एडवांस टैक्स क्या होता है और कब जमा करवाना होता है, के साथ इन बातों को जरूर जाने, होगा फायदा 

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एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है, जो कि आपको चालू वर्ष में ही जमा करवाना होता है , यानि जैसे -जैसे आप कमाते है वैसे -वैसे आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है 

एडवांस टैक्स सभी टैक्सपेयर को जमा करवाना होता है , अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 10 हजार से ज्यादा की होती है। 

ध्यान रहे , इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा करवाने से छूट दी गयी है, चाहे उनकी टैक्स लायबिलिटी 10 हजार से ज्यादा की हो। 

लेकिन, सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाने की छूट उसी केस में मिलेगी जब उनकी बिज़नेस & प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है।  

सीनियर सिटीजन के अलावा सभी टैक्सपेयर को 10 हजार से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी होने पर एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा, नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जायेगा।   

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