किसी से गिफ्ट ले रहे है , तो इनकम  टैक्स के इन इम्पोर्टेन्ट रूल्स का ध्यान रखे, नहीं तो पछताना पड़ेगा 

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क्या आप जानते है कि जब आप किसी से कोई गिफ्ट लेते है , इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन गिफ्ट्स पर भी नजर होती है 

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अगर इन गिफ्ट्स की वैल्यू एक निर्धारित राशि से ज्यादा की होती है, तो इन गिफ्ट्स  पर आपको टैक्स भी देना होगा 

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स के अनुसार अगर आप एक वर्ष में 50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट लेते है, तो इन गिफ्ट पर आपको टैक्स देना होगा 

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गिफ्ट्स आपको नकद में या किसी चल या अचल सम्पति के रूप में प्राप्त हो सकते है 

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गिफ्ट पर टैक्स किन केसेज में नहीं लगेगा और लगाने का तरीका क्या होगा, के बारे में अधिक जानने के लिए 

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