आपमें से कई लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी होगी या फाइल करने वाले होंगे, लेकिन अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती हो जाती है , और यह आपको बाद में पता चलता है ,तो आप क्या करेंगे ?
क्या आप इस गलती को सुधार सकते है या नहीं। और अगर आप इसे सुधार सकते है , तो कैसे ?
क्योकि, रिटर्न तो आप फाइल कर चुके है
इनकम टैक्स रिटर्न में होने वाली ऐसी गलती , जिसके बारे में आपको बाद में पता चलता है , को आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 (5) में रिटर्न फाइल करके सुधार सकते है।
सेक्शन 139 (5 ) में फाइल की जाने वाली रिटर्न को रिवाइज्ड रिटर्न कहा जाता है , जो कि ओरिजिनल रिटर्न में कुछ भी बदलाव करने के लिए फाइल की जाती है।
रिवाइज्ड रिटर्न को फाइल करने की एक टाइम लिमिट होती है , इस टाइम लिमिट के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की जा सकती है , टाइम लिमिट निकलने के बाद इसे फाइल नहीं कर सकते है।
असेसमेंट ईयर 2022 -23 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है , इस तारीख के बाद आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते है।
रिवाइज्ड रिटर्न में न केवल आप किसी गलती को सुधार सकते है , बल्कि किसी ऐसी डिडक्शन या losses को भी क्लेम कर सकते है , जिन्हे आपने पहले क्लेम नहीं किया था।
अगर आपसे रिवाइज्ड रिटर्न में भी गलती हो जाती है , तो भी चिंता करने की जरुरत नहीं है , आप अपनी रिटर्न को दुबारा रिवाइज्ड कर सकते है।
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