार्य होता है।
Q. क्या पेंशनर्स को स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है ?
Ans – पेंशनर्स द्वारा स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट क्लेम की जा सकती है। यह छूट 50 हजार की फ्लैट डिडक्शन होती है , जो कि पेंशनर्स की कुल राशि में से दी जाती है। यह सभी पेंशनर्स को प्राप्त होती है, लेकिन फैमिली पेंशन के केस में स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट नहीं दी जाती है।
Q. क्या 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को पेंशन पर टैक्स नहीं देना होता है ?
Ans – इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमे यह बताया गया हो कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देना होगा। हालाँकि, 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गयी है, जो भी सिर्फ उसकी केस में होगी जब पेंशनर्स की पेंशन इनकम पर बैंक द्वारा टैक्स काट लिया गया हो और उस पेंशनर्स की पेंशन और ब्याज के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं हो। साथ ही पेंशन और ब्याज की इनकम भी एक ही बैंक में प्राप्त हो रही हो।
Q. पेंशनर को कितनी पेंशन मिलने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा ? taxation of pension in hindi
Ans – अगर पेंशन प्राप्त करने वाले सीनियर सिटीजन की उम्र 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच की है, तो 3 लाख से कम टोटल इनकम होने पर उसे टैक्स नहीं देना होगा। 80 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख से कम इनकम होने पर उसे टैक्स नहीं देना होगा।
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पेंशन पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इन इंडिया की गाइडलाइन्स देखे – डाउनलोड करे।
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can you give me other knowladge about income tax
यदि कोई ब्यक्ति वेतन भोगी है, एवं उसको फैमिली पेंशन भी मिलती है तो क्या उसको 57 iia के अंतर्गत 15000 की छूट मिलेगी या नहीं
जी, बिलकुल मिलेगी
क्या पेंशनर के एरियर पर भी टैक्स लगता है
क्या vehicle loan ko tax छूट मिलेगी
जी हाँ , पेंशन एरियर पर टैक्स लगता है। लेकिन व्हीकल लोन की कोई छूट नहीं मिलेगी।
ये commuted pension calculate कैसे की है? प्लीज़ थोड़ा समझाइए….
commuted pension कैलकुलेट नहीं की गयी है यह सिर्फ example के लिए ऐसे ही एक अमाउंट लिया गया है। जब कोई पर्सन रिटायर होता है तो उसे यह ऑप्शन प्राप्त होता है कि वह अपनी कुल पेंशन का कितना पार्ट (%) commuted pension के रूप में लेना चाहता है।
जितना % वो अपनी कुल पेंशन का commuted पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है उससे उसकी commuted पेंशन कैलकुलेट हो जायेगी।
what about amount deducted?
how to calculate sir
कम्युटेड पेंशन यदि केवल स्वीकृत हुआ और मिला नहीं फिर भी कम्युटेड राशि को प्रति माह घटा कर पेंशन भुगतान किया जा रहा हो तो क्या करना चाहिए और यह कहाँ तक उचित है ?
क्या पेंशन को कम्यूट करना जरूरी है।