किसी पर्सन की कोरोना की वजह से मृत्यु होने पर उसके फैमिली मेंबर्स को कोई सहायता राशि प्राप्त हुई है, तो इस प्रकार की राशि टैक्स फ्री उसी केस में होगी जब कुछ शर्ते पूरी होती है 

 अगर सहायता राशि प्राप्त हुई है, तो सबसे पहली शर्त यह है कि जिस पर्सन के सम्बन्ध में यह राशि प्राप्त हुई है, उसकी डेथ कोरोना पॉजिटिव होने के 6 महीने के भीतर हो गयी हो। 

 इस सम्बन्ध में दूसरी शर्ते यह है कि फैमिली मेंबर्स के पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमे कोरोना की वजह से डेथ होना लिखा हुआ हो 

तीसरी शर्त है कि फैमिली मेंबर्स द्वारा फॉर्म A में इनकम टैक्स अफसर को 31 दिसंबर 2022 से पहले इस सहायता राशि के सम्बन्ध में सुचना दे दी गयी हो। 

अगर यह तीनो शर्ते पूरी होती है , तो डेथ होने वाले पर्सन के एम्प्लायर या किसी अन्य पर्सन से प्राप्त राशि टैक्स फ्री होगी।  

अगर यह तीनो शर्ते पूरी नहीं होती है, तो यह प्राप्त सहायता राशि आपकी गिफ्ट की इनकम मानी जाएगी और इस पर टैक्स लगाया जायेगा। 

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