सैलरीड और पेंशनर्स को अपनी सैलरी और पेंशन इनकम पर सेक्शन 16 में  स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है

सैलरीड और पेंशनर्स को अपनी सैलरी और पेंशन इनकम पर सेक्शन 16 में  स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है

स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट क्लेम करने के लिए सैलरीड या पेंशनर्स को पुरानी टैक्स रिजीम अपनानी होती थी , क्योकि नई टैक्स रिजीम में यह छूट नहीं थी

स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट क्लेम करने के लिए सैलरीड या पेंशनर्स को पुरानी टैक्स रिजीम अपनानी होती थी , क्योकि नई टैक्स रिजीम में यह छूट नहीं थी

लेकिन, बजट 2023 के बाद से नई टैक्स रिजीम में भी टैक्सपेयर को स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी जानी शुरू की जाएगी।

लेकिन, बजट 2023 के बाद से नई टैक्स रिजीम में भी टैक्सपेयर को स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी जानी शुरू की जाएगी।

सैलरीड और पेंशनर्स को अपनी सैलरी या पेंशन अमाउंट पर 50000 की फ्लैट स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है।

सैलरीड और पेंशनर्स को अपनी सैलरी या पेंशन अमाउंट पर 50000 की फ्लैट स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है।

बजट 2023 में स्टैण्डर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50000 से बढाकर 52500 कर दिया गया है , लेकिन यह बढ़ी हुई डिडक्शन तभी क्लेम

बजट 2023 में स्टैण्डर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50000 से बढाकर 52500 कर दिया गया है , लेकिन यह बढ़ी हुई डिडक्शन तभी क्लेम

कर सकते है जब टैक्सपेयर ने नई टैक्स रिजीम अपना रखी हो और कुल इनकम 15.50 लाख या इससे ज्यादा हो. यह नियम बजट 2023 में जोडा  गया

कर सकते है जब टैक्सपेयर ने नई टैक्स रिजीम अपना रखी हो और कुल इनकम 15.50 लाख या इससे ज्यादा हो. यह नियम बजट 2023 में जोडा  गया

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