valuation of rent free accommodation – भारत में कई एम्प्लायर द्धारा अपने एम्प्लाइज को किराये के खर्चे को पूरा करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA ) दिया जाता है,
लेकिन कई एम्प्लायर अपने एम्प्लाइज को HRA न देकर उनके रहने के लिए निवास स्थान की व्यवस्था खुद करते है और इसके बदले में उनसे कोई भी रेंट चार्ज नहीं करते है। इस तरह बिना किराये के आवास देने को इनकम टैक्स में ” rent free accommodation ” कहा जाता है।
एम्प्लायर द्वारा अपने सैलरीड एम्प्लाइज को accommodation की सुविधा या तो फ्री में दी जाती है या इसके लिए कुछ अमाउंट एम्प्लोयी से किराये के रूप में लिया जाता है। हालाँकि, एम्प्लायर द्वारा चार्ज किये जाना वाला किराया काफी कम होता है।
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इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार एम्प्लायर द्धारा अपने एम्प्लाइज को दिए गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को एम्प्लोयी की सैलरी में शामिल किया जाता है।
इसलिए एम्प्लायर द्वारा दी गयी Rent Free Accommodation (RFA ) की फैसिलिटी को एम्प्लोयी की सैलरी का ही पार्ट माना जाता है और टैक्स लगाने के लिए इसे एम्प्लोयी की सैलरी में शामिल किया जाता है।
लेकिन, एम्प्लायर द्वारा रहने के लिए दिया गया एकोमोडेशन या तो फ्री में दिया जाता है या काफी कम किराये पर दिया जाता है, इसलिए accommodation की सही वैल्यू निकालनी बहुत जरुरी होती है। ताकि rent free accommodation की सही वैल्यू को एम्प्लोयी की सैलरी में शामिल किया जा सके और उस पर टैक्स लगाया जा सके।
इसलिए, आज के आर्टिकल (valuation of rent free accommodation) में हम किराया मुक्त आवास की सही वैल्यू निकालने के सम्बन्ध में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के बारे में जानेंगे।
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What is Accommodation ? ( निवास स्थान में क्या शामिल किया जायेगा )
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार निवास स्थान (accommodation) में हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस को शामिल किया जाता है।
इसके अलावा यदि किसी एम्प्लोयी को एम्प्लायर द्वारा किसी होटल, मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कारवां, मोबाइल होम, या किसी अन्य फ्लोटिंग structure में रहने की सुविधा दी जाती है, तो इसे भी accommodation में शामिल किया जायेगा।
यह accommodation एम्प्लायर द्वारा furnished या unfurnished किसी भी कंडीशन में दिया जा सकता है। जब भी accommodation की वैल्यू निकाली जाती है, तो सबसे पहले unfurnished accommodation की वैल्यू निकाली जाती है और इसके बाद इस वैल्यू में जो भी फर्निश्ड सुविधा दी गयी है, उसकी वैल्यू जोड़ दी जाती है।
Accommodation की सुविधा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एम्प्लाइज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है –
- सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज,
- प्राइवेट सेक्टर या अन्य एम्प्लाइज
Central और State government के एम्प्लोयी को दिए गए rent free unfurnished accommodation की वैल्यू के सम्बन्ध में नियम –
यदि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के employees को rent free accommodation दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू उस लाइसेंस फीस के बराबर होगी जो की सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है।
जैसे- किसी गवर्नमेंट एम्प्लोयी को सरकार द्वारा rent free accommodation दिया जाता है और गवर्नमेंट के नियमो के अनुसार उस अकोमोडेशन की लाइसेंस फीस 10,000 है, तो यह उस अकोमोडेशन की वैल्यू समझी जायेगी।
लेकिन, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को rent free accommodation की सुविधा दी जाती है, तो यह पूरी तरह टैक्स से exempt होगी।
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प्राइवेट सेक्टर या अन्य employees को दिए गए rent free unfurnished accommodation की वैल्यू के सम्बन्ध में नियम –
Private sector या अन्य कर्मचारियों को दिए गए rent free unfurnished accommodation की वैल्यू उन कर्मचारियों की सैलरी, अकोमोडेशन के लीज रेंट और जिस सिटी में अकोमोडेशन दिया गया है, पर डिपेंड करती है।
प्राइवेट सेक्टर या अन्य एम्प्लोयी के केस में सबसे पहले accommodation की लोकेशन को देखेंगे और इसके बाद उसका वैल्यूएशन करेंगे, जो कि इस प्रकार होगा –
Population of city as per 2001 census where accommodation is provided | Where the accommodation is owned by the employer | Where the accommodation is taken on lease or rent by the employer |
Exceeding 25 lakh | 15 % of salary in respect of period during which the accommodation is occupied by the employee | (a) 15 % of salary; or |
Exceeding 10 lakh but not exceeding 25 lakh | 10 % of salary in respect of period during which the accommodation is occupied by the employee | (b) lease rent (paid or payable ) by employer, |
Any other | 7.5 % of salary in respect of period during which the accommodation is occupied by the employee | whichever is less. |
इस टेबल के अनुसार किसी भी rent free unfurnished accommodation की वैल्यू एम्प्लोयी की सैलरी के 15 % या लीज रेंट, जो भी कम हो ली जायेगी।
Example – 1) Rent free accommodation (RFA ) calculation –
xyz लिमिटेड अपने एम्प्लोयी दिनेश को दिल्ली में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए Rent free accommodation (RFA) प्रदान करती है, दिनेश की सैलरी है –
- basic salary – 30,000 (Per month)
- DA – 7,000 (30% for forming part of retirement benefit )
- bonus – 3,000 (per month )
दिनेश की टैक्सेबल सैलरी में रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी जोड़ी जायेगी ?
Solution –
xyz लिमिटेड दिनेश को दिल्ली में ( 25 लाख से ज्यादा जनसंख्या ) रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रदान करती है, जिसके लिए कंपनी द्धारा कोई भी किराया आगे नहीं चुकाया जाता है, इसलिए दिनेश की सैलरी के 15 % को रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू माना जायेगा।
कैलकुलेशन ऑफ़ सैलरी – (30,000 *12 ) + (7000 *12*30/100 ) + (3000 *12 ) = 4,21,200
rent free accommodation = 15 % of 4,21,200 = 63180
दिनेश की टैक्सेबल सैलरी में रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू 63,180 जोड़ी जाएगी।
Example – 2) rent free accommodation calculation –
ऊपर बताये example में xyz लिमिटेड द्धारा एम्प्लोयी को दिए गए निवास स्थान के लिए 5000 प्रति महीने के हिसाब से किराया दिया जाता है, तो इस केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू क्या होगी ?
solution –
अगर एम्प्लोयी द्धारा किराये का पेमेंट किया जाता है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की निकाली गयी वैल्यू और किराये के पेमेंट में जो भी, कम होगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू मानी जायेगी।
xyz लिमिटेड द्धारा चुकाया गया रेंट – 5000 *12 = 60,000
रेंट फ्री अकोमोडेशन वैल्यू ( ऊपर निकाली गयी ) – 63,180
दोनों में कम 60,000 है, इसलिए एम्प्लोयी की टैक्सेबल सैलरी में 60,000 रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू मानी जायेगी।
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किराया मुक्त आवास की वैल्यू निकालने के लिए सैलरी में क्या शामिल किया जायेगा ? (meaning of salary for RFA )-
accommodation की वैल्यू निकालने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी की अलग -अलग परसेंटेज बताई गयी है , जो कि एम्प्लोयी को दिए गए अकोमोडेशन की लोकेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए सैलरी की कैलकुलेशन सही करनी जरुरी है, ताकि रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू सही निकाली जा सके।
rent free accommodation की वैल्यू निकालने के लिए सैलरी में शामिल होंगे –
- बेसिक सैलरी;
- dearness allowance/ pay, if terms of employment so provide;
- बोनस;
- कमीशन;
- फीस;
- सभी टैक्सेबल अलाउंस ( फ्री पार्ट को नहीं लिया जायेगा );
- कोई भी मौद्रिक भुगतान
सैलरी में शामिल नहीं होने वाले आइटम्स –
- dearness allowance ( रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं हो );
- प्रोविडेंट फण्ड में एम्प्लायर का कंट्रीब्यूशन;
- टैक्स फ्री अलाउंस;
- value of perquisites [under section 17(2)] एंड
- एक साथ प्राप्त कोई भी भुगतान (जैसे – gratuity, पेंशन, VRS etc .)
इसके अलावा सैलरी को due बेस पर शामिल किया जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एडवांस में कोई सैलरी प्राप्त की जाती है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकालने में सैलरी में शामिल नहीं की जायेगी।
लेकिन, अगर एम्प्लोयी एक से अधिक एम्प्लायर से सैलरी प्राप्त करता है, तो इसे भी रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकालने में सैलरी में शामिल किया जायेगा।
Valuation of rent free furnished accommodation – फर्निश्ड किराया मुक्त आवास का वैल्यूएशन
यदि किसी furnished accommodation की वैल्यू निकालनी है, तो पहले उस accommodation को unfurnished समझकर उसकी वैल्यू निकाली जायेगी।
इसके बाद इसकी वैल्यू में निम्न को जोड़ा जायेगा –
- यदि दिया गया फर्नीचर का मालिक एम्प्लायर है, तो फर्नीचर की कॉस्ट के 10 % (Per Annum) के बराबर राशि;
- यदि, फर्नीचर एम्प्लायर द्वारा किसी अन्य से किराये पर लिया गया है, तो किराये का अमाउंट ( whether paid or payable )
एम्प्लायर द्वारा concessional rent पर दिए गए accommodation की वैल्यू –
अगर, एम्प्लायर द्वारा बाजार रेट से कम किराये पर एम्प्लोयी को एकोमोडेशन दिया गया है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू ये मानकर निकाली जायेगी कि एम्प्लायर ने rent free accommodation दिया है।
इसके बाद एम्प्लोयी द्वारा जो रेंट का भुगतान एम्प्लायर को किया जाता है, उसे निकाली गयी वैल्यू में से माइनस कर दिया जायेगा। जो अमाउंट बैलेंस बचता है, वह उस एकोमोडेशन की वैल्यू मानी जायेगी।
जैसे – ऊपर बताये गए दूसरे example में एम्प्लोयी xyz लिमिटेड को 1000 ( per month ) किराये का पेमेंट करता है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू क्या होगी ?
solution –
value of rent free accommodation (दूसरे example में निकाली हुई ) | 60,000 |
less – Rent paid by employee (1000*12) | -12,000 |
rent free accommodation value | 48,000 |
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- इनकम टैक्स को समझने से पहले इन बेसिक वर्ड्स को समझे
एम्प्लोयी को किसी होटल में accommodation provide करवाने पर
Employee को किसी होटल में Employer द्वारा accommodation प्रोवाइड करने पर उस एकोमोडेशन की वैल्यू निम्न में से जो कम होगी, समझी जायेगी –
- 24 % of salary या
- होटल का वास्तव में चुकाया गया किराया
अगर एम्प्लायर द्धारा एम्प्लोयी से कुछ किराया चार्ज किया जाता है, तो इसे ऊपर निकाले गए रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू से कम किया जायेगा।
लेकिन, कुछ केस में होटल में प्रोवाइड किये गए accommodation पर टैक्स नहीं लगाया जायेगा, अगर कुछ कंडीशन पूरी की जाती है।
ये कंडीशंस है –
- होटल में दिया गया accommodation कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक के लिए नहीं दिया गया हो और
- यह accommodation एम्प्लोयी के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर की वजह से दिया गया हो
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