होम लोन की डिडक्शन को क्लेम करने से पहले इन रूल्स को जरूर समझे
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जब भी होम लोन की डिडक्शन इनकम टैक्स में क्लेम की जाती है , तो इसके प्रिंसिपल और ब्याज की छूट अलग - अलग सेक्शन में दी जाती है
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होम लोन के प्रिंसिपल पार्ट के पेमेंट की छूट सेक्शन 80 c में क्लेम की जाती है , अधिकतम 1.5 लाख तक की
रूल्स को समझने के लिए
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होम लोन के ब्याज की छूट आपको सेक्शन 24 में दी जाएगी, जो कि अधिकतम 2 लाख तक की हो सकती है
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होम लोन के ब्याज की आपको अतिरिक्त 2 लाख की डिडक्शन और दी जाएगी , अगर आप कुछ शर्तो को पूरा करते है तो
होम लोन की डिडक्शन कब क्लेम की जा सकती है , किन बातों का ध्यान रखना चाहिए , के बारे में अधिक जानने के लिए
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