फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 47 वी जीएसटी कांउसिल मीटिंग में जीएसटी में काफी बदलाव किये गए ,ये बदलाव एक आम आदमी को काफी प्रभावित कर सकते है
इन बदलावों में सबसे पहला बदलाव यह है कि अब 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराये के होटल रूम पर 12 % की रेट से जीएसटी चार्ज किया जायेगा , जो कि अब तक जीरो था।
हॉस्पिटल रूम जिनका 5000 से अधिक किराया है, ICU को छोड़कर , उस पर 5 % की रेट से जीएसटी चार्ज किया जायेगा। और इस जीएसटी राशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं की जा सकेगी।
छोटे टैक्सपेयर जिनका कुल टर्नओवर फाइनेंसियल ईयर 2021-22 में 2 करोड़ से कम है, उन्हें GSTR 9 और 9A में जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी।
जीएसटी का पेमेंट करने के लिए अब UPI और IMPS जैसे अतिरिक्त पेमेंट मोड प्रदान किये जायेंगे, ताकि टैक्सपेयर समय पर जीएसटी का पेमेंट कर सके।
ऐसे टैक्सपेयर , जिहोने फाइनेंसियल ईयर 2017-18 में कम टैक्स का पेमेंट किया था या गलत क्रेडिट प्राप्त की थी , उन्हें जीएसटी आर्डर जारी करने की समय - सीमा 30 -09 -2023 तक बढ़ायी गयी
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