इन बांड्स में इन्वेस्ट करके बचाएं अपना कैपिटल गेन टैक्स – section 54EC of income tax act

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section 54EC of income tax act

section 54EC of income tax act – अगर आप कोई जमीन या फ्लैट बेचना चाहते है या हाल ही में आपने इन्हे बेचा है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जानना बहुत जरुरी है। और साथ ही ” कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाये ” को समझना भी बहुत जरुरी है।

कैपिटल गेन किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने पर लगाया जाता है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते है, तो यह ट्रांजैक्शन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया जाना होता है। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को अपनी ITR में नहीं दिखाते, तो यह आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आने का कारण बन सकता है।

जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचीं जाती है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस ट्रांजेक्शन पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उससे कैसे बचा जाये।

capital gain tax की लायबिलिटी से बचने के लिए सेक्शन 54 हमारे पास ऑप्शन है, जिसमे हम किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी को खरीद कर अपना टैक्स बचा सकते है। लेकिन सेक्शन 54 सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पर ही लागू होता है।

लेकिन, आज हम आपको section 54EC on income tax act के बारे में बताएंगे, जिसमे आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाले टैक्स को बचा सकते है।

सेक्शन 54EC क्या है ? section 54EC of income tax act .

section 54EC एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमे इन्वेस्ट करके आप अपने कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते है।

सेक्शन 54EC में टैक्स बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेन्ट कंडीशन है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बेचीं हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स से मतलब ऐसी assets से है जो कि 24 महीने या अधिक समय से आपके पास हो।

ये assets सिर्फ जमीन या बिल्डिंग या दोनों हो सकती है (असेसमेंट ईयर 2019-20 से एप्लीकेबल ) । यानि अगर आप कोई ज्वेलरी या शेयर बेचते है, तो section 54EC में अपना टैक्स नहीं बचा सकते।

सेक्शन 54EC में अपना टैक्स बचाने के लिए आपको कुछ बांड्स में इन्वेस्ट करना होता है। इन बांड्स में इन्वेस्ट भी आपको जमीन या बिल्डिंग बेचने के 6 महीने के भीतर करना होगा। यदि 6 महीने बाद इन्वेस्ट करते है, तो आपको कुछ भी छूट नहीं मिलेगी।

जैसे – आपने 1 अगस्त 2019 को कोई फ्लैट बेचा है। तो section 54EC में टैक्स बचाने के लिए आपको 6 महीने यानि कि जनवरी के अंत तक इन बांड्स में निवेश करना होगा।

इस सेक्शन में सभी तरह के करदाताओं की छूट दी जाएगी, चाहे आप – इंडिविजुअल या फर्म या कंपनी या कोई अन्य पर्सन हो।

सेक्शन 54EC में कितनी छूट ली जा सकती है ?

इस सेक्शन में आपको निम्न में से जो भी कम होगा कि छूट दी जायेगी –

  • कैपिटल गेन की राशि या
  • 50 लाख

यानि कि इस सेक्शन में आप अधिकतम 50 लाख तक की छूट ले सकते है।  यदि 50 लाख से अधिक का इन्वेस्ट किया जाता है, तो भी छूट सिर्फ 50 लाख की ही दी जाएगी।


सेक्शन 54EC बांड्स और शर्ते – section 54EC bonds .

इस सेक्शन में छूट प्राप्त करने के लिए “long term specified bonds” में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के 6 महीने के भीतर इन्वेस्ट करना होगा। ये बांड्स है –

  • नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI ) द्वारा जारी बांड्स
  • रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (REC ) द्वारा जारी बांड्स
  • किसी भी अन्य अथॉरिटी द्वारा जारी बांड, जिन्हे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा notified किया गया हो

इन बांड्स में इन्वेस्ट करने के बाद इन्हे 5 वर्ष (1 अप्रैल 2018 से पहले जारी किए गए बांड्स के लिए 3 वर्ष )तक बेचा नहीं जाना चाहिए या इन बांड्स पर कोई लोन नहीं लेना चाहिए या किसी तरह की सिक्योरिटी के एडवांस के तौर नहीं रखा जाना चाहिए।

अगर ऐसा किया जाता है, तो पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट दी गयी थी ,वह वापस ले ली जाएगी और उस पर टैक्स लगाया जायेगा।

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