1 फ़रवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, इस बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव किये गए 

इनकम टैक्स एक्ट में अपडेटेड आईटीआर का ऑप्शन जोड़ा गया, अब सम्बंधित फाइनेंसियल ईयर की समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर तक आईटीआर में अपडेट किया जा सकेगा 

राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सेक्शन 80ccd में कंट्रीब्यूशन की 14 % तक की छूट दी जाएगी, पहले यह 10 % की थी 

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वर्चुअल करेंसी ( जैसे - बिटकॉइन etc.) पर अब 30 % की रेट से टैक्स लगाया जायेगा, साथ ही इन ट्रांजेक्शनों को टीडीएस के दायरे में भी लाया जायेगा 

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कोविड के इलाज के लिए मिली राशि टैक्स फ्री होगी, साथ ही किसी पर्सन की कोविड से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 12 महीने के भीतर मिली राशि 10 लाख की सीमा तक टैक्स फ्री होगी। 

अगर किसी पर्सन का 50000 का टीडीएस कटता है और उसने पिछले 1 साल की आईटीआर  फाइल नहीं की है, तो उसका डबल रेट से टीडीएस काटा जायेगा, पहले यह लिमिट 2 साल की आईटीआर की थी 

अगर किसी पर्सन को 20 हजार से ज्यादा किसी वस्तु (in kind ) में पेमेंट किया जाता है, तो सेक्शन 194 R में 10 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा, नया सेक्शन जोड़ा गया 

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