tds on fees for professional or technical services section 194j – किसी भी तरह की प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए अगर किसी तरह की फीस का कोई भुगतान किया जाता है ,तो टीडीएस काटा जायेगा या नहीं इस सम्बन्ध में section 194J की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है।
सेक्शन 194J एक जुलाई 1995 को इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ा गया था। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई पर्सन किसी दूसरे रेजिडेंट पर्सन को किसी तरह का पेमेंट करता है तो उसे इस सेक्शन में टीडीएस काटना होगा।
किन पर्सन के लिए Section 194J एप्लीकेबल होता है, टीडीएस की रेट्स क्या होगी, टीडीएस काटने की जिम्मेदारी कब बनेगी और अन्य प्रावधान क्या है , इन सबके बारे में हमारे आज के आर्टिकल (tds on fees for professional or technical services section 194j) में हम चर्चा करेंगे।
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सेक्शन 194J में टीडीएस काटने के लिए कौन से पर्सन जिम्मेदार है ? section 194 J
सेक्शन 194 J में सभी पर्सन को कवर किया गया है, जैसे – कंपनी, फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म(LLP), ऐसे इंडिविजुअल व HUF जिनकी सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट की जानी है आदि।
अगर ये पर्सन किसी भी भारत के निवासी ( अगर अनिवासी को करते है तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा ) को निम्न में से किसी भी तरह का कोई पेमेंट करते है , तो इन पर्सन को इस तरह के पेमेंट पर टीडीएस काटना जरुरी होगा , अगर बाकी की शर्ते पूरी हो जाती है तो।
इस सेक्शन में टीडीएस काटा जायेगा यदि किसी पर्सन को इन सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है है –
- किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फीस का भुगतान, ( CA, डॉक्टर या इंजीनियर )
- टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का भुगतान,
- रॉयल्टी,
- सेक्शन (28va ) में बताई गयी non competence fees* ( 1 जुलाई 2012 से एप्लीकेबल ),
- डायरेक्टर को सैलरी के अलावा दी गयी फीस (बोर्ड मीटिंग में भाग लेने के लिए दी गयी सीटिंग फीस )
अगर कोई भी पर्सन इस तरह का पेमेंट करता है तो उसे टीडीएस काटने के लिए अगली कंडीशन देखनी होगी , जो कि है की कितना पेमेंट किया जा रहा है।
non competence fees का मतलब ऐसी फीस से है जो कि किसी पर्सन को कोई किसी बिज़नेस या प्रोफेशन को नहीं करने के लिए दी जा रही हो।
Section 194 J में टीडीएस कब काटा जायेगा ?
जब भी कोई पर्सन सेक्शन 194 J में बताये गए किसी भी तरह का भुगतान करता है तो वह उस भुगतान पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी होगा , यदि वह भुगतान एक फाइनेंसियल ईयर में 30000 से अधिक होगा।
30 हजार की लिमिट सभी तरह के पेमेंट के लिए अलग – अलग देखी जायेगी।
जैसे – अगर कोई पर्सन किसी अन्य रेजिडेंट पर्सन को 25 हजार की प्रोफेशनल फीस, 28 हजार की टेक्निकल फीस और 20 हजार की रॉयल्टी का भुगतान करता है। तो इस केस में उस पर्सन पर सेक्शन 194 J के प्रावधान लागू नहीं होंगे। क्योकि इनमे से कोई भी पेमेंट 30 हजार की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है।
लेकिन, यदि डायरेक्टर को किसी तरह का भुगतान क्या जाता है तो उस केस में 30 हजार की लिमिट नहीं देखी जाएगी। यानि कि अगर डायरेक्टर को 30000 से कम का भुगतान भी किया जाता है, तो सेक्शन 194 J में टीडीएस काटा जायेगा।
टीडीएस काटने की टाइम लिमिट और रेट क्या होगी ?
यदि, कोई पर्सन section 194j में टीडीएस काटने के लिए liable है, तो वह पर्सन ऐसे पेमेंट करते समय या payee के खाते को क्रेडिट करते समय, जो भी पहले हो टीडीएस काटेगा।
इस सेक्शन में टीडीएस 10 % की रेट से काटा जायेगा। लेकिन, अगर पेमेंट किसी ऐसे पर्सन को किया जा रहा हो जो कि सिर्फ Call centre के ऑपरेशन के बिज़नेस में लगा हुआ हो तो 2 % की रेट से TDS काटा जायेगा।
बजट 2020 में सेक्शन 194 J में कुछ बदलाव किये गए है जिसके अनुसार यदि टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट किया जाता है, तो टीडीएस रेट 10 % की जगह 2 % एप्लीकेबल होगी। हालाँकि यह बदलाव 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होगा।
TDS की ये rate कुल पेमेंट पर लागू होगी , यदि किसी तरह के बिल का reimbursement किया जाता है , तो इसे tds काटने के लिए बिल में से घटाया नहीं जायेगा।
section 194J के अनुसार किस तरह की सर्विसेज को प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज माना गया है ? tds on fees for professional or technical services section 194j –
प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस का भुगतान किया जाता है तो सेक्शन 194 j में टीडीएस काटा जायेगा। इसलिए इस सेक्शन में tds काटने के लिए सबसे ज्यादा जरुरी है कि उन प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के बारे में जानकारी हो जिनके भुगतान पर tds काटा जायेगा।
सेक्शन 194 j में आने वाली प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज –
- legal,
- मेडिकल,
- engineering,
- architectural profession,
- profession of accountancy,
- टेक्निकल कंसल्टेंसी,
- इंटीरियर डेकोरेटर,
- विज्ञापन ( मॉडल्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट द्वारा advertising एजेंसी को सर्विस प्रदान करना ),
- सेक्शन 44AA में बताये गए अन्य प्रोफेशन (authorised representative या फिल्म आर्टिस्ट या कंपनी सेक्रेटरी या इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी आदि )
इन सर्विसेज को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 j में टीडीएस काटने के लिए प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज में बताया गया है।
इस सेक्शन में कब टीडीएस नहीं काटा जायेगा ?
यदि किसी भी पर्सन द्वारा 30 हजार से भी अधिक पेमेंट किया जाता है, तो भी इस सेक्शन में टीडीएस नहीं काटा जायेगा। इसके लिए नीचे बताई गयी कोई भी कंडीशन पूरी होनी चाहिये।
- यदि जिस भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए भुगतान किया जा रहा है , वह सर्विस personal use के लिए काम में ली जा रही हो, या
- किसी ऐसे individual या HUF के द्वारा इन सर्विसेज के लिए भुगतान किया जा रहा हो , जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं की जानी हो।
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