tds return due dates in hindi – इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अगर आप किसी दूसरे पर्सन को कोई पेमेंट करते है, तो आपको उस पेमेंट पर टीडीएस काटना होगा अगर यह पेमेंट निर्धारित लिमिट से अधिक होता है।
इसी तरह अगर आप किसी दूसरे पर्सन से कोई पेमेंट प्राप्त करते है, तो आपको इस पेमेंट पर टीसीएस कलेक्ट करना होगा, अगर यह पेमेंट टीसीएस के दायरे में आता है।
इसलिए जब भी आप किसी दूसरे पर्सन का टीडीएस काटते है, तो आपको Tds Deductor और जब आप टीसीएस कलेक्ट करते है, तो आपको TCS Collector माना जायेगा।
TDS Deductor या TCS Collector, दोनों ही केस में आपको सरकार को हर तीन महीने में एक स्टेटमेंट जमा करवाना होगा, जिसे टीडीएस स्टेटमेंट या टीसीएस स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है।
इन स्टेटमेंट्स को आपको इनकम टैक्स 1961 में निर्धारित की गयी Due Dates से पहले जमा करवाना होगा, अन्यथा आपको टीडीएस या टीसीएस राशि के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी जमा करवानी होगी।
आज के आर्टिकल( tds return due dates in hindi) में हम टीडीएस या टीसीएस के अमाउंट और स्टेटमेंट्स को जमा करवाने की लास्ट डेट्स और अन्य रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे।
Table of Contents
टीडीएस काटने या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए बेसिक requirements क्या होती है ?
कोई भी पर्सन, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है, उस पर्सन को सबसे पहले ” Tax Deduction and Collection Account Number ” (टैन नंबर ) प्राप्त करने होते है।
TAN प्राप्त करने के बाद ही आप किसी पर्सन का टीडीएस काट सकते है या टीसीएस कलेक्ट कर सकते है। हांलांकि, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे पेमेंट्स भी बताये गए है, जहाँ आपको ” Tax Deduction and Collection Account Number ” प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं रहती है।
टैन प्राप्त करने के बाद आपके द्धारा सभी चालान, स्टेटमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, रिटर्न्स और अन्य डाक्यूमेंट्स में इसकी डिटेल्स देनी होगी।
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- टैन नंबर क्या है और कब व किसे लेने जरुरी है ? what is tan number
टीडीएस काटने के बाद इसे जमा करवाने की लास्ट डेट – due dates for tds payment
अगर आप किसी पर्सन का टीडीएस काटते है. तो इसको काटने के बाद आपको इसे सरकार को जमा करवाना होगा। आपके द्धारा टीडीएस के अमाउंट को Due dates से पहले जमा करवाना होगा, देरी से जमा करवाने पर आपको टीडीएस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना होगा।
आपके द्वारा टीडीएस अमाउंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीको से जमा करवाया जा सकता है।
टीडीएस जमा करवाने की due dates –
- यदि टीडीएस गवर्नमेंट के Behalf पर कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसी दिन ( जिस दिन टीडीएस काटा गया है ),
- किसी अन्य केस में महीने के समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर,
- मार्च में टीडीएस काटे जाने के केस में – 30 अप्रैल,
- सेक्शन 194 IA/सेक्शन 194IB/सेक्शन 194M के केस में – जिस महीने में टीडीएस काटा गया है उस महीने के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर।
यदि टीडीएस इन डेट्स तक जमा नहीं करवाया जाता है तो tds deductor इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 201 (1a ) में इंटरेस्ट चुकाने के लिए Liable है, जो कि 1.5 % प्रति महीने के हिसाब से होगा।
एक महीने से कम टाइम पीरियड के समय को भी पूरा महीना माना जायेगा और पूरे महीने का इंटरेस्ट (1.5%) लगाया जायेगा। इंटरेस्ट टीडीएस काटने से लेकर टीडीएस को जमा करवाने की अवधि तक लगाया जायेगा।
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- फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर टीडीएस के बारे में जानकारी- सेक्शन 194 A
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टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट्स –
Tds Deductor द्धारा टीडीएस काटने के बाद हर तिमाही में सरकार को टीडीएस स्टेटमेंट्स जमा करने होते है। इन टीडीएस स्टेटमेंट्स में टीडीएस डिडक्टर द्धारा काटे गए टीडीएस और सरकार को जमा करवाए गए टीडीएस की जानकारी होती है।
टीडीएस डिडक्टर को अलग – अलग पेमेंट के हिसाब से टीडीएस स्टेटमेंट को जमा करवाना होता है।
जैसे –
S. no. | Particular |
Form 24 Q | Salaries पर टीडीएस काटने के केस में |
Form 26 Q | सैलरी के अलावा केसेस में |
Form 27 Q | नॉन रेजिडेंट के केस में |
Form 27EQ | टीसीएस के केस में |
दूसरे टीडीएस सर्टिफिकेट्स –
- फॉर्म 26QB – अचल सम्पति को खरीदने पर टीडीएस ( सेक्शन 194IA )
- Form 26QC – रेंट पर टीडीएस के केस में (सेक्शन 194IB )
- फॉर्म 26QD – रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल को पेमेंट करने पर ( सेक्शन 194M )
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टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट्स को फाइल करने की देय तारीख (tds return due dates in hindi)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्धारा टीडीएस / टीसीएस स्टेटमेंट्स जमा करवाने के लिए Due डेट्स निर्धारित की गयी है, जो की है –
S. no. |
Quarters |
Due Dates for TDS | Due Dates for TCS |
1 | 1 अप्रैल – 30 जून | 31 जुलाई | 15 जुलाई |
2 | 1 जुलाई – 30 सितम्बर | 31 अक्टूबर | 15 अक्टूबर |
3 | 1 अक्टूबर – 31 दिसम्बर | 31 जनवरी | 15 जनवरी |
4 | 1 जनवरी – 31 मार्च | 31 मई | 15 मई |
नोट –
- टीडीएस डिडक्टर जिनको फॉर्म 26QB, 26QC या 26QD को फाइल करना है, उन्हें जिस महीने में टीडीएस काटा गया है, उस महीने के समाप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर इन फॉर्म्स को फाइल करना होगा,
- कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2021 महीने के फॉर्म 26QB, 26QC और 26QD को जमा करवाने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 से बढाकर 31 मई 2021 कर दी गयी है।
टीडीएस / टीसीएस रिटर्न देरी से फाइल करने पर फीस – section 234E
टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न को समय पर जमा नहीं करवाने पर सेक्शन 234E में फीस का भुगतान करना पड़ता है।
सेक्शन 234 E के अनुसार जब कोई पर्सन निर्धारित तारीख तक टीडीएस / टीसीएस रिटर्न को जमा नहीं करवाता है, तो वह पर्सन निर्धारित तारीख के बाद Rs. 200 प्रति दिन के हिसाब से तब तक लेट फीस का भुगतान करेगा जब तक वह अपनी टीडीएस / टीसीएस रिटर्न को फाइल नहीं कर देता है।
लेकिन सेक्शन 234 E में फीस उस quarter के टीडीएस या कलेक्ट किये गए टीसीएस की राशि से अधिक नहीं हो सकती है। फीस की राशि टीडीएस / टीसीएस रिटर्न को जमा करवाने से पहले जमा करवानी पड़ेगी।
यह भी जाने इनकम टैक्स नोटिसेस क्यों आते है
पेनल्टी
कोई भी पर्सन जब निर्धारित तारीख तक टीडीएस या टीसीएस रिटर्न को जमा नहीं करवाता है या टीडीएस / टीसीएस रिटर्न में गलत सूचना देता है, तो उस पर्सन पर सेक्शन 271 H में पेनल्टी लगाई जायेगी।
पेनल्टी की राशि न्यूनतम Rs. 10,000 और अघिकतम Rs. 1,00,000 तक हो सकती है।
लेकिन पेनल्टी से बचा जा सकता है, यदि उस पर्सन द्वारा quaterly रिटर्न निर्धारित तारीख के समाप्त होने के 1 वर्ष के भीतर जमा करवा दी जाती है और टीडीएस / टीसीएस, सेक्शन 234E की फीस और सेक्शन 201 के इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया जाता है।
उदाहरण के लिए अप्रैल – जून 2020 तक के पहले quarter की रिटर्न 31 जुलाई 2021 से पहले फाइल कर दी गयी और टीडीएस / टीसीएस ,फीस व इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया जाता है तो, tds deductor पर सेक्शन 271H में लेट रिटर्न फाइलिंग की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी।
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यह भी जानने इनकम टैक्स रिटर्न में गलती होने पर क्या करे ?
Fantastic article,very good sir.
iske alabe gratuity,arrear & ppe,epf ke bare mai bhi article bheje
Mera 15 Aug 2017 ko 15000/ tds Kata he
Tds return lene k liye kya Karna padega.
aap 31 march 2018 ke baad income tax return file karke tds refund claim kar sakte hai . yadi apka tax nahi ban raha hoga to apko tds ka refund mil jayega .
BAhut achha artical h
Sir jee mera nhai ke compensasion payment me 10% tds land accusion dept me kata hai .wo mujhe kese milega .coment me.
jis year me tds deduct kiya gaya hai us year ki income tax return file kar ke refund claim kar sakte hai .
सर हमारा गवर्मेंट ऑफिस का।जुलाई 19 से सिंतबर 19 इस सेकेंड कॉर्टर का टीडीएस फाइल करना कुछ कारण से रह गया है तो पेनल्टी से बचने के लिए क्या करे
प्लिज कोई उपाय बताए
टीडीएस जमा नहीं करवाने पर लगाने वाली पेनल्टीज अनिवार्य है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसलिए अधिक पेनल्टीज से बचने के लिए जल्दी ही टीडीएस को जमा करवाए