अगर आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहते है, तो सबसे पहले आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा
क्योकि बिना किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखे आप किसी भी पर्सन के टैक्स की सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते
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रेजिडेंशियल स्टेटस और किसी देश की नागरिकता, दोनों अलग -अलग चीज होती है, इसलिए इन दोनों को एक चीज न माने
रेजिडेंशियल स्टेटस किसी देश में आप कितने दिन रहते है, के आधार पर चेक किया जाता है, जबकि नागरिकता जन्म के आधार पर निर्धारित की जाती है
किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस हर वर्ष चेक किया जाता है, यह हर वर्ष बदल भी सकता है
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रेजिडेंशियल स्टेटस को 2 टाइप्स में अलग किया जाता है, पहला रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट
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कोई भी पर्सन भारत में रेजिडेंट है या नहीं, इसके लिए कुछ शर्ते होती है, उन्हें पूरी करनी होती है
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अगर आप ये शर्ते पूरी नहीं करते है, तो आपको भारत में नॉन रेजिडेंट माना जायेगा, एक भारतीय को भी नॉन रेजिडेंट माना जा सकता है
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रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में सभी कुछ जाने और इनकम टैक्स के इन रूल्स की अनदेखी बिलकुल भी न करे
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