भारत में टैक्सपेयर के लिए टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट 15 फ़रवरी 2022 को समाप्त हुई, लेकिन क्या आप टैक्स ऑडिट के बारे में जरुरी बातें जानते है
टैक्स ऑडिट किसी भी बिज़नेस या प्रोइफेशन के सम्बन्ध में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44AB में की जाती है
किसी भी टैक्सपेयर के बिज़नेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का होने पर उसे टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, प्रोफेशन के केस में टर्नओवर की लिमिट 50 लाख की होती है
टैक्सपेयर को टैक्स ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA ) से करवानी होती है , CA के अलावा कोई भी पर्सन टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता है
एक CA द्वारा भी अधिकतम 60 टैक्स ऑडिट ही की जा सकती है। इससे ज्यादा ऑडिट करने पर CA पर पाबंदियां लगायी गयी है।
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अगर टैक्सपेयर द्वारा टैक्स ऑडिट नहीं करवाई जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार टैक्सपेयर पर पेनल्टी लगायी जाएगी
टैक्स ऑडिट के सभी रूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा आर्टिकल देखे