जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इन दो केसेज में होगा , अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है या जीएसटी के लॉ के अनुसार आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है
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जीएसटी में आप अपनी खुद की इच्छा से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते है , भले ही आपका टर्नओवर कम हो
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अगर आप सिर्फ गुड्स की एक राज्य में ही सप्लाई करते है, तो आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा का है , तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा
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लेकिन, अगर आप सर्विसेज की सप्लाई करते है, तो आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा का है , तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा
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जीएसटी लॉ में कुछ ऐसे केसेज है, जहाँ आपका टर्नओवर कुछ भी नहीं है , तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा , इन केसेज में आपका टर्नओवर नहीं देखा जायेगा
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जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी केसेज और दूसरे रूल्स को जानने के लिए आप हमारा पूरा आर्टिकल देख सकते है , ताकि सभी चीजों को आप आसानी से समझ सके