tds entry not showing on income tax portal – कई बार किसी पर्सन का टैक्स काट लिया जाता है और वह इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर को शो नहीं होता है, लेकिन इसका पता उसे उस समय चलता है जब वह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होता है।
जैसे – अजय एक सैलरीड एम्प्लोयी है और जब वह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो उस समय वह अपना फॉर्म 26AS देखते है और उसमे दिखाई गयी टीडीएस की राशि और उनके एम्प्लायर द्वारा काटे गए टैक्स की राशि अलग – अलग थी।
लास्ट समय पर टीडीएस का मिसमैच होने जैसी समस्याओं की वजह से अजय को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, यह समस्या सिर्फ अजय की ही नहीं बल्कि उसके जैसे काफी करदाताओं की भी है, जिनको टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट के मिसमैच का सामना करना पड़ता है।
इसलिए आज के आर्टिकल में हम टीडीएस और टीसीएस की एंट्री का फॉर्म 26AS में शो नहीं होने के कारणों के बारे में और टैक्सपेयर के पास इस तरह की समस्याओ के क्या उपचार है, के बारे में चर्चा करेंगे।
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- फॉर्म 26 as क्या है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने में यह क्यों जरुरी है ?
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टीडीएस और टीसीएस के फॉर्म 26AS/AIS में शो नहीं होने के कारण। tds entry not showing on income tax portal
फॉर्म 26AS या एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में कई बार टीडीएस/ टीसीएस की राशि पूरी तरह से शो नहीं होती या कम शो होती है, इसके कारण है –
- टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर ने अपनी टीडीएस / टीसीएस रिटर्न फाइल नहीं की है;
- करदाता द्वारा अपना पैन नहीं दिया गया हो या गलत पैन दिया गया हो ;
- टीडीएस डिडक्टर या कलेक्टर द्वारा टीडीएस / टीसीएस रिटर्न में करदाता का गलत पैन डाल दिया हो या पैन डाला ही नहीं हो ;
- टीडीएस डिडक्टर या कलेक्टर द्वारा टीडीएस रिटर्न में करदाता के सम्बन्ध में गलत टीडीएस या टीसीएस की राशि रिपोर्ट की हो।
अगर इनमे से कुछ भी होता है, तो करदाता के फॉर्म 26AS में टीडीएस या टीसीएस की सही राशि शो नहीं होगी, जिसकी वजह से करदाता रिटर्न फाइलिंग के समय सही टैक्स अमाउंट की क्रेडिट नहीं ले पायेगा।
इन गलतियों से बचने के उपाय
टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट में मिसमैच से बचने के लिए करदाता को
- टीडीएस डिडक्टर को पैन की सही डिटेल देनी चाहिए।
- यदि टैक्स डिडक्टर ने टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उसे रिटर्न फाइल करने के लिए कहे।
- यदि टीडीएस रिटर्न में पैन नहीं दिया है या गलत पैन दिया है या गलत टीडीएस / टीसीएस की राशि रिपोर्ट की है, तो टीडीएस रिटर्न को सुधार करने के लिए कहे। यह टीडीएस डिडक्टर सुधार नहीं करता है, तो ट्रेसिस पोर्टल पर इसकी शिकायत करे।
- यदि टैक्सपेयर को फॉर्म 26AS में कोई ऐसी एंट्री शो होती है, जो कि उससे सम्बंधित नहीं है, तो उसकी ट्रेसिस पोर्टल पर शिकायत करे।
- समय पर टीडीएस / टीसीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करे, ताकि समय से इनकम टैक्स पोर्टल पर टीडीएस क्रेडिट चेक की जा सके।
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- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर ज्यादा रेट से टैक्स काटने के रूल्स क्या है।
- अब करदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई -वेरिफिकेशन स्कीम का करना होगा सामना।
टीडीएस डिडक्टर को गलतियों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
करदाताओं की शिकायतो से बचने के लिए टीडीएस काटने वाले पर्सन को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये –
- करदाता से पैन का मौखिक या लिखित डिटेल लेने की बजाय पैनकार्ड की कॉपी प्राप्त करनी चाहिए।
- करदाता के पास पैन नहीं है या पैन नहीं देता है, तो सेक्शन 206AA के अनुसार हायर रेट से टैक्स काटना चाहिए।
- काटे गए टैक्स को समय पर सरकार को जमा कराये और जमा करवाते समय सभी डिटेल्स को सही से चेक करे।
- टीडीएस / टीसीएस रिटर्न को समय से फाइल करे।
- लास्ट डेट पर होने वाली परेशानियों से बचने के लिए समय से टीडीएस सर्टिफिकेट करदाताओं को जारी करे।
- टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद किसी गलती का पता चलता है, तो तुरंत रिटर्न को रिवाइज्ड करे।
- टीडीएस सही सेक्शन के अंदर काटे।
- सरकारी विभाग के पी. ए. ओ को सम्बंधित महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर और मार्च महीने के पीरियड के लिए 30 अप्रैल तक फॉर्म 24G अपलोड करना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी पीडीऍफ़ देख सकते है – https://incometaxindia.gov.in/hindi/Booklets%20%20Pamphlets/Hindi-Brochure-Worried-about-file.pdf
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