इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 थी और आपने अपनी रिटर्न को जमा भी करवा दिया होगा
लेकिन, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद वेरीफाई करवाना भी बहुत जरुरी होता है , नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है
इनकम टैक्स रिटर्न को जमा करवाने के बाद 120 दिनों के भीतर वेरीफाई करवाना जरुरी होता है और अगर वेरीफाई नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि
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आपने अभी तक अपनी रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है , जिसकी वजह से आपको बाद में इनकम टैक्स नोटिस जारी किये जाने की सम्भावना बढ़ जाती है
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इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करने के कई तरीके है , जिसमे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके शामिल है
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वेरीफाई करने के तरीके
डीमैट अकॉउंट या बैंक अकॉउंट के माध्यम से
आधार ओटीपी से
ITR - V को साइन करके भेजने से
डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से
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