withdrawal from composition scheme – जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है, पहला नॉर्मल टैक्सपेयर के रूप में और दूसरा कम्पोजिट टैक्सपेयर के रूप में। अगर आप नार्मल स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते है, तो आपको जीएसटी की एप्लीकेबल अलग – अलग रेट्स से टैक्स देना होगा। कम्पोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको अलग – अलग रेट्स से टैक्स देने के बजाय सिर्फ एक फिक्स्ड रेट से ही टैक्स देना होता है।
जीएसटी रेट्स में आसानी और कम जीएसटी कंप्लायंस की वजह से अधिकतर पर्सन कम्पोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने का विकल्प चूज करते है,
लेकिन कम्पोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने की कुछ शर्ते होती है, अगर आप उन शर्तों को पूरी नहीं करते है, तो आपको नार्मल टैक्सपेयर के तौर पर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
अगर आप कम्पोजिट टैक्सपेयर के रूप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते है, लेकिन बाद में आप अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करते है, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नार्मल टैक्सपेयर के रूप में कर दिया जायेगा।
आज के आर्टिकल (withdrawal from composition scheme) में हम कम्पोजीशन स्कीम से नार्मल स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर करने के रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे।
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- कम्पोजीशन स्कीम क्या है और किसके द्वारा यह अपनायी जा सकती है
- कम्पोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन से जुड़े इम्पोर्टेन्ट रूल्स
Table of Contents
क्या मै कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आ सकता हूँ ? withdrawal from composition scheme
हाँ, आप फाइनेंसियल ईयर में किसी भी समय कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आ सकते है । कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने के कारण –
- स्वेच्छिक़ रूप से बाहर आना
- कम्पोजीशन स्कीम के लिए निर्धारित टर्नओवर (1.50 करोड़ ) से ज्यादा का टर्नओवर होना
- ऐसे गुड्स की सप्लाई करने के केस में जो कि जीएसटी लॉ में टैक्सेबल नही है
- इंटर स्टेट सप्लाई करने पर (इंटर स्टेट खरीद पर कोई रोक नहीं )
- ई – कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई करने पर
- नोटिफिएड गुड्स का मैनुफैक्चर करने पर (जैसे – पान – मसाला )
- अन्य कारण
मैं कम्पोजीशन स्कीम से कैसे बाहर आ सकता हूँ ?
कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के लिए टैक्सपेयर को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सर्विसेज > रजिस्ट्रेशन > एप्लीकेशन फ़ॉर विथद्रावल ( withdrawal) फ्रॉम कम्पोजीशन लेवी पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा।
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कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने के लिए कितने दिन में अप्लाई करना होता है ?
अगर टैक्सपेयर कम्पोजीशन स्कीम की शर्तों को पूरी नही करता है, तो जिस दिन वह अनिवार्य शर्तों को पूरी नही करता है, उसके 7 दिनों के भीतर कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के लिए अप्लाई करना होगा ।
जैसे – किसी टैक्सपेयर का टर्नओवर 10 जनवरी को 1.50 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है, तो उसे 17 जनवरी तक कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के लिए अप्लाई करना होगा ।
हालांकि, अगर टैक्सपेयर कम्पोजीशन स्कीम की सभी शर्तों को पूरी करता है, लेकिन वह अपनी इच्छा से इस स्कीम से बाहर आना चाहता है, तो वह जीएसटी पोर्टल पर इसके लिए अप्लाई करके इससे बाहर आ सकता है ।
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कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने के लिए कौनसा फॉर्म भरना होता है ?
कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के लिए टैक्सपेयर को जीएसटी पोर्टल पर Form GST CMP – 04 भरना होता है ।
क्या कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने के लिए टैक्स अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी ?
आपको कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के लिए किसी भी स्टेट या सेन्टर टैक्स अथॉरिटी की परमिशन नही लेनी होती है । जैसे ही आप कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के लिए अप्लाई करते है, वैसे ही आपकी एप्लीकेशन ऑटोमैटिक रूप से अप्रूव हो जाती है और आप इस स्कीम से बाहर आ जाते है ।
कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के बाद स्टॉक डिटेल्स की सूचना देना अनिवार्य है ?
हाँ, टैक्सपेयर को स्टॉक की सूचना देनी अनिवार्य है । कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद आपको Form GST ITC -01 भरना होगा ।
इस फॉर्म में स्टॉक में रखी इनपुट सामग्री, सेमी – फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में यूज़ किये गए इनपुट की डिटेल देनी होगी ।
कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने की तारीख तक के स्टॉक की डिटेल्स को ITC-01 फॉर्म में देना होगा । जिस दिन आप कम्पोजीशन स्कीम से नार्मल स्कीम में ट्रांसफर हो जाते है उस दिन से 30 दिनों के भीतर ITC-01 फॉर्म को भरना होता है।
इस फॉर्म को भरने के बाद आप अपने पास स्टॉक में रखे गए सामान की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते है ।
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कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने की एप्लीकेशन को कैसे प्रमाणित करते है ?
कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने की एप्लीकेशन को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिये प्रमाणित किया जा सकता है ।
मुझे कैसे पता चलेगा कि कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने की एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो चुकी है ?
कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने की एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद आपको सक्सेस मैसेज दिखाई देगा । इसके 15 मिनट के अंदर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर प्राप्त होगा ।
मेरे पैन से एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिंक्ड है, कम्पोजीशन स्कीम्स से बाहर आने का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
अगर आप अपने किसी भी बिज़नेस के लिए कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने का विकल्प चुनते है, तो वह ऑटोमैटिक आपके सभी बिज़नेस पर भी लागू हो जाएगा ।
जैसे – आपने अपने पैन से 3 जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे है, अगर आप इनमें से किसी भी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कम्पोजीशन स्कीम से नार्मल स्कीम में ट्रांसफर करते है, तो आप बचे हुए 2 बिज़नेस से भी ऑटोमैटिक रूप से नार्मल स्कीम में आ जाएंगे ।
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क्या मैं कम्पोजीशन लेवी से पुरानी डेट से बाहर आ सकता हूँ ?
यह आपके कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आने के कारण पर निर्भर करता है , जैसे –
- अगर कम्पोजीशन लेवी से बाहर आने का कारण स्वेच्छिक़ है, तो आप पुरानी डेट से इस स्कीम से बाहर नही आ सकते, लेकिन करंट या फ्यूचर डेट से बाहर आने का ऑप्शन चुन सकते है ।
- अगर बाहर आने का कारण स्वेच्छिक़ के अलावा है, तो आप पुरानी डेट से बाहर आ सकते है, लेकिन फ्यूचर डेट से बाहर आने का विकल्प नही चुन सकते है ।
ध्यान रखे इस स्कीम से बाहर आने पर आपको ITC-01 में स्टॉक डिटेल्स की सूचना अवश्य देनी होगी ।
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